रीट भर्ती पेपर लीक मामले में राज्य सरकार और बोर्ड से मांगा जवाब
राजस्थान हाइकोर्ट ने रीट भर्ती-2021 में हुए कथित पेपर लीक मामले को प्रमुख शिक्षा सचिव, डीजीपी, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित एसओजी से 27 अक्टूबर तक जवाब मांगा है।
जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने रीट भर्ती-2021 में हुए कथित पेपर लीक मामले को प्रमुख शिक्षा सचिव, डीजीपी, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित एसओजी से 27 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश मधु कुमारी नागर व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया की रीट परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही अनाधिकृत लोगों के पास पेपर और आंसर की आ गई थी। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक तरफ पेपर लीक और नकल कराने को लेकर एफआईआर दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार और निलंबित भी किया है, लेकिन दूसरी ओर इसे पेपर लीक नहीं मान रही है। याचिका में कहा गया की पेपर लीक को लेकर सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी और जयपुर के सिंधी कैम्प थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। जिसमें पुलिसकर्मियों सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। ऐसे में पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। इसलिए मामले की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र जांच एजेन्सी से कराई जाए और जांच लंबित रहने तक परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया जाए। इसके अलावा जांच में पेपर लीक होना पाया जाता है तो परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
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