चुनाव आयुक्त नियुक्ति की सुनवाई से हटे संजीव खन्ना 

ईसी की नियुक्ति तीन सदस्यीय पैनल की तरफ से की जाएगी

चुनाव आयुक्त नियुक्ति की सुनवाई से हटे संजीव खन्ना 

सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति तीन सदस्यीय पैनल की तरफ से की जाएगी। 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मुख्य चुनाव आयुक्त  और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन किया जाएगा। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति तीन सदस्यीय पैनल की तरफ से की जाएगी। 

इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। इसमें सीजेआई संजीव खन्ना भी शामिल थे, तब वे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। हालांकि 2023 में सरकार ने एक नया विधेयक पारित किया, जिसमें चीफ जस्टिस को पैनल से हटा दिया गया और उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया। इसे प्रधानमंत्री चुनेंगे। केंद्र सरकार के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने याचिका दायर की है। 

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