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                <title>rigorous - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                            <item>
                <title>नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल का कठोर कारावास </title>
                                    <description><![CDATA[ शहर के पोक्सो क्रम संख्या 3 न्यायालय ने शुक्रवार को छेड़छाड़ के 2 साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । न्यायालय ने आरोपी पर 5000 का जुमार्ना भी लगाया है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/5-years-rigorous-imprisonment-for-accused-of-molesting-minor/article-16810"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-07/justice2.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा। शहर के पोक्सो क्रम संख्या 3 न्यायालय ने शुक्रवार को नाबालिग से  छेड़छाड़ के 2 साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । न्यायालय ने आरोपी पर 5000 का जुमार्ना भी लगाया है। इस मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना दादावाड़ी में 13 नवंबर 2020 को आरोपी राहुल महावर उम्र 24 साल पुत्र रामरतन निवासी बालाकुंड ,दादाबाड़ी के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था । रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी 11 वर्षीय पुत्री 12 नवंबर को बिजली का बल्ब लेने के लिए किराने की दुकान पर गई थी ,जहां पहले से राहुल महावर खड़ा हुआ था । बालिका बिजली का बल्ब लेने के बाद वापस घर आने लगी तो आरोपी ने उसे रोक लिया । उसके साथ छेड़छाड़ की। किसी तरह से उसकी पुत्री उसके चंगुल से छूट कर घर आई और उसने आपबीती सुनाई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354 और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया तथा अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और न्यायालय में चालान पेश किया था । ट्रायल के द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 8 गवाहों के बयान कराए गए। न्यायाधीश ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास तथा रुपए 5000 के अर्थदंड से दंडित किया है ।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 29 Jul 2022 16:45:17 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[kota]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[ शहर की  पॉक्सो क्रम संख्या  4 अदालत ने 15 वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास तथा 20000 के अर्थदंड से दंडित किया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/20-years-rigorous-imprisonment-for-the-accused-of-raping-a-minor/article-16630"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-07/justice1.jpg" alt=""></a><br /><p> कोटा। शहर की  पॉक्सो क्रम संख्या  4 अदालत ने 15 वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास तथा 20000 के अर्थदंड से दंडित किया है।<br /><br /> विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र  सिंह चौधरी ने बताया कि कोटा ग्रामीण जिले के पुलिस थाना सुकेत मैं पीड़िता के पिता ने आरोपी विष्णु कुमार पुत्र रामचंद्र निवासी किशन नगर खूंटी हाल रामगंज मंडी जिला कोटा के खिलाफ उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मामला दर्ज कराया था। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि वह 1 वर्ष से कोटा स्टोन की फैक्ट्री में कार्य करता है तथा वही परिवार के साथ रहता है । 11 जून 2020 को वह घर पर ही नहा रहा था तभी 11:00 बजे लगभग उसकी 15 वर्षीय पुत्री शौचालय के लिए बाहर गई थी लेकिन वह शाम तक घर वापस नहीं आई । उसने रिश्तेदारों ,आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि उसकी लड़की को आरोपी विष्णु बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है । मेरी पुत्री कक्षा 7 तक पढ़ी लिखी है ।<br /><br />इस मामले में पुलिस थाना सुकेत ने धारा 363 366 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर बालिका की तलाश शुरू कर दी थी । अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी के चंगुल से बालिका को दस्तयाब  किया  था । पुलिस ने बालिका का मेडिकल करवाया तथा न्यायालय में 164 के बयान दर्ज कराए गए । बालिका के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा और जोड़ दी गई और आरोपी को 15 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने तथा पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया था ।ट्रायल के दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे। न्यायाधीश मोहम्मद आरिफ ने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 20000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 28 Jul 2022 17:16:28 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[kota]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में 5 साल का कठोर कारावास </title>
                                    <description><![CDATA[ शहर की पोक्सो क्रम संख्या तीन अदालत ने सोमवार को नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/5-years-rigorous-imprisonment-for-molesting-minor/article-13118"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-06/justice3.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा ।  शहर की पोक्सो क्रम संख्या तीन अदालत ने सोमवार को नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।  अदालत ने आरोपी पर 42000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है। <br /> <br /> पीड़िता ने 17 अक्टूबर 2020 को पुलिस थाना कुन्हाड़ी में आरोपी जावेद अंसारी उर्फ हुसैन अली पुत्र जाहिद हुसैन निवासी पाटन पोल के खिलाफ  छेड़छाड़ तथा अपहरण करने का मुकदमा दर्ज कराया था । इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि 16 अक्टूबर को वह रात 11 बजे के लगभग  घर पर सो रही थी, माता-पिता दूसरे कमरे में सो रहे थे । तभी आरोपी जावेद उसके घर में आ गया और उसका पैर पकड़ कर खींच लिया। उसे जबरन अपहरण कर ले जाने लगा ।  उसने शोर मचाया तो परिवार के लोग जाग गए तथा आरोपी के चंगुल से उसे छुड़ाया।  आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ट्रायल के दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाहों के बयान दर्ज कराए थे।  न्यायधीश दीपक दुबे ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास तथा 42000 रुपए का जुमार्ना से दंडित किया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 27 Jun 2022 18:03:37 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[kota]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>विधायक को AK-47 रखना पड़ा भारी:  अनंत सिंह सहित 2 दोषियों को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[पटना। बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने एके-47 राइफल बरामदगी के मामले में मंगलवार को मोकामा से विधायक अनंत कुमार सिंह समेत दो दोषियों को 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/mla-had-to-keep-ak-47-heavy-2-convicts-including-anant/article-12720"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-06/anant-singh.jpg" alt=""></a><br /><p>पटना। बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने एके-47 राइफल बरामदगी के मामले में मंगलवार को मोकामा से विधायक अनंत कुमार सिंह समेत दो दोषियों को 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।<br /><br />सांसदों और विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए पटना में गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे ने मामले में सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खुली अदालत में यह सजा सुनाई। फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि दोनों दोषियों विधायक सिंह और सुनील राम की उम्र और उनकी बीमारी को देखते हुए यह सजा सुनाई जा रही है। अदालत ने 14 जून 2022 को दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था।<br /><br />मामला वर्ष 2019 का है। आरोप के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर पटना जिले के बाढ़ थाना की पुलिस ने सिंह के पैतृक गांव नदवा स्थित उनके आवास पर छापेमारी की थी और कथित रूप से एके-47 राइफल, कारतूस और हैंड ग्रेनेड बरामद किए जाने का दावा किया था। पुलिस ने सुनील राम को गिरफ्तार किया था। मामले की प्राथमिकी बाढ़ थाना कांड संख्या 389 /2019 के रूप में 16 अगस्त 2019 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में सिंह और सुनील कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। <br /><br />अनुसंधान के बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। साल 2020 में दोनों अभियुक्तों के खिलाफ विशेष न्यायालय में आरोपों का गठन किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने अपने आरोप साबित करने के लिए 13 गवाहों का बयान न्यायालय में कलमबंद करवाया था, जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी 34 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 21 Jun 2022 18:46:57 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
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                <title>नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास </title>
                                    <description><![CDATA[ चौदह वर्षीय नाबालिक छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में शहर की पोक्सो क्रम संख्या तीन अदालत ने  सोमवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने आरोपी पर 70,000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है ।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/20-years-rigorous-imprisonment-for-accused-in-kidnapping-and-rape-of-minor/article-12673"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-06/justice1.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा । चौदह वर्षीय नाबालिक छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में शहर की पोक्सो क्रम संख्या तीन अदालत ने  सोमवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने आरोपी पर 70,000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है ।<br /><br /> इस मामले में पीडिता के मामा ने 19 नवंबर 2019 को पुलिस थाना महावीर नगर में आरोपी संजय बैरवा उम्र 20 साल निवासी रंगबाड़ी महावीर नगर के खिलाफ उसकी भांजी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था । इस मामले में पुलिस ने धारा 363 , 366 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर बालिका की तलाश शुरू कर दी थी । अनुसंधान के दौरान पुलिस ने बालिका को कोटा से 22 नवंबर को दस्तयाब किया था । बालिका ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि आरोपी संजय बैरवा उसका स्कूल आते-जाते पीछा करता था । वह उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी देकर 19 तारीख को बहला-फुसलाकर अपने साथ बाइक पर बैठाकर झालरापाटन लेकर गया। जहां उसने अपने दोस्त के घर पर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी उसे 21 नवंबर को कोटा लेकर आया था । <br /><br />पुलिस ने बालिका के मेडिकल रिपोर्ट और बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया था । ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान कराए गए ।  न्यायधीश दीपक दुबे ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कैद तथा 70,000 रुपए के जुमार्ने से दंडित किया है ।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 20 Jun 2022 17:12:12 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[kota]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>कोचिंग छात्रा को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में आरोपी  को 7 साल का कठोर कारावास </title>
                                    <description><![CDATA[शहर की पोक्सो क्रम संख्या दो न्यायालय ने मंगलवार को  एक 14 वर्षीय कोचिंग छात्रा को बहला-फुसलाकर   भगा ले जाने के मामले में दोषी करार देते हुए आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/7-years-rigorous-imprisonment-for-the-accused-in-the-case-of-luring-a-coaching-student-away/article-12138"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-06/justice.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा  । शहर की पोक्सो क्रम संख्या दो न्यायालय ने मंगलवार को  एक 14 वर्षीय कोचिंग छात्रा को बहला-फुसलाकर   भगा ले जाने के मामले में दोषी करार देते हुए आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है ।  न्यायालय ने आरोपी पर 15000 का जुर्माना भी लगाया है ।<br /><br /> विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कछवाहा ने बताया कि इस मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना विज्ञान नगर में रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया कि उनकी14 वर्षीय पुत्री मीणा छात्रावास कोटा  में  दसवीं की पढ़ाई कर रही है ।  23 फरवरी 2019 को सुबह 9:00 बजे छात्रावास वार्डन ने फोन कर बताया कि उनकी पुत्री सुबह 9:00 बजे कोचिंग के लिए लिए निकली थी,  शाम को 9:00 बजे तक वापस नहीं लौटी है । इस मामले में उसने पुत्री को फोन लगाया तो पुत्री का मोबाइल बंद आ रहा था ।  पुलिस ने धारा 363 366 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया । अनुसंधान के दौरान पुलिस ने छात्रा को मथुरा से दस्तयाब किया । <br /><br />पुलिस पूछताछ के दौरान छात्रा ने बताया कि उसकी मार्च 2018 में राहुल यादव उत्तर प्रदेश , निवासी नगला मिथुन जलेसर जिला एटा से फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी । दोनों मोबाइल पर आपस में बातचीत करते थे।  दोस्ती प्रेम प्रसंग में बदल गई । 23 फरवरी 2019 को राहुल कोटा आया था ।  उसे शादी का झांसा देकर और बहला-फुसलाकर ट्रेन से मथुरा ले गया। राहुल ने मथुरा में अपने चाचा के घर एक दिन रखा । इसके बाद वह आगरा लेकर गया।  अगले दिन आगरा से स्वयं के गांव ले गया, जहां उसकी माता - पिता और भाइयों से मुलाकात कराई । गांव में राहुल ने उसके साथ दुष्कर्म किया । पीड़िता के मेडिकल तथा बयान के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म  और पोक्सो की धारा को जोड़ते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।  पुलिस ने आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय में चालान पेश किया । ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 13 गवाहों के बयान करवाएं  । न्यायाधीश धीरेंद्र  सिंह राजावत ने दोनों पक्षों की बहस को सुनते हुए मामले में आरोपी को अपहरण का दोषी करार देते हुए 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 15000 का जुर्माना भी लगाया है । मामले में न्यायालय ने दुष्कर्म नहीं माना गया है ।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 14 Jun 2022 15:48:37 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>दुष्कर्मी को बीस साल का कठोर कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[अजमेर। विशेष न्यायालय पोक्सो प्रकरण संख्या-2 के न्यायाधीश रंजन सिंह ने नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोपी बुबानिया नसीराबाद हाल वैशाली नगर निवासी हनुमान मेघवंशी को बीस साल का कठोर कारावास एवं 56 हजार रुपए जुर्माना से दण्डित किया है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/ajmer/20-years-rigorous-imprisonment-for-the-rapist/article-11765"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-06/32.jpg" alt=""></a><br /><p>अजमेर। विशेष न्यायालय पोक्सो प्रकरण संख्या-2 के न्यायाधीश रंजन सिंह ने नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोपी बुबानिया नसीराबाद हाल वैशाली नगर निवासी हनुमान मेघवंशी को बीस साल का कठोर कारावास एवं 56 हजार रुपए जुर्माना से दण्डित किया है। </p>
<p>प्रकरण के अनुसार एक व्यक्ति ने सराना पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग भतीजी को 21 अगस्त 2020 की रात नौ बजे शराब के ठेके पर काम करने वाले सेल्समैन हनुमान मेघवंशी ने सब्जी लेने के बहाने घर से बाहर बुलाया और ज्वार के खेत में ले गया। जहां पर उसके साथ रातभर दुराचार किया। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को आंतेड़ वैशाली नगर से गिरफ्तार कर लिया और पीड़िता एवं आरोपी का मेडिकल मुआयना कराया। इसमें डीएनए जांच भी कराई जो मैच हो गई थी। विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने आरोपी का अपराध करना प्रमाणित करने के लिए 15 गवाह और 30 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए नाबालिगों से दुराचार करने के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की पेशकश की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन कर आरोपी हनुमान को बीस साल का कठोर कारावास एवं 56 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है। </p>
<p><strong>आवाज दो अभियान में अब तक 27 को सजा</strong></p>
<p>महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेंज की ओर से आवाज दो अभियान के अंतर्गत इस प्रकरण में सराना थाने के उपनिरीक्षक लक्ष्मण सिंह को केस आॅफिसर नियुक्त किया। वह पैरवी के दौरान नियमित रूप से उपस्थित रहे और आरोपी को सजा दिलाने के लिए सुपरविजन किया। अभियान के अंतर्गत अब तक 27 मामलों में अभियुक्तों को सजा दिलाई जा चुकी है। इनमें दो में फांसी एवं आठ में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इनके अतिरिक्त 11 मामलों में 20 साल एवं दो में दस साल का कारावास हुआ है। </p>
<p> </p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>अजमेर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 10 Jun 2022 12:44:10 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Ajmer]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>तीन वर्षीय मासूम से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 5 साल की कठोर सजा</title>
                                    <description><![CDATA[शहर की पोक्सो एक अदालत ने बुधवार को  3 साल की मासूम बालिका से छेड़छाड़ के आरोप में आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने आरोपी पर 31000 का जुमार्ना भी लगाया है । ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/accused-sentenced-to-5-years-rigorous-imprisonment-for-molesting-three-year-old-girl/article-11631"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-06/5-saal-saja-kota-news-8.6.2022.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा । शहर की पोक्सो एक अदालत ने बुधवार को  3 साल की मासूम बालिका से छेड़छाड़ के आरोप में आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने आरोपी पर 31000 का जुमार्ना भी लगाया है । <br /><br /> विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि 15 मई 2019 को पुलिस थाना उद्योग नगर में पीड़िता के परिजनों ने आरोपी प्रकाश भील पुत्र रतन लाल निवासी उम्मेदगंज थाना उद्योग नगर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी । जिसमें बताया गया कि 15 मई को उसकी साढ़े 3 साल की पुत्री दोपहर 2:30 बजे घर के बाहर खेल रही थी । उसकी मां और वह स्वयं घर के अंदर कमरे में बैठे हुए थे । उसी समय गांव का रहने वाला प्रकाश भील उसकी पुत्री को उठा कर पड़ोसी देवी संतरे के घर ले गया। जहां उसने मासूम बालिका के साथ छेड़छाड़ की । बालिका जोर - जोर से रोने लगी। बालिका की रोने की आवाज सुनकर उसकी मां दौड़कर पहुंची तथा वह स्वयं भी पहुंच गया ।  प्रकाश भील के चंगुल से बालिका को छुड़ाया और मुकदमा दर्ज कराया । मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 363, 354 ए तथा 342 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया । <br /><br />अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय में चालान पेश किया था । न्यायाधीश ने ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए । न्यायाधीश ने आरोपी प्रकाश भील को दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास तथा 31000 रुपए के जुमार्ने से दंडित किया है ।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/accused-sentenced-to-5-years-rigorous-imprisonment-for-molesting-three-year-old-girl/article-11631</link>
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                <pubDate>Wed, 08 Jun 2022 14:41:34 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[kota]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3 साल का कठोर कारावास </title>
                                    <description><![CDATA[शहर की एक  पोक्सो क्रम दो अदालत ने गुरुवार को आरोपी को छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/three-years-rigorous-imprisonment-for-the-accused-in-the-case-of-molestation-of-a-teenager/article-10494"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-05/judgment_new.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा ।  शहर की एक  पोक्सो क्रम दो अदालत ने गुरुवार को आरोपी को छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने आरोपी पर 10,000 का जुमार्ना भी लगाया है। <br /><br />विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कुमार कच्छवाह ने बताया कि पीड़िता की मां ने 28 जून 2018 को इटावा पुलिस थाने में आरोपी आफात अंसारी निवासी गम्हरिया थाना रमन्ना जिला गढ़वा झारखंड के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि 25 जून 2018 को उसका पति बाहर गांव मे मजदूरी करने गया था , वह गांव में ही मजदूरी करने गई थी । मजदूरी करने के बाद शाम 5:00 बजे घर लौटी तो उसकी 17 वर्षीय पुत्री घर पर नहीं मिली थी, पड़ोसियों से पता किया तथा नदी के रास्ते पर भी उसे जगह - जगह तलाश किया ,लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।  मामले में पुलिस ने धारा 363 ,366 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया और किशोरी की तलाश में जुट गई । <br /><br />अनुसंधान के दौरान पुलिस ने किशोरी को आरोपी के पास से दस्तयाब किया। किशोरी के मेडिकल रिपोर्ट और 164 के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 और पोक्सो की धारा जोड़ दी तथा अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और न्यायालय में चालान पेश कर दिया । ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 11 गवाहों के बयान कराए गए । न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह राजावत ने आरोपी को छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और रुपए 10,000 का जुमार्ना भी लगाया है ।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/three-years-rigorous-imprisonment-for-the-accused-in-the-case-of-molestation-of-a-teenager/article-10494</link>
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                <pubDate>Thu, 26 May 2022 16:21:41 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[kota]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>भतीजी से छेड़छाड़ के मामले में चाचा को 3 साल का कठोर कारावास </title>
                                    <description><![CDATA[शहर की पोक्सो क्रम संख्या - 5 अदालत ने 3 साल पुराने भतीजी से छेड़छाड़ के मामले में  चाचा को दोषी मानते हुए गुरुवार को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई । अदालत ने आरोपी चाचा पर 10000 का जुमार्ना भी लगाया । ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/-uncle-gets-3-years-rigorous-imprisonment-for-molesting-niece/article-10043"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-05/46546546546514.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा । शहर की पोक्सो क्रम संख्या - 5 अदालत ने 3 साल पुराने भतीजी से छेड़छाड़ के मामले में  चाचा को दोषी मानते हुए गुरुवार को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई । अदालत ने आरोपी चाचा पर 10000 का जुमार्ना भी लगाया । <br />     <br /> विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि विज्ञान नगर  थाना क्षेत्र निवासी एक 15 वर्षीय पीड़िता ने विज्ञान नगर पुलिस थाने में अपने चाचा के खिलाफ छेड़छाड़ करने का 3 अगस्त 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था।  पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि वह अपने माता पिता के साथ रहती है 9 अप्रैल 2019 को शाम 5:00 बजे अपने दोस्त के घर से आई बहुत थकान के कारण सो गई , तभी चाचा उसके पास कमरे में आ गया और जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया ।  पीड़िता किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर भाग गई और उसने अपनी पूरी बात बुआ को बताई। इस मामले में बुआ ने चाचा से माफी मंगवा कर मामला शांत कर दिया ।  लेकिन 14 जुलाई को चाचा ने उसके साथ फिर घर में अकेले सोते समय उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया उसने शोर मचाया इस पर चाचा ने उसे धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो  जान से मार देगा । उसका गला दबाने का प्रयास किया और भाग गया।  15 जुलाई को पीड़िता ने आपबीती अपने माता पिता को बताई इसके बाद से पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी चाचा के खिलाफ धारा 354 ,354ं में मुकदमा दर्ज कर जांच, शुरू कर दी। <br /><br />अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया तथा न्यायालय में चालान पेश किया था । <br />ट्रायल के दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए । न्यायाधीश ने आरोपी चाचा को 15 वर्षीय भतीजी के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 10000 के जुमार्ना का दंड दिया है ।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/-uncle-gets-3-years-rigorous-imprisonment-for-molesting-niece/article-10043</link>
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                <pubDate>Thu, 19 May 2022 15:06:22 +0530</pubDate>
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                <title>गांजा तस्करी मामले में दो आरोपियों को 7-7 वर्ष का कठोर कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[न्यायालय एनडीपीएस कोटा कोर्ट ने मंगलवार को  गांजा तस्करी के मामले में दो आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है । अदालत में आरोपियों पर 50000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है । ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/two-accused-in-ganja-smuggling-case-get-7-7-years-rigorous-imprisonment/article-9955"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-05/dasfaw232-copy.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा । न्यायालय एनडीपीएस कोटा कोर्ट ने मंगलवार को  गांजा तस्करी के मामले में दो आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है । अदालत में आरोपियों पर 50000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है । <br /><br />विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 27 जनवरी 2018 को कनवास थाना कोटा ग्रामीण ने नाकाबंदी के दौरान एक टाटा इण्डिका कार से विष्णु सुमन पुत्र रामेश्वर निवासी सीसवाली जिला बांरा और पवन पुत्र मोहनलाल निवासी कोतवाली जिला बांरा को पकड़ कर उनके पास से 4 किलो 680 ग्राम गांजा बरामद किया था। पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात विष्णु सुमन और पवन के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में तथा देवलाल उर्फ भूरिया के विरुद्ध धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में कुल 12 गवाह लेखबद्ध करवाए गए और कुल 57 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं। न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए देवलाल उर्फ भूरिया को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दो मुख्य आरोपियों विष्णु और पवन को दोषी करार कर प्रत्येक को 7 साल के कठोर कारावास और 50000 रुपए की सजा से दंडित किया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 17 May 2022 17:25:12 +0530</pubDate>
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                <title>दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास </title>
                                    <description><![CDATA[  शहर की पॉक्सो क्रम चार अदालत ने  आरोपी को दोषी मानते हुए दुष्कर्म के मामले में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने आरोपी पर 34000 का जुमार्ना भी लगाया है । ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/20-years-rigorous-imprisonment-for-accused-in-rape-case/article-9864"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-05/court-hammer03-copy.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा । शहर की पॉक्सो क्रम चार अदालत ने  आरोपी को दोषी मानते हुए दुष्कर्म के मामले में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने आरोपी पर 34000 का जुमार्ना भी लगाया है ।  विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि 3 मार्च 2019 को परिवादी ने आर के पुरम पुलिस थाने में  आरोपी के खिलाफ एक रिपोर्ट पेश की थी ।  जिसमें बताया गया  कि आरोपी शंभू उर्फ रुद्राक्ष पुत्र द्वारका लाल ने उसकी 14 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म किया ।  इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया ।  अनुसंधान के दौरान सामने आया आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म  किया तथा किसी को नहीं बताने की  धमकी दी।  मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया ।  अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया, जहां अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों के बयान कराए गए ।  न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और रुपए 34000 अर्थदंड से दंडित किया है ।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 16 May 2022 15:23:19 +0530</pubDate>
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