50 साल बाद बदले शिक्षा विभाग के नियम, राजस्थान शैक्षिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम को कैबिनेट की मंजूरी

50 साल बाद बदले शिक्षा विभाग के नियम, राजस्थान शैक्षिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम को कैबिनेट की मंजूरी

पिछले कई सालों से प्रक्रियाधीन शिक्षा सेवा नियमों को बुधवार को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत कर दिया गया है। इस स्वीकृति के साथ ही शिक्षा विभाग के नियम 50 साल बदल गए हैं। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 और राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 को पुनर्लेखन कर राजस्थान शैक्षिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 बनाए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत कर दिया गया।

जयपुर। पिछले कई सालों से प्रक्रियाधीन शिक्षा सेवा नियमों को बुधवार को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत कर दिया गया है। इस स्वीकृति के साथ ही शिक्षा विभाग के नियम 50 साल बदल गए हैं। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 और राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 को पुनर्लेखन कर राजस्थान शैक्षिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 बनाए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत कर दिया गया। इससे 4 लाख शिक्षा कार्मिक लाभान्वित होंगे। शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि नए सेवा नियमों से कई संवर्ग में रुकी हुई पदोन्नतियां हो सकेंगी। वहीं शिक्षा विभाग को उच्च पदों पर अधिकारी उपलब्ध होंगे।

ये होंगे बदलाव
-शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर प्रिंसिपल से सीधी पदोन्नति होगी।
-व्याख्याताओं और प्रधानाध्यापक का पदोन्नति अनुपात 80:20 होगा।
-अतिरिक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए संयुक्त निदेशक के एक साल के अनुभव के साथ कुल चार साल के अनुभव का प्रावधान।
-संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्न्ति के लिए उपनिदेशक के एक साल के अनुभव के साथ कुल चार के साल अनुभव।
-सेकेंडरी स्कूल में अब प्रधानाध्यापक की जगह होगा वाइस प्रिंसिपल।
-सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी वाइस प्रिंसिपल का पद किया स्वीकृत।
-जिस विषय से स्नातक की है उसी विषय से पीजी करने पर ही बन सकेंगे व्याख्याता।
-प्रधानाध्यापक पद की योग्यता को भी स्नातक से अधिस्नातक किया गया।
-पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड प्रथम का पद को एनकैडर किया गया।
-व्याख्याता शारीरिक शिक्षा के पद को एनकैडर किया गया।
-पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड सैकेंड के पदों पर सीधी भर्ती और पदोन्नति पर लगी रोक हटाई।
-6 डी से तृतीय श्रेणी अध्यापकों के सेटअप में बदलाव के लिए तीन साल की सेवा की शर्त का विलोपन
-शारीरिक शिक्षक ग्रेड थर्ड, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड सेकेंड और तृतीय की योग्यता एनसीटीई के अनुसार संशोधित की गई।
-प्रतियोगी परीक्षाओं से चयन के लिए न्यूनतम 40 फीसदी अंक उत्तीर्ण जरूरी, लेकिन नियमानुसार छूट का प्रावधान।

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