दिल्ली HC का केंद्र-दिल्ली सरकार को नोटिस, 10वीं-12वीं के स्टूडेंट को वैक्सीन लगाने के बारे में मांगी जानकारी
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केन्द्र और दिल्ली सरकार को कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को कोरोना वैक्सीन लगाने के बारे में जानकारी देने को कहा। वर्ष 2020-21 सत्र की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को कोरोना वैक्सीन लगाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह बात कही।
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केन्द्र और दिल्ली सरकार को कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को कोरोना वैक्सीन लगाने के बारे में जानकारी देने को कहा। वर्ष 2020-21 सत्र की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को कोरोना वैक्सीन लगाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह बात कही। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने वकील ज्योति अग्रवाल, संजीवनी अग्रवाल और प्रदीप शेखावत की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।
याचिका में कहा गया है कि नई रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन युवाओं को अधिक प्रभावित कर रहा है। इसमें कहा गया कि यदि परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं ली जा सकती तो जो विद्यार्थी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, उन्हें वैक्सीन लगाए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या कोरोना वैक्सीन 18 वर्ष से कम आयु वालों को भी लगाई जा सकती है। केन्द्र और दिल्ली सरकार के वकीलों ने कहा कि 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं।
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