प्रदेश के बाहर दी गई सेवा की अवधि को शामिल कर लाभ देने के आदेश
जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश शशि प्रभा व अन्य की याचिका पर दिए
राजस्थान हाइकोर्ट ने सहायक प्रोफेसर के पद पर करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत वरिष्ठता और चयनित वेतनमान से जुड़े मामले में कहा है कि प्रदेश से बाहर दी गई सेवा अवधि को भी इसमें शामिल कर लाभ दिया जाए।
जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने सहायक प्रोफेसर के पद पर करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत वरिष्ठता और चयनित वेतनमान से जुड़े मामले में कहा है कि प्रदेश से बाहर दी गई सेवा अवधि को भी इसमें शामिल कर लाभ दिया जाए। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश शशि प्रभा व अन्य की याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने पूर्व में प्रदेश के बाहर अपनी सेवाएं दी थी। वहीं अब वे प्रदेश में कॉलेज शिक्षा में बतौर सहायक प्रोफेसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
उन्हें करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत वरिष्ठता और चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाना है, लेकिन उनकी प्रदेश से बाहर की सेवा अवधि को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रदेश से बाहर दी गई सेवा की अवधि को शामिल कर लाभ देने के आदेश दिए हैं।
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