रद्द नहीं होगी नीट की परीक्षा : सुप्रीम कोर्ट
एमबीबीएस और इसके समकक्ष विभिन्न चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए 12 सितंबर को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा रद्द नहीं होगी।
नई दिल्ली। एमबीबीएस और इसके समकक्ष विभिन्न चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित नीट-यूजी परीक्षा रद्द नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाली रिट याचिका को महत्वहीन बताते हुए इसे खारिज कर दिया गया। शीर्ष अदालत ने कहा कि परीक्षा में कदाचार से संबंधित केवल पांच प्राथमिकी दर्ज किए जाने के कारण हम उस परीक्षा को रद्द करने का आदेश नहीं दे सकते, जिसमें करीब साढे सात लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। अदालत ने सुनवाई के शुरुआत में इस याचिका को गैर आवश्यक करार देते हुए हुए पांच लाख रुपए जुर्माना करने का संकेत दिया था।
याचिका में कहा गया था कि आयोजित नीट की परीक्षा में धांधली की गई थी और इस मामले में पांच प्राथमिकियां दर्ज की गई है। इस मामले की जांच की जा रही है। याचिका में शीर्ष अदालत से गुहार लगाई गई थी की परीक्षा फिर से आयोजित की जाए, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
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