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                <title>Aasaram - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>Aasaram RSS Feed</description>
                
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                <title>आसाराम की उम्रकैद यथावत : करना होगा सरेंडर, दो सह आरोपी बरी</title>
                                    <description><![CDATA[राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में आसाराम उर्फ आसूमल की अपील पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कुछ धाराओं में दोषमुक्ति दी, जबकि कई गंभीर धाराओं में ट्रायल कोर्ट की आजीवन कारावास सजा बरकरार। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jodhpur/asarams-life-imprisonment-will-have-to-remain-unchanged-two-co-accused/article-155240"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-05/asaram-bapu.png" alt=""></a><br /><p>जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में आसाराम उर्फ आसूमल की अपील पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कुछ धाराओं में दोषमुक्ति दी, जबकि कई गंभीर धाराओं में ट्रायल कोर्ट की आजीवन कारावास सजा को बरकरार रखा। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने आसाराम सहित सह आरोपियों की अपीलों पर 92 पेज के विस्तृत निर्णय में मामले के साक्ष्यों, पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, कॉल डिटेल, दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया।</p>
<p>हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, पीड़िता की गवाही विश्वसनीय और भरोसेमंद है तथा उसे केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि मेडिकल रिपोर्ट में बाहरी चोटें कम पाई गईं। कोर्ट ने माना कि पीड़िता उस समय नाबालिग थी और आरोपी के प्रभाव तथा भय के कारण उसने प्रतिरोध नहीं कर पाई। पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के तहत अपराधों के लिए उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया है।  साथ ही एक लाख रुपया जुमार्ना भी यथावत रखा गया।  कोर्ट ने सहआरोपी संचिता उर्फ शिल्पी एवं शरतचंद की ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को रद्द कर दोनो सह आरोपियों को बरी कर दिया।  </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जोधपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 28 May 2026 14:02:03 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur PS]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत, मिली छह माह की जमानत</title>
                                    <description><![CDATA[यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कथावाचक आसाराम को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट के बाद अब उन्हीं शर्तों पर गुरुवार को गुजरात हाईकोर्ट ने भी बड़ी राहत देते हुए छह माह की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर छह माह की अंतरिम जमानत दी है। यह राहत उसे वर्ष 2013 के दुष्कर्म मामले में मिली है। जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस आरटी वच्छानी की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद राहत दी। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jodhpur/asaram-got-relief-from-rajasthan-high-court-six-months-bail/article-131657"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2021-05/aasaram.jpg" alt=""></a><br /><p>जोधपुर। यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कथावाचक आसाराम को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट के बाद अब उन्हीं शर्तों पर गुरुवार को गुजरात हाईकोर्ट ने भी बड़ी राहत देते हुए छह माह की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर छह माह की अंतरिम जमानत दी है। यह राहत उसे वर्ष 2013 के दुष्कर्म मामले में मिली है। जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस आरटी वच्छानी की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद राहत दी। गुजरात हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट एवं राजस्थान हाईकोर्ट की शर्तो पर ही अंतरिम जमानत मंजूर की है। राजस्थान एवं गुजरात हाईकोर्ट से राहत के बाद अब छह माह के लिए आसाराम बिना पुलिस कस्टडी के जोधपुर की सेंट्रल जेल से बाहर आएगा और अपना उपचार करवा सकेगा। </p>
<p>6 महीने पूरे होने पर जेल में सरेंडर करना होगा। अनुयायियों से नहीं मिलने की शर्त हटा दी गई। 3 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था समाप्त की गई। हालांकि, प्रवचन या धार्मिक सभा नहीं करने की शर्त पर फिलहाल आसाराम को कोई राहत नहीं दी गई है। यानी वह अपने साधकों से मिल तो सकेगा लेकिन समूह में मिलने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की शर्त का उल्लंघन माना जाएगा। आसाराम ने एक बार फिर से आरोग्य अस्पताल में उपचार करवाना शुरू करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट एवं गुजरात हाईकोर्ट में उपचार के लिए याचिका पेश कर दी। राजस्थान हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को छह माह की अंतरिम जमानत को मंजूर कर लिया लेकिन गुजरात हाईकोर्ट से राहत बाकी थी। ऐसे में आज गुजरात हाईकोर्ट ने भी आसाराम को सुप्रीम कोर्ट एवं राजस्थान हाईकोर्ट की शर्तो पर छह माह की अंतरिम जमानत को मंजूर कर लिया है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जोधपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 12:57:23 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur PS]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>आसाराम को हाईकोर्ट से लगा बडा झटका : नहीं बढ़ी अंतरिम जमानत, अब 30 को जेल में करना होगा सरेंडर</title>
                                    <description><![CDATA[हाईकोर्ट ने 29 अगस्त तक अंतरिम जमानत को आगे बढाने के साथ ही निर्देश दिए थे कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 03 वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जिसमें 02 कार्डियक व 01 न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ को शामिल किया जाए। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jodhpur/asaram-did-not-increase-a-big-shock-from-the-high/article-125017"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2021-05/aasaram.jpg" alt=""></a><br /><p>जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को बडा झटका लगा है जनवरी 2025 के तीसरा सप्ताह से लगातार अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर चल रहे आसाराम की अब अंतरिम जमानत बढाने से इनकार कर दिया गया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब आसाराम को एक बार फिर से जोधपुर की सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा। जस्टिस दिनेश मेहता व जस्टिस विनीत कुमार माथुर की डबल बैंच में आसाराम की ओर से अंतरिम जमानत को आगे बढाने के लिए आवेदन किया गया था।</p>
<p>हाईकोर्ट ने 29 अगस्त तक अंतरिम जमानत को आगे बढाने के साथ ही निर्देश दिए थे कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 03 वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जिसमें 02 कार्डियक व 01 न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ को शामिल किया जाए। कोर्ट ने आसाराम की जांच के बाद मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ईमेल के जरिए रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को भेजने के निर्देश दिए थे। बुधवार को आसाराम की अंतरिम जमानत को आगे बढाने पर सुनवाई के दौरान सिविल अस्पताल अहमदाबाद की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने अंतरिम जमानत को आगे बढाने से इनकार कर दिया।  </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जोधपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 28 Aug 2025 14:21:56 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur PS]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को दी अंतरिम जमानत, अनुयायियों से मिलने पर रोक</title>
                                    <description><![CDATA[न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने मानवीय आधार पर उनकी गंभीर बीमारियों की चिकित्सा के लिए यह राहत दी। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/supreme-court-grants-interim-bail-to-asaram-bans-him-from/article-99927"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-01/257rtrer-(10)3.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2013 के दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 86 साल के स्वयंभू संत आसाराम को एक मामले में मेडिकल ग्राउंड के आधार पर 31 मार्च तक के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दी। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने मानवीय आधार पर उनकी गंभीर बीमारियों की चिकित्सा के लिए यह राहत दी। पीठ ने आसाराम पर जमानत पर जेल से बाहर रहने के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ न करने के अलावा अपने अनुयायियों से नहीं मिलने जैसी शर्तें लगाई हैं।</p>
<p>पीठ ने 31 मार्च 2025 तक अंतरिम जमानत देते हुए इस दौरान लगाई गई शर्तों का अनुपालन करने का निर्देश देते हुए संकेत दिया कि जमानत अवधि समाप्त होने की तारीख के आसपास आसाराम की चिकित्सा स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है। आसाराम दुष्कर्म के दो मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद 11 साल से अधिक समय से आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 16:08:47 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>आसाराम को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 21 मई तक स्थगित</title>
                                    <description><![CDATA[राजस्थान में जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत में सुधार हो रहा है। उसका बीपी और ऑक्सीजन लेवल सामान्य है। राजस्थान हाईकोर्ट में गुरुवार को एम्स की तरफ से पेश इस रिपोर्ट के बाद उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई 21 मई तक स्थगित कर दी गई। कोर्ट ने 21 मई से पहले एम्स से उसके स्वास्थ्य को लेकर नई रिपोर्ट मांगी है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jodhpur/%E0%A4%86%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%88%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%A4--%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AE-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%A4-%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%88-21-%E0%A4%AE%E0%A4%88-%E0%A4%A4%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%97%E0%A4%BF%E0%A4%A4/article-348"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2021-05/aasaram.jpg" alt=""></a><br /><p>जोधपुर। राजस्थान में जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत में सुधार हो रहा है। उसका बीपी और ऑक्सीजन लेवल सामान्य है। राजस्थान हाईकोर्ट में गुरुवार को एम्स की तरफ से पेश इस रिपोर्ट के बाद उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई 21 मई तक स्थगित कर दी गई। कोर्ट ने 21 मई से पहले एम्स से उसके स्वास्थ्य को लेकर नई रिपोर्ट मांगी है। तब तक आसाराम को एम्स में ही रखा जाएगा। ऐसे में उसे जेल से बाहर आने के लिए 21 मई तक इंतजार करना होगा।<br /> <br /> कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आसाराम की ओर से अपनी अन्य बीमारियों का इलाज कराने के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका पेश की थी। आसाराम की तरफ से इलाज कराने के लिए 1 महीने की अंतरिम जमानत देने की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने एम्स से गुरुवार को आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने को कहा था। न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाह की खंडपीठ में याचिका पर सुनवाई हुई।<br /> <br /> गौरतलब है कि जेल में आसाराम का दूसरे बंदियों के साथ कोरोना सैंपल लिया गया था। पॉजिटिव आने के बाद आसाराम का ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू हो गया। बाद में उसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दो दिन पूर्व उसे सुरक्षा कारणों से जोधपुर एम्स में शिफ्ट कर दिया गया था। वहां आसाराम की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है।</p>]]></content:encoded>
                
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