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सरकार का फरमान, चयन ग्रेड केवल नियमित नियुक्ति के बाद की गई सेवा पर लागू होगा

सरकार का फरमान, चयन ग्रेड केवल नियमित नियुक्ति के बाद की गई सेवा पर लागू होगा वित्त विभाग ने 25 जनवरी 1992 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें वर्ग-IV, मंत्रालयिक और अधीनस्थ सेवाओं तथा पृथक पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए चयन ग्रेड निर्धारित किया गया था
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