धोखाधड़ी से हड़पे साढ़े सत्रह लाख रुपए व भारी वाहन
नयापुरा पुलिस को मामला दर्ज कर जांच के आदेश
शहर की एक अदालत ने बुधवार को धोखाधड़ी से साढ़े 17 लाख रुपए व भारी वाहनों को हड़पने के मामले में सुनवाई करते हुए नयापुरा पुलिस को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए हैं।
कोटा । शहर की एक अदालत ने बुधवार को धोखाधड़ी से साढ़े 17 लाख रुपए व भारी वाहनों को हड़पने के मामले में सुनवाई करते हुए नयापुरा पुलिस को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए हैं।
इस मामले में परिवादी शुभाशीष जितेंद्र नाथ सान्याल (51) निवासी 113-बी विद्या सागर सरनी कुमारपुर आसनसोल पश्चिम बंगाल हाल निवासी रामेश्वर गुप्ता बग्गी खाना सिविल लाइन नयापुरा कोटा ने अपने एडवोकेट फूलचंद कहार के जरिए इरशाद अहमद अधिकृत प्रतिनिधि केएनजी कारपोरेशन, राकेश कुमार निवासी झांसी उत्तर प्रदेश हाल निवासी सैनिक विहार देवरी रोड आगरा एवं मुकेश के विरुद्ध न्यायालय में धारा 156 (3) में परिवाद दिया था। जिसमें बताया कि परिवादी की अग्रवाल पेट्रोलपंप के सामने न्यू बर्नपुर फैब्रिकेटर्स बर्नपुर आसनसोल पश्चिम बंगाल के नाम से कंपनी है जिसका परिवादी मैनेजिंग पार्टनर है। 16 दिसंबर 2021 को परिवादी की कंपनी को नवनेरा बैराज कोटा डेम प्रोजेक्ट का वर्क आॅर्डर मिला था। जिसके कारण परिवादी ने अपना कोटा में स्थाई आॅफिस मित्र रामेश्वर गुप्ता के मकान बग्गी खाना सिविल लाइन नयापुरा में खोला था।
परिवादी द्वारा वर्क आॅर्डर के कार्य के लिए क्रेन व ट्रोले जैसे भारी वाहनों को भी उपयोग में लिया जाता है। परिवादी ने उक्त व्यवसाय के साथ-साथ अन्य कार्य जैसे किसी की डिमांड पर टावर क्रेन जैसे भारी वाहन उपलब्ध कराने का भी कार्य लंबे समय से करता रहा है। 4 जनवरी 2022 को केएनजी कारपोरेशन मुंबई द्वारा पुल्लर हाइड्रोलिक एक्सल्स फोर बाई फोर एवं 17 मीटर टेलीस्कोपिक फ्रेम भारी वाहन की जरिए मेल से परिवादी के कोटा आॅफिस में डिमांड की गई। इस पर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय झांसी निवासी राकेश कुमार ने परिवादी को अवगत कराया कि केएनजी कॉरपोरेशन इरशाद अहमद की कंपनी है, जिसकी फेयर डिलिंग है, उक्त प्राप्त ई.मेल में राकेश कुमार के विश्वास में आकर परिवादी के मित्र पवन जैन के भारी वाहन ,जो कि परिवादी के कार्यालय के आस पास ही खड़े थे उनको केएनजी कॉरपोरेशन कंपनी की डिमांड पर व राकेश कुमार की अनुशंसा पर 6 लाख 50 हजार प्रति माह एडवांस किराए पर व भेजने का कार्य खर्चा 2 लाख 25 हजार रुपए तथा आने का खर्चा 2 लाख 25 हजार की शर्तों के मुताबिक तय किया गया और दस्तावेज तैयार किए गए। इसके बाद वाहन 8 जनवरी 2022 को बिहार पहुंच गए उक्त वाहनों को मुकेश झा ने बिहार में रिसीव किया जिसका वाहनों का जाने का खर्चा केएनजी के इरशाद अहमद ने परिवादी को 11 जनवरी 2022 को अदा किया। उसके बाद केएनजी कॉरपोरेशन ने वाहनों का उपयोग करने पर 9 जनवरी 2022 से 8 फरवरी 2022 तक का एक माह के कुल किराए में से 20 जनवरी 2022 को 3 लाख 25 हजार रुपए केएनजी कॉरपोरेशन के अधिकृत इरशाद अहमद द्वारा परिवादी को अदा किए। 14 फरवरी 2022 को 7 लाख 25 हजार परिवादी को अंतिम बार अदा किया।
इस प्रकार परिवादी को अभियुक्त ने वाहन भेजने के खर्च बतौर के अलावा वाहनों की रेंट के पेटे केवल 11 लाख रुपए ही अदा किए गए, जबकि परिवादी के वाहनों का 9 जनवरी 2022 से 8 मई 2022 तक 4 माह का कुन 26 लाख रुपए किराया बनता है। 8 मई 2022 तक की एडवांस राशि में से परिवादी को 17 लाख 25 हजार मय वाहनों के आने का भाड़ा सहित आज तक शेष बाकी है। अभियुक्त इरशाद अहमद ने परिवादी द्वारा भेजे गए करोड़ों रुपए की कीमत के वाहनों को अभियुक्त मुकेश झा को बिना परिवादी की अनुमति के सुपुर्द कर दिए। परिवादी ने आरोप लगाया है कि वाहनों चालक को भी डरा धमका कर वाहनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तीनों ने आपस में मिलकर षड्यंत्र रच कर परिवादी को जाल में फंसाया है। अभियुक्त गणों को फोन करने पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है ना ही किसी वाहनों के बारे में कोई जानकारी मिल रही है। परिवादी को षड्यंत्र रच कर धोखाधड़ी किए जाने से अत्यधिक व्यवसायिक आर्थिक हानि होने के कारण परिवादी काफी मानसिक तनाव में है। इस मामले में पेश परिवाद पर न्यायालय ने नयापुरा थाने पर प्रकरण दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।
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