दरिंदों को फांसी: बून्दी जिले के विशिष्ट न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ सामुहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुनाया फैसला

नाबालिग बालिका के साथ सामुहिक दुष्कर्म एंव हत्या के दो अभियुक्तो को फांसी

दरिंदों को फांसी: बून्दी जिले के विशिष्ट न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ सामुहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुनाया फैसला

अपराधी सुलतान एंव छोटुलाल को फांसी

जयपुर/बूंदी।  बून्दी जिले के विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो कोर्ट नम्बर 2) ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल बसोली थाना क्षेत्र के अन्तर्गत 23 दिसम्बर  2021 को हुऐ नाबालिग  बालिका के साथ सामुहिक बलात्कार और निर्ममता पूर्वक हत्या के दोषसिद्ध अपराधी सुलतान एंव छोटुलाल निवासी काला कुंआ थाना बसोली को फांसी की सजा सुनाई है।

महानिदेशक पुलिस एम एल लाठर ने बताया कि बालिकाओं व महिलाओं पर होने वाले अपराधों को लेकर राजस्थान पुलिस अत्यधिक संवेदनशील है, एवं इन मामलों को अत्यधिक  गम्भीरता से लिया जाकर अपराधियों की पहचान व गिरफ्तारी एवं साक्ष्य एकत्रित कर केस ऑफिसर स्कीम में लेकर अपराधियों को सजा दिलाने की पुख्ता कार्यवाहियां की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस का सटीक श्रृंखलाबध्द अनुसंधान वैज्ञानिक तकनीकी साधनों को उपयोग के साथ ही किया गया। विशेष लोक अभियोजक के द्वारा तथ्यों के प्रभावी प्रस्तुतिकरण के बल पर अपराधी फांसी के फन्दे तक पहुंचे है।

बून्दी पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बताया कि 23 दिसम्बर 2021 को बसोली थाना क्षेत्र के अन्तर्गत घने जंगलो में एक नग्न नाबालिक बालिका की लाश मिली थी। इस घटना की गम्भीरता को देखते हुऐ स्वयं पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। घटना के वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करने के लिए कोटा से विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञो एवं डॉग स्कॉड को घटना स्थल पर बुलाया गया। इस पर समस्त पुलिस जाप्ते के द्वारा आस पास के घने जंगलो में अज्ञात अपराधियों को पकडने एवं अपराधियों के द्वारा छोडे गये साक्ष्यो को एकत्रित करने के लिए सघन तलाशी ली गई। पूरे जंगल को सील कर 10 थानाधिकारी एवं करीब 200 पुलिस जवानो के एंव डॉग स्कॉड के साथ मिलकर पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस के कठिन परिश्रम के फलस्वरूप मात्र 12 घण्टे मे अपराधियो को दबोचा जा सका। तीनों अपराधियों ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार किया।
अनुसंधान में लगी पुलिस टीम द्वारा एवं स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा कडी से कडी जोडते हुऐ साक्ष्यो को एकत्रित किया व अपराधियों को न्यायालय के समक्ष उनके अंजाम तक पहुंचाने हेतु 3 कार्य दिवस में न्यायालय पोक्सो नम्बर 2 बून्दी में चालान प्रस्तुत किया। राज्य सरकार सरकार ने संवेदन शीलता दिखाते हुऐ एक लम्बी चौडी प्रक्रिया को मात्र 24 घण्टे में पूरी कर प्रकरण में प्रभावी पैरवी के लिए महावीर सिंह किशनावत एडवोकेट राजस्थान हाईकोर्ट को स्पेशल पीपी नियुक्त किया गया। बून्दी पुलिस ने जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिये प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में चयनित कर वृत्ताधिकारी वृत बून्दी हेमन्त कुमार को नियुक्त किया गया।


पोक्सो कोर्ट में स्पेशल पीपी ने बहस मे बताया कि जब नाबालिग पिडिता मृतका मुल्जिम सुल्तान 27 से छुडा कर अपने रिश्ते में लगने वाले नाना छोटुलाल 62 ( अभियुक्त ) की तरफ मदद के लिऐ दौडी तो अभियुक्त छोटुलाल ने भी पीडिता के साथ बलात्कार किया। मृतका के शरीर पर 19 चोटे मारपीट , नाखुनों से नोचने एवं दांतो से काटने के निशान इस बात की कहानी कहते है, कि हैवानों ने अपनी हैवानियत किस कदर बरपाई होगी। तीनो मुल्जिमानो ने पीडिता मृतका के साथ हत्या से पूर्व व हत्या के बाद भी मृतका की डेड बॉडी से रेप किया जो कि दुर्लभतम से दुर्लभतम की श्रेणी मे आता है। दोनो अभियुक्तगण सुल्तान व  छोटुलाल के लिऐ समाज हित मे मृत्यु दण्ड की मांग की गई। न्यायालय ने मात्र 11 कार्य दिवस में ही दोनों अभियुक्तगणों को मृत्युदण्ड की सजा सुनाई।

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