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                <title>finance department - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>finance department RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>मार्च वेतन बिलों को लेकर वित्त विभाग के निर्देश जारी, 1अप्रैल से कोष में होंगे फॉरवर्ड</title>
                                    <description><![CDATA[विभागों को नए अथवा परिवर्तित बजट मदों में पद आवंटन एवं बजट वितरण की प्रक्रिया समय पर आईएफएमएस पर पूरी करनी होगी, अन्यथा डीडीओ को वेतन बिल तैयार करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/finance-department-issued-instructions-regarding-march-salary-bills-they-will/article-148137"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-03/secratrait11.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग ने माह मार्च 2026 (देय माह अप्रैल 2026) के संवेतन बिलों के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शासन सचिव (वित्त-बजट) राजन विशाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, वेतन बिल आईएफएमएस 3.0 पोर्टल पर तैयार कर 25 मार्च 2026 से आहरण एवं वितरण अधिकारियों (डीडीओ) के लॉगिन में उपलब्ध करा दिए गए हैं। निर्देशों के मुताबिक, सभी संवेतन बिल वर्ष 2026-27 के बजट मदों से मैप कर तैयार किए जाएंगे। विभागों को नए अथवा परिवर्तित बजट मदों में पद आवंटन एवं बजट वितरण की प्रक्रिया समय पर आईएफएमएस पर पूरी करनी होगी, अन्यथा डीडीओ को वेतन बिल तैयार करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सिस्टम जनरेटेड बिलों में बजट मद, मांग संख्या एवं कार्मिकों के वेतन का सत्यापन डीडीओ स्तर पर किया जाएगा।</p>
<p>इसके बाद ओटीपी आधारित लॉगिन के माध्यम से 1 अप्रैल 2026 को संबंधित कोषालयों को बिल फॉरवर्ड किए जा सकेंगे। इसके अलावा, स्थानांतरण से जुड़े मामलों में आईएफएमएस 3.0 पर जॉइनिंग, रिलीविंग और अतिरिक्त प्रभार की प्रक्रियाएं पूर्ण करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही, कार्मिकों के डेटा का सत्यापन कार्यालयाध्यक्ष और डीडीओ स्तर पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और कोष अधिकारियों को इन निर्देशों की पालना प्राथमिकता से सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि वेतन वितरण की प्रक्रिया समय पर और सुचारू रूप से पूरी हो सके।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 17:35:39 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur PS]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>राजस्थान में पुलिसकर्मियों को तोहफा: मेस भत्ते में बढ़ोतरी, 1 अप्रैल 2026 से मिलेगा मिलेगा लाभ</title>
                                    <description><![CDATA[राजस्थान सरकार ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों को आर्थिक राहत देते हुए मेस भत्ते में बढ़ोतरी की है। कॉन्स्टेबल से इंस्पेक्टर रैंक तक का मासिक भत्ता ₹2700 से बढ़ाकर ₹2850 कर दिया गया है। वित्त विभाग के अनुसार, यह नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी, जिससे प्रदेश के हजारों पुलिसकर्मियों को लाभ मिलेगा।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/mess-allowance-of-policemen-increased-in-rajasthan-benefit-will-be/article-146267"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-03/police.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों के मेस भत्ते में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को मिलने वाला मासिक मेस भत्ता बढ़ा दिया गया है।</p>
<p>आदेश के मुताबिक अभी तक इन पदों पर कार्यरत पुलिसकर्मियों को प्रति माह 2700 रुपये मेस भत्ता दिया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर 2850 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।</p>
<p>वित्त विभाग के सचिव (बजट) कुमार पाल गौतम द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि मेस भत्ते की यह संशोधित दर 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मेस भत्ते का भुगतान वित्त विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचनाओं और नियमों के अनुसार ही विनियमित किया जाएगा। राज्य सरकार के इस निर्णय से पुलिस विभाग के कर्मचारियों को आर्थिक राहत</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 18:10:00 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur KD]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>तीन महीने में दें जवाब, लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर वित्त विभाग सख्त : प्रमुख शासन सचिव वैभव गलरिया बोले- भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां दोबारा न हों</title>
                                    <description><![CDATA[वित्त विभाग ने सभी संबंधित विभागों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे वर्ष 2024-25 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों पर तीन महीने के भीतर जवाब दें। रिपोर्ट में शामिल सभी अनुच्छेदों पर कार्रवाई। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/finance-department-should-give-reply-within-three-months-on-audit/article-144844"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-01/secratrait.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। वित्त विभाग ने सभी संबंधित विभागों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे वर्ष 2024-25 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों पर तीन महीने के भीतर जवाब दें। यह रिपोर्ट 19 फरवरी 2026 को विधानसभा में पेश की जा चुकी है और विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वित्त विभाग के अंकेक्षण अनुभाग के अनुसार, रिपोर्ट में शामिल सभी अनुच्छेदों पर कार्रवाई करते हुए जवाब तय समय सीमा में भेजना जरूरी होगा।</p>
<p>यह जवाब राजस्थान विधानसभा की स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी समिति के सामने पेश किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर देना अनिवार्य है। इस हिसाब से सभी विभागों को 18 मई 2026 तक अपना जवाब भेजना होगा। वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गलरिया ने कहा है कि रिपोर्ट में जिन अनियमितताओं का जिक्र किया गया है, उन्हें गंभीरता से लिया जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां दोबारा न हों।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 17:52:10 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur PS]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>वित्त विभाग ने ओवरहेड चार्जेज में किया संशोधन, नई अधिसूचना जारी</title>
                                    <description><![CDATA[वित्त विभाग ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर विभिन्न विभागों और सरकारी एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले निर्माण व मरम्मत कार्यों पर लागू ओवरहेड चार्जेज में बदलाव किया है। राजस्थान गजट में प्रकाशित इस अधिसूचना के तहत अब ओवरहेड दरें तय करने का अधिकार वित्त विभाग के पास रहेगा।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><p>जयपुर। वित्त विभाग ने सोमवार को अधिसूचना जारी करते हुए विभिन्न विभागों और एजेंसियों की ओर से किए जाने वाले निर्माण एवं मरम्मत कार्यों पर लगने वाले ओवरहेड चार्जेज में संशोधन किया है।</p>
<p>यह अधिसूचना राजस्थान गजट के माध्यम से प्रकाशित की गई है और पूर्व में जारी नियमों में बदलाव करते हुए नए प्रावधान लागू किए गए हैं। नई अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों—जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग व अन्य—द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्यों पर ओवरहेड चार्ज तय करने का अधिकार अब वित्त विभाग के पास रहेगा।</p>
<p>वहीं राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर-सीवरेज एवं अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर भी संशोधित ओवरहेड दरें लागू होंगी।अधिसूचना में कार्यों की लागत के आधार पर नई ओवरहेड दरों को स्पष्ट किया गया है।  इस संशोधन से कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, लागत निर्धारण सुचारू होगा और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और मजबूत होगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/finance-department-amended-the-overhead-charges-and-issued-a-new/article-134318</link>
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                <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 18:54:01 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अधीनस्थ विभागों में मंत्रालितक संवर्ग के स्वीकृत पदों का पुनर्निर्धारण, वित्त विभाग ने जारी किए निर्देश</title>
                                    <description><![CDATA[वित्त विभाग ने अधीनस्थ विभागों में मंत्रालितक संवर्ग के स्वीकृत पदों के पुनर्निर्धारण को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग की टीएफ पद्धति के तहत जारी आदेशों के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि सभी अधीनस्थ विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या का पुनरीक्षण 1 अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार किया जाएगा। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/finance-department-issued-instructions-for-rescheduling-of-sanctioned-posts-of/article-132444"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-01/secretariat_630x4004.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। वित्त विभाग ने अधीनस्थ विभागों में मंत्रालितक संवर्ग के स्वीकृत पदों के पुनर्निर्धारण को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। वित्त (नियम) विभाग की टीएफ पद्धति के तहत जारी आदेशों के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि सभी अधीनस्थ विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या का पुनरीक्षण 1 अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार किया जाएगा। जारी आदेश के अनुसार, वित्त (नियम) विभाग की दिनांक 14.10.2025 की कार्यवाही एवं वित्त (व्यय) विभाग के पत्र 16.10.2025 में वर्णित प्रावधानों के आधार पर विभागों को निर्देशित किया गया है कि मंत्रालितक संवर्ग के पदों की समीक्षा स्पष्ट रूप से स्वीकृत पदों की वास्तविक स्थिति के आधार पर की जाए।</p>
<p>इसके लिए विभागीय स्तर पर समुचित परीक्षण के बाद संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे। वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि टीएफ संख्या 332501661 दिनांक 10.11.2025 द्वारा सहमति प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसार ही अन्य प्रावधानों को यथावत रखा जाएगा। सरकार का यह कदम विभागों में पद ढांचे को सुव्यवस्थित करने तथा प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/finance-department-issued-instructions-for-rescheduling-of-sanctioned-posts-of/article-132444</link>
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                <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 18:05:10 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur PS]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>वित्त विभाग ने जारी किया महत्वपूर्ण परिपत्र : एक दिसंबर से IFMS 3.0 पर शुरू होगी FVC बिल प्रक्रिया, 15 दिसंबर से पे-मैनेजर पर बंद</title>
                                    <description><![CDATA[राज्य सरकार ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली IFMS 3.0 के तहत FVC Bill प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है।  शासन सचिव (बजट) नवीन जैन की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार राज्य सरकार के सभी विभागों और पी.डी. खाता संचालन इकाइयों के लिए अब FVC बिल का निर्माण व भुगतान IFMS 3.0 के माध्यम से ही किया जाएगा।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/finance-department-issued-important-circular-fvc-bill-process-will-start/article-132396"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-01/secretariat_630x4004.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राज्य सरकार ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली IFMS 3.0 के तहत FVC Bill प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है।  शासन सचिव (बजट) नवीन जैन की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार राज्य सरकार के सभी विभागों और पी.डी. खाता संचालन इकाइयों के लिए अब FVC बिल का निर्माण व भुगतान IFMS 3.0 के माध्यम से ही किया जाएगा। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि एक दिसंबर 2025 से IFMS 3.0 पर FVC Bill प्रक्रिया परीक्षण के लिए  उपलब्ध रहेगी, जबकि 15 दिसंबर 2025 से पे-मैनेजर पर FVC बिल प्रोसेसिंग (बिजली बिल को छोड़कर) बंद कर दी जाएगी। इसके बाद सभी FVC बिल सिर्फ IFMS 3.0 से ही तैयार व प्रोसेस किए जा सकेंगे।</p>
<p><strong>नई व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल किए गए हैं</strong></p>
<p>FVC Bill को अब प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति/भुगतान स्वीकृति से अनिवार्य रूप से सम्बद्ध किया गया है।<br />भुगतान हेतु वेण्डर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, जिसकी प्रक्रिया वित्त विभाग द्वारा पहले ही निर्धारित की जा चुकी है।<br />With E-Invoice/Without E-Invoice के अनुसार Bill Sub Type चयन और IMS पोर्टल से SRN लेना अनिवार्य रहेगा।<br />वेण्डर द्वारा Invoice की PDF अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध होगा, जिसे भविष्य में ई-वे बिल से भी जोड़ा जा सकेगा।<br />सिस्टम में मेकर-चेकर-अप्रूवर व्यवस्था लागू होगी, जिसमें चेकर की भूमिका विभागीय लेखाकर्मी निभाएंगे।<br />वित्त विभाग ने निर्देश दिया कि आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) द्वारा बिलों की जांच कर e-Sign/DSC के उपरांत ही उन्हें कोषालय को फॉरवर्ड किया जाए। किसी भी गलत भुगतान के लिए संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। विभागीय वित्तीय सलाहकारों को भी नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। FVC बिल प्रक्रिया से जुड़े प्रशिक्षण निदेशक, कोष एवं लेखा द्वारा आयोजित किए जाएंगे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/finance-department-issued-important-circular-fvc-bill-process-will-start/article-132396</link>
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                <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 15:51:22 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur PS]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला : ऋण साधनों पर स्टाम्प ड्यूटी की माफी बढ़ाई, जानें किन लोगों को मिलेगी छूट</title>
                                    <description><![CDATA[राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक हित में बड़ा फैसला लेते हुए ऋण साधनों पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को 31 मार्च 2030 तक माफ कर दिया है। वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, यह छूट सरकारी कंपनियों, निगमों और विकास प्राधिकरणों द्वारा लिए गए ऋणों पर लागू होगी।
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/state-government-extended-waiver-of-stamp-duty-on-debt-instruments/article-132331"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-11/500-px)-(5).png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राज्य सरकार ने सार्वजनिक हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए ऋण साधनों पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को आगामी 31 मार्च 2030 तक के लिए माफ कर दिया है। वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार यह माफी राजस्थान स्टैम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9(1) के तहत दी गई है।</p>
<p>नोटिफिकेशन के अनुसार, यह छूट उन ऋण साधनों पर लागू होगी जो किसी सरकारी कंपनी, निगम, सोसायटी, विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास या अन्य निकाय द्वारा पुनर्गठन अथवा नए ऋण के रूप में लिए जाएंगे। यह माफी उन सभी ऋणों पर भी लागू होगी जो राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किसी सरकारी संस्था या विकास प्राधिकरण के पक्ष में निष्पादित किए जाएंगे।</p>
<p>सरकार ने स्पष्ट किया है कि, पहले से चुकाई गई स्टाम्प ड्यूटी वापस नहीं की जाएगी। यह आदेश 14 अक्टूबर 2024 की पूर्व अधिसूचना को निरस्त करते हुए जारी किया गया है। वित्त विभाग के संयुक्त सचिव नथमल डिडेल द्वारा जारी इस आदेश की प्रति संबंधित सभी विभागों और अधिकारियों को भेजी गई है, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। यह निर्णय राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था को सुचारु रखने और विकास परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 13 Nov 2025 17:54:49 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>सरकार ने वित्त विभाग के अधिसूचना में किया संशोधन</title>
                                    <description><![CDATA[इसके अलावा, बिंदु संख्या 13 में उल्लिखित "अपील प्राधिकरण के रूप में अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त" के शब्दों को भी हटा दिया गया है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/government-amended-the-notification-of-finance-department/article-116594"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-06/rtroer-(1)24.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। वित्त (बीमा) विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर वर्ष 2021 की अधिसूचना में संशोधन किया। संशोधन के अनुसार, अधिसूचना के बिंदु संख्या 10, 12 और 13 में बदलाव किए गए हैं। संशोधन के तहत, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रॉविडेंट फंड (SIPF) और वित्त (बीमा) विभाग के स्थान पर क्रमशः राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को नोडल और प्रशासनिक विभाग के रूप में नामित किया गया है।</p>
<p>इसके अलावा, बिंदु संख्या 13 में उल्लिखित "अपील प्राधिकरण के रूप में अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त" के शब्दों को भी हटा दिया गया है। यह संशोधन राजस्थान सरकार के आदेशानुसार सचिव, वित्त (व्यय) नवीन जैन द्वारा अधिसूचित किया गया।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 16:58:11 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur PS]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज दर 7.1% निर्धारित, वित्त विभाग ने  एक सर्कुलर किया जारी </title>
                                    <description><![CDATA[ राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि (GPF), पुरानी पेंशन योजना और अन्य समान निधियों जैसे CPF आदि पर ब्याज दर 7.1% तय की है]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/interest-rate-on-general-provident-fund-71-prescribed-finance-department/article-114675"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2021-11/sectret.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि (GPF), पुरानी पेंशन योजना और अन्य समान निधियों जैसे CPF आदि पर ब्याज दर 7.1% तय की है। इस संबंध में वित्त विभाग ने सोमवार को एक सर्कुलर जारी किया।</p>
<p>विभाग के संयुक्त सचिव पवन जैमिन की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार, यह ब्याज दर पुराने सर्कुलर के संदर्भ में अधिसूचित की गई है। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के हित में लिया गया है, ताकि उनके जमा पर पर्याप्त लाभ सुनिश्चित किया जा सके। यह ब्याज दर हर तिमाही के लिए संशोधित की जाती है। इससे पहले भी वित्त मंत्रालय इसी प्रकार की घोषणाएं करता रहा है। यह कदम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 19 May 2025 18:35:43 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>कार्य प्रभारित कार्मिकों को पदोन्नति के नए अवसर, वित्त विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश</title>
                                    <description><![CDATA[ वित्त विभाग ने कार्य प्रभारित कार्मिकों के लिए पदोन्नति के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/finance-department-issued-guidelines-for-promotion-to-work-in-charge/article-111896"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-04/news49.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। वित्त विभाग ने कार्य प्रभारित कार्मिकों के लिए पदोन्नति के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग के अनुसार  कार्य प्रभारित कर्मचारियों को विभागीय सेवा नियमों के तहत लाते हुए उनके पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। नए निर्देशों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी चयनित वेतनमान या उच्च योग्यता के आधार पर उच्च वेतनमान में कार्यरत है और पदोन्नति के लिए निर्धारित अनुभव पूरा करता है, तो उसका वर्तमान वेतनमान संरक्षित रहेगा। पदोन्नति के बाद, यदि नए पद का पे लेवल कम है, तो भी कर्मचारी को पुराने वेतनमान के साथ पदोन्नत किया जाएगा। इसके लिए अलग से वेतन निर्धारण की आवश्यकता नहीं होगी।</p>
<p>यह संशोधन वित्त विभाग के 13 मार्च 2023 में किए गए प्रावधानों को प्रतिस्थापित करता है। इस कदम से राज्य के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को उनके सेवाकाल में बेहतर अवसर और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 24 Apr 2025 15:36:26 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>तबादला आदेशों की अनदेखी पर वित्त विभाग सख्त, कार्रवाई के निर्देश</title>
                                    <description><![CDATA[वित्त विभाग की ओर से तबादला आदेशों की पालना नहीं होने पर निदेशालय कोष व लेखा ने सख्त रुख अपनाया है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/finance-department-instructions-for-strict-action-on-ignoring-transfer-orders/article-111210"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-08/vitta-bhawan.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। वित्त विभाग की ओर से तबादला आदेशों की पालना नहीं होने पर निदेशालय कोष व लेखा ने सख्त रुख अपनाया है। आदेशों के अनुसार कई लेखा सेवा अधिकारियों ने न तो नई जगह ज्वॉइनिंग दी है और न ही उन्हें संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने रिलीव किया है।</p>
<p>अब निदेशालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाए और स्थानांतरित जगह पर कार्यग्रहण की रिपोर्ट तुरंत भेजी जाए। वित्त विभाग ने न सिर्फ आदेशों का पालन न करने वाले कर्मचारियों को चेताया है, बल्कि उन वरिष्ठ अधिकारियों की सूची भी बनाई जा रही है जिन्होंने इन कर्मचारियों को रिलीव नहीं किया।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 18 Apr 2025 13:03:02 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>आईएफएमएस में कई प्रावधान को लेकर संशोधन, वित्त विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश</title>
                                    <description><![CDATA[वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/finance-department-issued-guidelines-for-several-provisions-in-ifms/article-102562"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-10/secretariat.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। बजट फाइनलाइजेशन कमेटियों की बैठकें पूरी होने के बाद संबंधित विभागों के लिए इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (IFMS) में प्रावधान उपलब्ध कराए गए हैं। </p>
<p>अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त अखिल अरोड़ा ने आदेश जारी किए है। विभागीय आदेश के अनुसार, बजट नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करें कि: यदि उपलब्ध प्रावधान बजट अनुमान 2024-25 से अधिक हैं, तो इस अतिरिक्तता को शामिल करने के लिए अनुपूरक अनुदान प्रस्ताव समय सीमा के भीतर वित्त विभाग को भेजा जाए। यदि प्रावधान बजट अनुमान से कम हैं, तो व्यय को वर्तमान प्रावधानों के दायरे में सीमित किया जाए। </p>
<p>इसके अलावा बीसीओ को निर्देशित किया गया है कि यदि बीएफसी बैठकों के बाद विभाग को मिली अतिरिक्तता या पुनः विनियोजन आईएफएमएस में प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो इसे तुरंत वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाए। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि आईएफएमएस में उपलब्ध प्रावधानों के उपयोग के लिए विभागों को फाइलें वित्त विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं है।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
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                <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 18:35:18 +0530</pubDate>
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