निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू
एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे
निजी स्कूलों में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के तहत प्रवेश प्रक्रिया दो मई से शुरू होगी। आरटीई के तहत 15 मई तक अभिभावक अपने बच्चों के एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
जयपुर। निजी स्कूलों में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के तहत प्रवेश प्रक्रिया दो मई से शुरू हो गई है। आरटीई के तहत 15 मई तक अभिभावक अपने बच्चों के एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 17 मई को आवेदनों की लॉटरी निकालेगी। इस पूरी लॉटरी प्रक्रिया में प्रदेश में लगभग 25 हजार स्कूलों में 1.25 लाख से ज्यादा सीटों पर गरीब बच्चों को नि:शुल्क एडमिशन दिया जाएगा। पिछले साल भी करीब 2.83 लाख बच्चों ने एडमिशन के लिए आवेदन किया था। ऐसे में इस बार यह आंकड़ा बढ़कर तीन लाख को पार कर सकता है।
25 फीसदी सीटों पर मिलता है नि:शुक एडमिशन
प्राइवेट स्कूलों को अपने एंट्री लेवल की कक्षा में कुल संख्या में से 25 फीसदी सीटों पर नि:शुल्क प्रवेश दिया जाता है। बाकी 75 प्रतिशत सीटों पर वे फीस लेकर प्रवेश दे सकते हैं। 25 फीसदी सीटों पर फ्री प्रवेश का भुगतान राज्य सरकार देती है। बच्चा जिस वार्ड या गांव का है। उसे अपने क्षेत्र के निजी स्कूल में पहले प्राथमिकता दी जाती है। सीट खाली होने पर दूसरे वार्ड के बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा।
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