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                <title>bungalow - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>उर्वशी रौतेला ने 190 करोड़ में खरीदा बंगला</title>
                                    <description><![CDATA[मुंबई के मध्य में स्थित, यह आलिशान बंगला चार माले का है, जहां उर्वशी के लिए सभी तरीके की सुविधाएं मौजूद है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/movie-fun/urvashi-rautela-bought-bungalow-for-190-crores/article-47394"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-06/urwashi.jpg" alt=""></a><br /><p>मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने मुंबई में 190 करोड़ में बंगला खरीदा है। उर्वशी रौतेला अपने नए घर को लेकर चर्चा में है। वह अब मुंबई में दिवंगत फिल्म निर्माता यश चोपड़ा के घर के बगल में स्थित एक शानदार बंगले में रहने लगी हैं, जिसकी कीमत 190 करोड़ रूपये है।</p>
<p>मुंबई के मध्य में स्थित, यह आलिशान बंगला चार माले का है, जहां उर्वशी के लिए सभी तरीके की सुविधाएं मौजूद है। बंगले का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है और क्लासी है, जबकि बंगले का इंटीरियर भाग आधुनिक तस्वीरो और कलाकीर्तियो से सजा हुआ है। चार मंजिल के इस भव्य बंगले में, बंगले में एक भव्य गार्डन, जिम और भिन्न सुविधाएँ मौजूद है। उर्वशी ने अपने घर से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>मूवी-मस्ती</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 01 Jun 2023 11:41:00 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>राहुल को खाली करना होगा बंगला</title>
                                    <description><![CDATA[राहुल गांधी लुटियंस दिल्ली में 12, तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रहते हैं, यह बंगला साल 2004 से ही राहुल गांधी के नाम पर आवंटित है, यह बंगला उन्हें पहली बार तब मिला था जब वो अमेठी से पहली बार सांसद बने थे।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/rahul-will-have-to-vacate-the-bungalow/article-40992"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-03/site-photo-size-(3)9.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। लोकसभा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकारी बंगला छोड़ने का नोटिस दिया है। संसद सदस्यता जाने के बाद लोकसभा की हाउस कमेटी ने ये नोटिस जारी किया है, राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना सरकारी आवास खाली करना होगा। नोटिस के मुताबिक डिसक्वालिफिकेशन के एक महीने के अंदर राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास खाली करना है।  उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी लुटियंस दिल्ली में 12, तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रहते हैं, यह बंगला साल 2004 से ही राहुल गांधी के नाम पर आवंटित है, यह बंगला उन्हें पहली बार तब मिला था जब वो अमेठी से पहली बार सांसद बने थे।</p>
<p><strong>अब विपक्ष के ‘ब्लैक प्रोटेस्ट’ से संसद पड़ी ठप</strong><br />राहुल गांधी की सांसदी जाने और अडाणी मामले ने संसद में विपक्षी दलों को एकजुट कर दिया है। विपक्षी दलों ने सोमवार को संसद के दोनों सदनों में ब्लैक प्रोटेस्ट के जरिए मोदी सरकार का विरोध किया। काले कपड़े पहनकर कर संसद पहुंचे विपक्षी दलों के सदस्यों ने लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में कांग्रेसी सांसदों ने स्पीकर ओम बिड़ला के मुंह के सामने काला कपड़ा लहराया। जिसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को पहले चार बजे और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाए विपक्षी दलों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। </p>
<p><strong>पहले खड़गे ने की बैठक </strong>: संसद की कार्यवाही शुरू होने के पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने  अपने चैम्बर में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक रखी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस का आना चौंकाने वाला रहा। अभी तक टीएमसी किसी विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ नहीं आई थी।</p>
<p>टीएमसी नेताओं के आने पर खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो भी आगे आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। बैठक में 18 पार्टियों के नेता शामिल हुए।</p>
<p><strong>लोकतंत्र को खत्म कर रही भाजपा</strong><br />कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म कर रही है। नरेंद्र मोदी लोकतंत्र नहीं चाहते, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। हमारी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग भी नहीं मानी जा रही, हम चाहते हैं कि सत्य बाहर आए। अगर पीएम मोदी के पास ऐसा कोई जादू है कि 2.5 साल में 12 लाख करोड़ बन सकते हैं, वह हम देश के लोगों को बताएंगे।</p>
<p><strong>विपक्ष ने संसद से विजय चौक तक निकाला मार्च</strong><br />कांग्रेस सहित 18 विपक्षी दलों के सांसद महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे एकत्र हुए और हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए विजय चौक तक मार्च किया। इस दौरान उन्होंने सत्यमेव जयते का बैनर और सेव डेमोक्रेसी के पोस्टर थाम रखे थे। खुद सोनिया गांधी भी काले कपड़े पहनकर मार्च का नेतृत्व कर रही थी। </p>
<p> </p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 10:30:39 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>15 नवंबर तक खाली करना होगा महबूबा को सरकारी बंगला</title>
                                    <description><![CDATA[जम्मू-कश्मीर संपदा विभाग ने मुफ्ती को गुप्कर रोड स्थित ‘फेयरव्यू’ बंगला खाली करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि मुफ्ती ‘अनधिकृत’ रूप से इस बंगले में रह रही हैं। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/mehbooba-will-have-to-vacate-the-government-bungalow-by-november-15/article-27964"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-10/q-144.jpg" alt=""></a><br /><p>श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से 15 नवंबर तक या उससे पहले अपना  सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया। जम्मू-कश्मीर संपदा विभाग ने मुफ्ती को गुप्कर रोड स्थित ‘फेयरव्यू’ बंगला खाली करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि मुफ्ती ‘अनधिकृत’ रूप से इस बंगले में रह रही हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मुफ्ती को आवंटित बंगला उन्हें 27 अप्रैल, 2017 को तत्कालीन राज्य की मुख्यमंत्री के तहत छह महीने के लिए दिया गया था और इसे बाद में इसे 31 अक्टूबर 2018 तक बढ़ा दिया गया था और इसके बाद इसमें कोई विस्तार नहीं किया गया। उसके बाद वह अब सरकारी बंगले की  हकदार नहीं थी क्योंकि कानूनी प्रावधान जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री विभिन्न सुविधाओं के हकदार थे, भारत सरकार द्वारा 2020 में निरस्त कर दिया गया था। </p>
<p><strong>मुफ्ती के जवाब से संतुष्ट नहीं सरकार</strong><br />सरकार ने कहा कि पूर्व में बेदखली के नोटिस पर मुफ्ती का जवाब 22 अक्टूबर को मिला था। उन्होंने कहा कि आपने (मुफ्ती ने) जो तथ्य रखें है वे आपको सरकारी आवास को बनाए रखने के लिए कहीं से भी हक नहीं देते हैं। विशेष रूप से ऐसे में जब सरकार ने आपको सुरक्षा या किसी अन्य आधार पर वैकल्पिक आवास प्रदान करने की अपनी इच्छा को लिखित रूप में सूचित किया है। अब, इसलिए, जम्मू- कश्मीर सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम, 1988 की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया जाता है कि महबूबा मुफ्ती, पूर्व मुख्यमंत्री और सभी व्यक्ति जो अनुसूचित परिसर या उसके किसी हिस्से पर कब्जा कर रहे हैं, वे 15 नवंबर 2022 को या उससे पहले निर्धारित परिसर को खाली कर सकती हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
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                <pubDate>Fri, 28 Oct 2022 10:59:39 +0530</pubDate>
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                <title>बंगला नंबर 39 को बेचने पर कोर्ट की रोक</title>
                                    <description><![CDATA[अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-2 जयपुर जिला ने पूर्व राजपरिवार के सदस्यों को राहत देते हुए सरदार पटेल मार्ग स्थित बंगला नंबर 39 को बेचने और उसका कब्जा दूसरों को देने पर रोक लगा दी है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/jaipur-court-ban-at-sell-bungalow/article-11253"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-06/46546546546545.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-2 जयपुर जिला ने पूर्व राजपरिवार के सदस्यों को राहत देते हुए सरदार पटेल मार्ग स्थित बंगला नंबर 39 को बेचने और उसका कब्जा दूसरों को देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक मूल वाद का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक गोपाल सिंह इस संपत्ति का रहन, बेचान व कब्जा अंतरित ना करे। अदालत ने यह आदेश पदमनाभ सिंह, पदमिनी देवी और दीया कुमारी के अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए। प्रार्थना- पत्र में कहा कि सरदार पटेल मार्ग स्थित बंगला नंबर 39 और उससे जुड़ी हुई संपत्तियां राजमहल पैलेस की हैं। इस बंगले को मानसिंह के यहां राजमहल में नौकरी करने वाले दुर्गासिंह दफ्तरी को रहने के लिए लाईसेंस पर दिया गया था। दफ्तरी के कोई संतान नहीं थी। ऐसे में उसने अपने भाई प्रताप सिंह के बेटे रामसिंह को अपनी सेवा के लिए रखा। दुर्गासिंह की मौत के बाद रामसिंह यहां रहने लगा।</p>
<p>इसके बाद में रामसिंह की भी मौत हो चुकी है। प्रार्थना-पत्र में कहा गया कि इस संपत्ति में अब रामसिंह के लडके गोपाल सिंह अवैध रूप से रह रहे हैं। रामसिंह की मौत के बाद दोनों विपक्षियों ने इस संपत्ति में रहने के लिए कुछ समय सवाई भवानीसिंह से चाहा था, लेकिन इसी दौरान 2011 को भवानी सिंह का निधन हो गया। ऐसे में उनके निधन के बाद यह रिहायश लाईसेंस समाप्त हो चुका है। विपक्षी बार-बार कहने के बाद भी कब्जा खाली नहीं कर रहे हैं। विपक्षियों की ओर से कहा गया सवाईमानसिंह ने यह संपत्ति उनके पूर्वजों को दान में दी थी और रामसिंह ने इस पर निर्माण करवाकर मालिक की हैसियत से काबिज हुए थे। ऐसे में उन्हें संपत्ति पर स्वामित्व प्राप्त है। दोनों पक्षों को सुनकर अदालत ने विवादित संपत्ति को बेचने और उसका कब्जा दूसरे को सौंपने पर रोक लगा दी है। <br /><br /></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 04 Jun 2022 10:03:06 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>पूर्व सीएम को बंगला देने का मामले में  अवमानना याचिका खारिज</title>
                                    <description><![CDATA[ जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस अनूप ढंड की खंडपीठ ने यह आदेश मिलापचंद डांडिया की अवमानना याचिका पर दिए। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/case-of-giving-bungalow-to-former-cm--contempt-petition-dismissed/article-6572"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-03/rajasthan-high-court.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला देने से जुड़ी अवमानना याचिका को खारिज करते हुए मामले में पक्षकार बनाए गए अफसरों को अदालती अवमानना से मुक्त कर दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस अनूप ढंड की खंडपीठ ने यह आदेश मिलापचंद डांडिया की अवमानना याचिका पर दिए। अदालत ने कहा कि मामले में जानबूझकर अवमानना नहीं हुई है।</p>
<p><br />अवमानना याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने 4 सितंबर, 2019 को आदेश जारी कर राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम, 2017 के उस प्रावधान को रद्द कर दिया था, जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया था। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी को खारिज कर दिया था। अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया ने सुविधाएं लौटाकर बंगला खाली कर दिया था। वहीं पूर्व सीएम राजे ने सिर्फ सुविधाएं लौटाई थी।</p>
<p><br />याचिकाकर्ता की ओर से यह भी बताया गया कि राज्य सरकार ने 18 अगस्त, 2020 को वरिष्ठ विधायकों को आवास आवंटित करने के लिए कैटेगरी तय की थी। इसके तहत पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को आवास देने की बात कही जा रही है, लेकिन वे पहले से वहां रह रहीं हैं। वहीं सरकार ने 2 अगस्त, 2019 को प्रावधान किया था कि तय अवधि में आवास खाली नहीं करने पर संबंधित मंत्री को प्रतिदिन दस हजार रुपए का हर्जाना देना होगा। ऐसे में अदालती आदेश 4 सितंबर, 2019 से 17 अगस्त, 2020 तक की अवधि में बंगले का उपयोग करने पर पूर्व सीएम राजे से हर्जाना क्यों नहीं वसूल किया गया। दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि राजे को वरिष्ठ विधायक के नाते आवास दिया गया है। इसमें अदालती आदेश की अवमानना नहीं हुई है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 23 Mar 2022 12:35:53 +0530</pubDate>
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                <title>पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला देने से जुड़ी अवमानना याचिका खारिज</title>
                                    <description><![CDATA[ हाइकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला देने से जुड़ी अवमानना याचिका को खारिज करते हुए पक्षकार बनाए गए अधिकारियों को अवमानना से मुक्त कर दिया है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/contempt-petition-for-giving-bungalow-to-chief-minister-dismissed/article-6522"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-03/high-court-copy2.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। हाइकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला देने से जुड़ी अवमानना याचिका को खारिज करते हुए पक्षकार बनाए गए अधिकारियों को अवमानना से मुक्त कर दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस अनूप ढंड की खंडपीठ ने यह आदेश मिलापचन्द डांडिया की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा की मामले में 'विल फुल कंटेम्प्ट' नहीं हुआ है। अवमानना याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी ने कहा की हाईकोर्ट ने 4 सितंबर, 2019 को आदेश जारी कर राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम के उस प्रावधान को रद्द कर दिया था, जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया था। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी को खारिज कर दिया था। अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाडिया ने सुविधाएं लौटाकर बंगला खाली कर दिया था। वहीं पूर्व सीएम राजे ने सिर्फ सुविधाएं लौटाई थी। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी बताया गया की राज्य सरकार ने विधायकों को आवास आवंटित करने के लिए कैटेगरी तय की थी। इसके तहत पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को आवास देने की बात कही जा रही है, लेकिन वे पहले से वहां रह रही हैं।</p>
<p>राज्य सरकार ने 2 अगस्त 2019 को प्रावधान किया था की तय अवधि में आवास खाली नहीं करने पर संबंधित मंत्री को प्रतिदिन दस हजार रुपए का हर्जाना देना होगा। ऐसे में अदालती आदेश 4 सितंबर 2019 से 17 अगस्त 2020 तक की अवधि में बंगले का उपयोग करने पर पूर्व सीएम राजे से हर्जाना क्यों नहीं वसूल किया गया। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि राजे को वरिष्ठ विधायक के नाते आवास दिया गया है। इसमें अदालती आदेश की अवमानना नहीं हुई है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है।<br /><br /></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 22 Mar 2022 11:32:41 +0530</pubDate>
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                <title> प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के लिए बंगला आवंटित, अस्पताल मार्ग पर स्थित बंगला सात पर बनेगा कांग्रेस ऑफिस  </title>
                                    <description><![CDATA[प्रदेश कांग्रेस के नाम इन सरकारी बंगलों का अलॉटमेंट होने के बाद संभवत: पीसीसी के नए भवन का निर्माण का काम भी जल्द शुरू होगा। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%86%E0%A4%B5%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%A4--%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%97-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B8-%E0%A4%91%E0%A4%AB%E0%A4%BF%E0%A4%B8/article-3951"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-01/35.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। साल 2022 प्रदेश कांग्रेस के लिए बड़ी और अच्छी खबर लेकर आया है। राज्य सरकार ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बंगला नम्बर 7 आवंटित कर दिया है।  सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रथम श्रेणी का यह बंगला एसएमएस अस्पताल मार्ग पर स्थित है। </p>
<p>प्रदेश कांग्रेस के नाम इन सरकारी बंगलों का अलॉटमेंट होने के बाद संभवत: पीसीसी के नए भवन का निर्माण का काम भी जल्द शुरू होगा। गौरतलब है कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में प्रदेश कांग्रेस को नया भवन मिल जाए। साथ ही प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के साथ-साथ जिलों में भी भाजपा की तर्ज पर जिला कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय बनाए जाएं। कांग्रेस गलियारों में चल रही चर्चा के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस का नया भवन अत्याधुनिक तकनीक से बना होगा, साथ ही इसमें भूमिगत पार्किंग के साथ मल्टी स्टोरी भवन होगा। इसके अलावा आधुनिक चुनावी वॉर रूम, भव्य मीटिंग रूम , सभा भवन , आधुनिकतम प्रेस कांफ्रेंस रूम , विजीटर्स रूम , सोशल मीडिया के लिए अलग विंग, आधुनिक आईटी सेल के साथ-साथ इस भवन में कांग्रेस पार्टी के साथ-साथ विभाग प्रकोष्ठों और अग्रिम संगठनों के लिए भी कार्यालय बनाए जाएंगे।<br /><br /><br /><br /></p>
<p><br /><br /></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 12 Jan 2022 13:01:34 +0530</pubDate>
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