चोरी के दो आरोपियों को ढाई-ढाई साल की जेल
दो-दो हजार का जुर्माना भी लगाया
शहर की निचली अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए ढाई-ढाई साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर दो-दो हजार का जुर्माना भी लगाया है।
कोटा। चोरी के एक मामले में शहर की निचली अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए ढाई-ढाई साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर दो-दो हजार का जुर्माना भी लगाया है। फरियादी ने आरोपियों लकी उर्फ लोकेंद्र सिंह निवासी दादावाड़ी और मनोज मीणा के खिलाफ पुलिस थाना किशोरपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लोक अभियोजन अधिकारी रेखा खींची के मुताबिक फरियादी जितेंद्र ने 10 नवंबर 2021 को दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि 5 नवंबर 2021 को वह परिवार सहित हरिद्वार गया था। वहां से वापस आकर जब घर आया तो कमरों में सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी का ताला खुला हुआ था। अलमारी से 50,000 रुपये नगद, सोने की अंगूठी, चांदी के जेवरात, करीब 70,000 रुपये, घरेलू बर्तन और तीन मोबाइल गायब थे। पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर जांच के दौरान दोनों आरोपियों को चिन्हित करते हुए गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। ट्रायल के दौरान आठ गवाहों के बयान कराए गए।
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