सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी FIR नहीं की अपलोड, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व एसीबी डीजी से मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी एफआईआर को अपलोड नहीं करने पर राज्य सरकार व एसीबी के डीजी को नोटिस जारी कर 26 अगस्त तक जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस सतीश कुमार शर्मा ने यह निर्देश गोपाल सिंह सोलंकी की याचिका पर दिया।
जयपुर। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी एफआईआर को अपलोड नहीं करने पर राज्य सरकार व एसीबी के डीजी को नोटिस जारी कर 26 अगस्त तक जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस सतीश कुमार शर्मा ने यह निर्देश गोपाल सिंह सोलंकी की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि प्रार्थी ने 24 दिसंबर 2018 को एसीबी के सेंट्रल पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी व आपराधिक षड्यंत्र सहित अन्य सेक्शन में एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने ना तो उसे अभी तक एफआईआर की कॉपी दी और न ही उसे पब्लिक डोमेन पर अपलोड किया है। जबकि राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन की यह ड्यूटी है कि वह सभी दर्ज होने वाली एफआईआर को अपलोड करें।
एफआईआर को अपलोड नहीं करना सीआरपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व एसीबी को जवाब देने के लिए कहा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों की पुलिस को एफआईआर अपलोड करने का निर्देश दे रखा है।
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