साक्ष्यों के आधार पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं होती : पुलिस

कट मारने के दौरान पीड़िता को टक्कर लग गई

साक्ष्यों के आधार पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं होती : पुलिस

मूक बधिर बालिका प्रकरण में पुलिस ने खुलासे का दावा किया है। रविवार शाम पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि समस्त तकनीकी अनुसंधान, एफएसएल, मेडिकल रिपोर्टों एवं मौखिक व अन्य एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं होती है।

अलवर। मूक बधिर बालिका प्रकरण में पुलिस ने खुलासे का दावा किया है। रविवार शाम पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि समस्त तकनीकी अनुसंधान, एफएसएल, मेडिकल रिपोर्टों एवं मौखिक व अन्य एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं होती है। पुलिस के अनुसार तिजारा पुलिया पर ड्राइवर द्वारा बस को अचानक ब्रेक लगाकर रोकने से बस के पीछे आ रहे बाइक सवार के एकदम से बस की बांयी तरफ कट मारने के दौरान पीड़िता को टक्कर लग गई। मामले में बस चालक भूपेन्द्र सिंह पुत्र विजय सिंह राजपूत निवासी कशोदा थाना नगर जिला भरतपुर हाल ठाकर वाला कुआ सोमवंशी कॉलोनी थाना एनईबी अलवर एवं बाइक चालक युनुस खान द्वारा अपराध प्रमाणित पाया गया है। हालांकि पुलिस का यह खुलासा आम जनता के गले से नीचे नहीं उतर रहा है।

जांच पर उठ रहे शुरू से ही सवाल
इस मामले में पुलिस जांच को लेकर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं। मामले को पूरी तरह दुर्घटना का रूप देकर पुलिस की ओर से दबाए जाने का प्रयास बताया जा रहा है।

क्या था मामला
अलवर शहर की तिजारा फाटक पुलिया पर 11 जनवरी की रात को एक 15 वर्षीय मूक-बधिर बालिका लहूलुहान हालत में सड़क किनारे पड़ी मिली थी जिसके प्राइवेट पार्ट से खून भी बह रहा था। पीड़िता को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान चिकित्सकों एवं पुलिस अधिकारियों ने बालिका के साथ गैंगरेप की आशंका जताते हुए इसमें दो या दो से अधिक लोगों के शामिल होने की बात कही थी। इसके बाद पीड़िता को जयपुर रैफर कर दिया गया। जहां चिकित्सकों ने कई घंटों तक ऑपरेशन कर उसकी सर्जरी की। 72 घंटे बाद पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने अपने पूर्व में दिए गए बयान से यू टर्न लेते हुए जयपुर से आई मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए दुष्कर्म से साफ इनकार करते हुए हादसे की बात कही थी।

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