दुष्कर्म के दोषी को 14 साल की कठोर सजा
14 हजार रुपए का अर्थ दंड
तीन साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पोक्सों क्रम संख्या-4 अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
कोटा। तीन साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पोक्सों क्रम संख्या-4 अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 14 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेन्द्र कुमार चौधरी ने बताया कि 24 दिसंबर 2019 को दीगोद पुलिस थाने में पीड़िता ने रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया कि वह 23 दिसंबर 2019 को दिन में एक बजे घर पर ही थे। तभी उनकी 16 वर्षीय पुत्री बिना बताए घर से चली गई। उसे काफी तलाश किया गया। पीड़ित ने आरोपी बबलू उर्फ राजेन्द्र पुत्र मांगीलाल निवासी बरखंडी जिला गुना मप्र पर शक जताया था। पुलिस ने मामले में अपहरण सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान बालिका को दस्तयाब किया गया। पीड़िता बालिका के बयानों तथा मेडिकल के आधार पर आरोपी बबलू उर्फ राजेन्द्र के खिलाफ दुष्कर्म की धारा ओर जोड़ दी और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए अदालत में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान कराए गए। न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए 14 साल के कठोर कैद की सजा सुनाते हुए 14 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
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