बिहार में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए 15 मई तक लॉकडाउन, जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी
बिहार में कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए नीतीश सरकार ने 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा कि कैबिनेट के प्रस्ताव पर हमने आज लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है और लॉकडाउन की विस्तृत गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया गया है।
पटना। बिहार में कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए नीतीश सरकार ने 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा कि कैबिनेट के प्रस्ताव पर हमने आज लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है और लॉकडाउन की विस्तृत गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया गया है। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा कि कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके विस्तृत मार्गनिर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने हेतू निदेश दिया गया है।
बैठक के बाद राज्य के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक एस.के. सिंघल, अपर मुख्य गृह सचिव चैतन्य प्रसाद, स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के कई राज्यों सहित बिहार में भी मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंध समूह की बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि राज्य में संक्रमण की दर पिछले एक हफ्ते से लगातार 10 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। इस स्थिति में 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया जा रहा है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
शरण ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार के सभी कार्यालय (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) बंद रहेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, बिजली, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से सम्बन्धित कार्यालय यथावत काम करेंगे। न्यायिक प्रशासन के बारे में हाईकोर्ट द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा। मुख्य सचिव ने कहा कि 15 मई तक दुकानें, वाणिज्यिक और अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स एवं कुरियर सेवा से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि और उससे जुड़े कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां, पैट्रोल पंप, एलपीजी पैट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी, मांस, मछली, दूध, जन वितरण प्रणाली की दुकानें प्रातः 7 से 11 तक, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। अन्य प्रतिष्ठान वर्क फ्रॉम होम के आधार पर कार्य कर सकते हैं।
शरण ने बताया कि अस्पताल और अन्य सम्बन्धित प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण और वितरण की इकाईयां, सरकारी और निजी, दवा की दकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से सम्बन्धित प्रतिष्ठान यथावत काम करेंगे। इसके साथ ही विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित की जा सकते हैं लेकिन इसमें डीजे और बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा रहेगी। मुख्य सचिव ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा ।सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा लेकिन अपवाद के तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। सिर्फ रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमानित सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी।
इसके साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में लगे वाहन और स्वास्थ्य से सम्बन्धित जरूरतों के लिए इस्तेमाल होने वाले निजी वाहन, अनुमान्य कार्यों से सम्बन्धित कार्यालयों में सरकारी वाहन, वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन ने किसी विशेष काम के चलते ई-पास दिया हो और सभी प्रकार के माल वाहक वाहन, वैसे निजी वाहन जिन्हें जिनमें हवाई जहाज, ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो, कर्तव्य पर जाने के लिए सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमानित सेवाओं के निजी वाहन, अंतरराज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन यथावत चलेंगे। शरण ने बताया कि सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में विद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। वहीं रेस्टोरेंटे एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी उनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः 9 से रात्रि 9 तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं। सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंधित होंगे ।
इसी तरह सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वह अपने जिला में चिह्नित स्थानों पर सामुदायिक किचन स्थापित करें। रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य की इजाजत रहेगी। उन्होंने कहा कि सभी राशन कार्ड धारकों को मई में राशन की प्राप्ति के लिए किसी राशि का भुगतान नहीं करना होगा। उक्त राशि राज्य सरकार वहन करेगी। शरण ने कहा कि सभी जिलाधिकारी इस आदेश के अनुपालन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा निर्गत करेंगे। आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, 60 एवं भारतीय दंड विधान की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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