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                <title>blast case - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>वाराणसी धमाकों के दोषी को फांसी की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[वाराणसी सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी करार दिए गए आतंकी मोहम्मद को गाजियाबाद कोर्ट ने एक मामले में फांसी और दूसरे में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/hanging-of-blast-convict/article-11483"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-06/465654464.jpg" alt=""></a><br /><p>गाजियाबाद। वाराणसी सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी करार दिए गए आतंकी मोहम्मद को गाजियाबाद कोर्ट ने एक मामले में फांसी और दूसरे में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दरअसल 16 साल पुराने वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में गाजियाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने 4 जून को मोहम्मद को दोषी ठहराया था। सिलसिलेवार हुए ब्लास्ट केस के दो मामलों में जिला जज ने आतंकी मोहम्मद को दोषी माना था, जबकि एक में बरी कर दिया था। इन धमाकों में 16 लोगों की मौत हो गई थी। मोहम्मद को संकट मोचन मंदिर परिसर में हुए बम विस्फोट के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। दशाश्वमेध पर कुकर बम से बम कांड की साजिश रचने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।</p>
<p><strong>4 लाख रुपए से अधिक का लगाया जुर्माना</strong><br />गाजियाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने हत्या, आतंक फैलाने और विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल करने व हत्या के प्रयास के मामले में वाराणसी बम कांड में दोषी मोहम्मद को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही संकट मोचन केस में दोषी पर 2.65 लाख और दशाश्वमेध 1.40 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।</p>
<p><strong>जज का रहम से इनकार</strong> <br />मोहम्मद पिछले 16 साल से डासना जेल में बंद है। सजा सुनाए जाने के बाद उसने बुजुर्ग मां और परिवार की हालत खराब होने की बात कहकर रहम की गुहार लगाई, लेकिन जज ने इससे इनकार कर दिया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 07 Jun 2022 10:02:22 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
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                <title>2008 अहमदाबाद ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान,  38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई</title>
                                    <description><![CDATA[ UAPS के तहत दोषियों को फांसी की सजा]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/sentencing-announced-in-2008-ahmedabad-blast-case--38-convicts-sentenced-to-death/article-4589"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-02/judgment_new.jpg" alt=""></a><br /><p>अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद शहर में 26 जुलाई, 2008 को हुए शृंखलाबद्ध आतंकी धमाकों के मामले में एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को इसके 49 आरोपियों में से 38 को फांसी और शेष 11 को उम्रकैद (मरने तक जेल में रहने) की सजा सुनाई। विशेष जज एआर पटेल की अदालत ने गत आठ फरवरी को इस मामले के कुल 79 में 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था और अन्य 28 को बरी कर दिया था। एक अन्य की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। <br /><strong><br />प्रत्येक पर दो लाख 85 हजार रुपए का जुर्माना</strong><br />अदालत ने आज इस मामले में सजा सुनने के दौरान  49 दोषसिद्ध आरोपियों में से 48 पर दो लाख 85 हजार रुपए (प्रत्येक) का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने इस घटना के सभी 56 मृतकों  के लिए एक-एक  लाख रुपए, 240 घायलों में से गम्भीर के लिए 50-50 हजार और हल्के के  लिए 25-25 हजार के मुआवजे का भी प्रावधान किया। <br /><br /><br /><strong>70 मिनट, 20 स्थान, 21 धमाके</strong><br />26 जुलाई, 2008 को सिविल अस्पताल और एलजी अस्पताल समेत 20 भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर शाम साढ़े छह बजे से मात्र 70 मिनट में ही 20 स्थानों पर 21 धमाके हुए थे जिनमे 56 लोगों की मौत हुई थी और 240 लोग घायल हुए थे। धमाकों में मारे गए लोगों का लगातार 72 घंटे तक पोस्टमार्टम किया गया था। इसके बाद उसी साल 28 से 31 जुलाई के बीच सूरत शहर से 29 वैसे ही बम बरामद हुए थे जैसे अहमदाबाद के धमाकों में इस्तेमाल किए गए थे। <br /><br /><strong>आईएसआई, अंडरवर्ल्ड और आईएम ने रची थी साजिश</strong><br />गुजरात पुलिस ने मामले में 15 अगस्त, 2008 को पहले 11 लोगों को पकड़ा गया। बाद में अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी हुई थी। जांच के दौरान पता लगा कि इन धमाकों के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, अंडरवर्ल्ड और प्रतिबंधित संगठन सिमी से परिवर्तित हुए इंडियन मुजाहिदीन और अन्य आतंकी संगठनों का हाथ था। इन लोगों ने कथित तौर पर 2002 के गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था।<br /><br /><strong>अभी भी आठ की तलाश जारी</strong><br />इस मामले में सूरत में 15 और अहमदाबाद में 20 शिकायतें दर्ज की गई थीं। देश के अलग-अलग शहरों से कुल 78 लोगों को अरेस्ट किया गया था। ब्लास्ट में शामिल आठ अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड यासीन भटकल दिल्ली की जेल में, जबकि अब्दुल सुभान उर्फ तौकीर कोचीन की जेल में बंद है।<br /><br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 11:51:27 +0530</pubDate>
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