कोलकाता हाईकोर्ट ने नरसंहार की जांच सीबीआई से कराने के दिए निर्देश

इस नरंहार में 8 लोगों को जला दिया गया था

कोलकाता हाईकोर्ट ने नरसंहार की जांच सीबीआई से कराने के दिए निर्देश

हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगटुई गांव में हुए नरसंहार मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने के निर्देश दिए।

कोलकाता। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगटुई गांव में हुए नरसंहार मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने के निर्देश दिए। इसी सप्ताह हुए इस नरंहार में 8 लोगों को जला दिया गया था। कोर्ट ने सीबीआई को इस हादसे की जांच कर रही प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच स्वयं के पस लेने के निर्देश दिये।

इस पहले ममता बनर्जी सरकार ने न्यायालय से मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को नहीं देने का अनुरोध किया था, लेकिन न्यायालय ने राज्य सरकार के इस अनुरोध को अस्वीकार करते हुए जांच सीबीआई को देने के आदेश दिये। न्यायालय ने एसआईटी को अभी तक की जांच से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज सीबीआई को देने और सीबीआई को प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये है।

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