रिटायरमेंट से पहले देना होगा शपथ पत्र आयोग का नहीं कोई जुर्माना बकाया

रिटायरमेंट से पहले देना होगा शपथ पत्र आयोग का नहीं कोई जुर्माना बकाया

15 नवंबर तक वेतन या पेंशन से कटौती कर जुर्माना राशि वसूलने के निर्देश

जयपुर। विभिन्न विभागों के राज्य सूचना अधिकारियों पर सूचना आयोग से लगाई गई जुर्माना राशि वसूली नहीं होने के बाद अब राज्य सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। अर्थात अब रिटायरमेंट से पहले अधिकारी व कर्मचारी को एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें बताना होगा कि सूचना आयोग का जुर्माना बकाया नहीं है। साथ ही 15 नवंबर तक सभी विभागों को वेतन व पेंशन से बकाया  जुर्माना राशि वसूलने के निर्देश दिए है।


दैनिक नवज्योति ने नौ अक्टूबर के अंक में  ‘11 साल से 1723 अफसरों से नहीं हो सकी 2.15 करोड़ की वसूली’ शीर्षक से खबर प्रकाशित करते हुए इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। अब मुख्य सचिव निरंजन आर्य की ओर से इस संबंध में सभी विभागों के एचओडी व उनके अधीनस्थ पोस्टेड सभी अधिकारियों को परिपत्र जारी कर निर्देश प्रदान किए गए है। इसमें तय किया गया है कि सरकार के विभिन्न विभागों से रिटायरर होने वाले कर्मचारियों को अब पेंशन लाभ पाने से पहले यह शपथ पत्र देना होगा कि उस पर सूचना आयोग की ओर से लगाए गए किसी जुर्माने का भुगतान बकाया नहीं है। सभी विभागों और निगम-बोर्डों को बकाया जुर्माना राशि दो करोड़ 15 लाख का 15 नवंबर तक आयोग में जमा कराना होगा।

मृतक कार्मिकों के बकाया की रिपोर्ट मांगी
सरकार ने सभी विभागों से उन मृतक कार्मिकों की भी सूची मांगी है, जिन पर जुर्माना लगाया गया था, लेकिन वे जमा नहीं करा पाए। सभी विभाग एक सप्ताह में इसकी जानकारी देंगे, तब सरकार इस राशि को लेकर निर्णय लेगी। अर्थात इसे माफ भी कर सकती है।

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