ऑनर किलिंग मामले में आरोपी पिता को सजा-ए-मौत, 10 को उम्रकैद

चाचा और मामा को भी सुनाई सजा, तीन आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी

ऑनर किलिंग मामले में आरोपी पिता को सजा-ए-मौत, 10 को उम्रकैद

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1 ने शनिवार को ऑनर किलिंग मामले में सहयोगियों के साथ बेटी और उसके प्रेमी की हत्या करने के मामले में पिता को मृत्युदण्ड की सजा सुनाई है

सीकर। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1 ने शनिवार को ऑनर किलिंग मामले में सहयोगियों के साथ बेटी और उसके प्रेमी की हत्या करने के मामले में पिता को मृत्युदण्ड की सजा सुनाई है, वहीं चाचा और मामा समेत दस अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा से दण्डित किया है। जानकारी के अनुसार सीकर जिले के आलोदा गांव निवासी प्रेम (19) का करड़ निवासी गणपतलाल (38) से अफेयर था। 20 अक्टूबर, 2019 की रात युवती प्रेमी से बात कर रही थी। पिता रामगोपाल को अफेयर का पता लगने के बाद उसने रिश्तेदारों और सहयोगियों के साथ मिलकर बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर शवों को जीणमाता इलाके की पहाड़ियों में फेंक दिया। जांच के बाद युवती के पिता रामगोपाल को गिरफ्तार किया गया था।

यह था मामला
मामला  20 अक्टूबर, 2019 की रात का है। प्रेम का गणपतलाल से प्रेम प्रसंग था। रात को युवती अपने प्रेमी से बात कर रही थी। पिता रामगोपाल को इस बात की भनक लग गई थी कि उसकी बेटी का किसी युवक के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा है। अगले दिन 21 अक्टूबर की रात रामगोपाल ने बेटी को बुरी तरह पीटा। इसके बाद उससे गणपत को बुलाने को कहा। गणपतलाल बाइक लेकर जैसे ही पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तभी रामगोपाल के कहने पर अन्य परिजनों ने उसका किडनैप कर लिया, इसके बाद घर ले जाकर दोनों के साथ बेरहमी से मारपीट की। मारपीट के दौरान दोनों की मौत हो गई। इसके बाद शवों को रामगोपाल ने गाड़ी में डालकर जीणमाता-मांडोली की पहाड़ियों में सुनसान इलाके में फेंक दिया। इसके बाद रामगोपाल ने खाटूश्यामजी थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वहीं 23 अक्टूबर को युवक गणपत के भाई बलदेव ने उसके अपहरण की रिपोर्ट रानौली थाने में दर्ज करवाई थी। इसके बाद हत्या के मामले का खुलासा हुआ। 

इनको उम्रकैद की सजा सुनाई
मामले में चाचा महादेव, मामा परसराम चोपड़ा, चचेरा भाई महेंद्र चौधरी उर्फ महेंद्र मील, नंदलाल नंदकार, बीरबल, सोहनलाल, मदनलाल चांदीवाल, संदीप गुर्जर, बाबूलाल उर्फ हरनेक सिंह, परसराम और राजेश चौधरी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई, वहीं महेंद्र चोपड़ा, महेंद्र गुर्जर और छोटूराम उर्फ छोटू को बरी कर दिया है।

अभियोजन पक्ष ने 69 गवाह और 270 आर्टिकल पेश किए 
अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 69 गवाह और 270 आर्टिकल पेश किए गए। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज कोर्ट की ओर से ट्रायल के दौरान देखे गए, जिनमें दोनों के साथ आरोपी मारपीट करते नजर आ रहे थे।

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