किसान हित में सरकार का फैसला, कर्जमाफी का लाभ लेने वाले अवधिपार ऋणी किसानों को मिलेगा फसली ऋण
प्रदेश में वर्ष 2018 एवं 2019 में ऋण माफी का लाभ लेने वाले अवधिपार ऋणी किसानों को भी फसली ऋण का लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले से करीब साढ़े सात लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इन किसानों को डिफॉल्टर की श्रेणी में मानते हुए फसली ऋण नहीं दिया जा रहा था।
जयपुर। प्रदेश में वर्ष 2018 एवं 2019 में ऋण माफी का लाभ लेने वाले अवधिपार ऋणी किसानों को भी फसली ऋण का लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले से करीब साढ़े सात लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इन किसानों को डिफॉल्टर की श्रेणी में मानते हुए फसली ऋण नहीं दिया जा रहा था। सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बताया कि वर्ष 2018 एवं 2019 में हुई ऋण माफी में ऐसे किसान जिनका 5 हजार से अधिक राशि का अवधिपार फसली ऋण बकाया था तथा वर्तमान में कोई ऋण बकाया नहीं था, उसको फसली ऋण वितरित नहीं किया जा रहा था, जिससे ऐसे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
राज्य सरकार ने खरीफ-2021 फसली चक्र से अल्पकालीन साख सुविधा से जोड़ते हुए फसली ऋण मुहैया कराने का निर्णय किया है। ऐसे किसानों को 25 हजार या उसकी साख सीमा जो भी कम हो के आधार पर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से फसली ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैंकों की तरलता के आधार पर आगामी फसली चक्रों में फसली ऋण राशि में वृद्धि की जाएगी। ऐसे किसानों को अल्पकालीन साख सुरक्षा के अन्तर्गत लाने के लिए अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। आंजना ने बताया कि प्रदेश के सभी किसानों को सहकारी फसली ऋण की सुविधा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है।
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