<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>        <rss version="2.0"
            xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
            xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
            <channel>
                <atom:link href="https://dainiknavajyoti.com/aadhaar/tag-16295" rel="self" type="application/rss+xml" />
                <generator>Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator</generator>
                <title>aadhaar - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
                <link>https://dainiknavajyoti.com/tag/16295/rss</link>
                <description>aadhaar RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>किसान लोन क्लेम प्रक्रिया हुई आसान, अजमेर में 6 माह में 107 मामलों का निस्तारण</title>
                                    <description><![CDATA[राजस्थान सरकार ने अल्पकालीन फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिए रिस्क रिलीफ फंड से ऑटोमैटिक क्लेम व्यवस्था शुरू की है। आत्महत्या के अतिरिक्त किसी भी कारण से मृत्यु होने पर, लोन के बराबर राशि का भुगतान सीधे किया जाएगा। इसके लिए नॉमिनी को मृत्यु प्रमाणपत्र को आधार और जन आधार से लिंक करना अनिवार्य है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/ajmer/farmer-loan-claim-process-made-easy-107-cases-resolved-in/article-147053"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-03/ajmer3.png" alt=""></a><br /><p>अजमेर। राज्य सरकार ने सहकारिता विभाग के माध्यम से अल्पकालीन फसली लोन लेने वाले किसानो की आत्महत्या को छोड़कर किसी भी प्रकार से मृत्यु होने पर किए जाने वाले क्लेम का भुगतान अब सीधे सरकार के रिस्क रिलीफ फंड से ऑटोमेटीक व्वस्था के तहत किया जा रहा है।</p>
<p>इसके लिए किसान लोनी के नॉमिनी को मृत्यु होने वाले किसान का आधार कार्ड और जन आधार कार्ड से मृत्यु प्रमाण पत्र को लिंक करवाना आवश्यक है। अजमेर जिले मै अक्टूबर 2025 से अब तक 107 किसानो को क्लेम की राशि का भुगतान कर दिया गया है। भुगतान की राशि स्वीकृत लोन के दौरान 1 प्रतिशत अंसदान मै से किया जा रहा है। भुगतान की राशि लोन के बराबर की जा रही है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>अजमेर</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/ajmer/farmer-loan-claim-process-made-easy-107-cases-resolved-in/article-147053</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/ajmer/farmer-loan-claim-process-made-easy-107-cases-resolved-in/article-147053</guid>
                <pubDate>Thu, 19 Mar 2026 15:09:25 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2026-03/ajmer3.png"                         length="746298"                         type="image/png"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>डीएनटी पहचान प्रमाण पत्र सहायता शिविरों की तिथि 15 फरवरी तक बढ़ी, 10,764 आवेदन प्राप्त हुए, 5000 से ज्यादा प्रमाण पत्र जारी, 1300 से ज्यादा आवेदन लौटाए गए</title>
                                    <description><![CDATA[जयपुर में डीएनटी समुदाय के पहचान प्रमाण पत्र सहायता शिविरों की अवधि 15 फरवरी तक बढ़ी। अधिक लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने हेतु प्रदेशभर में शिविर जारी रहेंगे, सरकार कहती।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/date-of-dnt-identity-certificate-help-camps-extended-till-15th/article-141774"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-02/11-(700-x-400-px)-(630-x-400-px)-(3)2.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (डीएनटी) समुदाय के लिए प्रदेश भर में संचालित पहचान प्रमाण पत्र सहायता शिविरों की अवधि बढ़ा दी गई है। अब ये शिविर 15 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल सके।</p>
<p>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 12 से 31 जनवरी तक डीएनटी समुदाय के लोगों को पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शिविर लगाए गए थे। समुदाय के प्रतिनिधियों की मांग और पात्र व्यक्तियों को अधिकाधिक लाभान्वित करने के उद्देश्य से शिविरों की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।</p>
<p>मंत्री गहलोत ने बताया कि शिविरों के आरंभ से अब तक ई-मित्र पोर्टल पर डीएनटी पहचान प्रमाण पत्र के लिए कुल 10,764 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5,378 प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं, जबकि 1,301 आवेदन कमी पूर्ति या अन्य आक्षेपों के कारण लौटाए गए हैं। शेष आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।</p>
<p>उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सुशासन में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि घुमन्तु समुदाय के सभी व्यक्तियों को ऑनलाइन पहचान प्रमाण पत्र जारी कर राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। इसके लिए सभी जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायत समितियों, नगरपालिकाओं, नगर परिषदों एवं नगर निगमों में 15 फरवरी तक सहायता शिविर आयोजित किए जाएंगे।</p>
<p>शिविरों में मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने की भी व्यवस्था की गई है। मंत्री ने अपील की कि समुदाय के अधिक से अधिक पात्र लोग शिविरों का लाभ उठाएं, ताकि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/date-of-dnt-identity-certificate-help-camps-extended-till-15th/article-141774</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/date-of-dnt-identity-certificate-help-camps-extended-till-15th/article-141774</guid>
                <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 16:22:01 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2026-02/11-%28700-x-400-px%29-%28630-x-400-px%29-%283%292.png"                         length="795086"                         type="image/png"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>आयकर विभाग का अलर्ट : पैन आधार से तीस जून तक लिंक करे लें, नहीं तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे</title>
                                    <description><![CDATA[इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तिथि भी नजदीक है। इसलिए अब पैन.आधार लिंक करने की समय सीमा को आगे बढ़ाया जाना मुश्किल है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/business/income-tax-department-alert-link-pan-with-aadhaar-by-june/article-49439"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-06/630-400-size-(19)4.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली।  आयकर विभाग ने पैन यूजर्स को अलर्ट जारी करते हुए फिर से पैन को आधार से लिंक करने के लिए सचेत किया है। आयकर विभाग ने कहा है कि लिंक नहीं करने की चूक से यूजर्स खुद उत्तरदायी होंगे। विभाग ने पैन को लिंक करने का आसान तरीका बताते हुए सरल स्टेप्स साझा किए हैं, जिसकी मदद से आसानी से आनलाइन लिंकिंग प्रॉसेस कंप्लीट किया जा सकता है। आयकर विभाग ने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 निर्धारित कर रखी है। बता दें कि विभाग पहले 2 बार अंतिम तिथि को आगे बढ़ा चुका है। लेकिन, इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तिथि भी नजदीक है। इसलिए अब पैन.आधार लिंक करने की समय सीमा को आगे बढ़ाया जाना मुश्किल है। </p>
<p><strong>पैन निष्क्रिय हो जाएगा : </strong> आयकर विभाग कई बार चेतावनी दे चुका है कि यूजर्स अपने पैन को आधार से तत्काल लिंक कर लें, नहीं तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। पैन लिंक करने की अंतिम समयसीमा 30 जून 2023 है, अगर पैन लिंक नहीं हुआ तो एक जुलाई को ऐसे पैन निष्क्रिय हो जाएंगे।</p>
<p>आयकर विभाग ने पैन यूजर्स के लिए फिर से अलर्ट जारी करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की है, जिसमें लिखा है कि. पैन धारक कृपया ध्यान दें! आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार सभी पैन धारक, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें 30-06-2023 तक अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। इस चूक के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>बिजनेस</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/business/income-tax-department-alert-link-pan-with-aadhaar-by-june/article-49439</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/business/income-tax-department-alert-link-pan-with-aadhaar-by-june/article-49439</guid>
                <pubDate>Tue, 20 Jun 2023 10:57:23 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2023-06/630-400-size-%2819%294.png"                         length="259025"                         type="image/png"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>जन आधार में गलतियों को सही करने के लिए अपीलीय अधिकारी नियुक्त </title>
                                    <description><![CDATA[जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 के नियम 38 के अनुसार परिवार के मुखिया या किसी सदस्य का नाम, जन्मतिथि एवं लिंग को केवल एक बार ही परिवर्तित किया जा सकता था। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/appellate-officer-appointed-to-correct--in-aadhaar/article-16427"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-07/65465465413.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राज्य सरकार ने जन आधार में गलतियों को सही करने के लिए कलेक्टर और जन आधार परियोजना अधिकारी को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही आम लोगों को जन आधार में संशोधन के लिए हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए नया परिपत्र जारी किया है, जिससे अब आम लोग जनाधार में त्रुटियों के चलते सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित नहीं रह पाएंगे। जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 के नियम 38 के अनुसार परिवार के मुखिया या किसी सदस्य का नाम, जन्मतिथि एवं लिंग को केवल एक बार ही परिवर्तित किया जा सकता था। कई बार इसमें  ई-मित्र की गलतियों के कारण भी त्रुटियां रह जाती थी। जिससे आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कतें हो रही थी।</p>
<p>ऐसी गलतियों को दूर करने के लिए अब सरकार ने नया परिपत्र जारी किया है। इसके अनुसार आवेदकों को एक से ज्यादा  बार अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग परिवार की श्रेणी जाति में परिवर्तन करवाना है, तो उसे जिला कलेक्टर या जिला जन आधार परियोजना अधिकारी के सामने अपना स्पष्टीकरण देना होगा। आवेदकों को अपील के निस्तारण के बाद किसी भी अन्य सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही अपील के माध्यम से करवाई जाने वाली संशोधनों की कोई सीमा नहीं होगी। इसके साथ ही सरकार ने इस आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है।<br /><br /></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/appellate-officer-appointed-to-correct--in-aadhaar/article-16427</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/appellate-officer-appointed-to-correct--in-aadhaar/article-16427</guid>
                <pubDate>Wed, 27 Jul 2022 15:58:02 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2022-07/65465465413.jpg"                         length="84912"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>CBDT ने जारी किए नए नियम: बीस लाख से अधिक के नगद लेन-देन पर पैन या आधार जरूरी</title>
                                    <description><![CDATA[बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसों के लेन-देन को लेकर सरकार ने नए नियम बनाए हैं।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/business/cbdt-issued-new-rules--pan-or-aadhaar-required-for-cash-transactions-of-more-than-20-lakhs/article-9609"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-05/pan-aadhaar.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसों के लेन-देन को लेकर सरकार ने नए नियम बनाए हैं। नए नियमों के मुताबिक किसी वित्त वर्ष में किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपए या इससे अधिक की नगदी जमा करने पर पैन और आधार देना जरूरी होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ  डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स 15वां संशोधन, रूल्स 2022 के तहत नए नियम तैयार किए हैं जिसकी अधिसूचना 10 मई 2022 की तारीख में जारी हुई है। हालांकि ये नए नियम 26 मई से लागू होंगे।<br /><br /><strong>इन कामों के लिए जरूरी</strong><br />    एक वित्त वर्ष में किसी एक बैंकिंग कंपनी या एक कॉरपोरेटिव बैंक या किसी एक पोस्ट ऑफिस में एक या एक से अधिक खाते में नगद 20 लाख रुपए जमा करने पर।<br />    एक वित्त वर्ष में किसी एक बैंकिंग कंपनी या एक को-ऑपरेटिव बैंक या एक पोस्ट ऑफिस में किसी एक या एक से अधिक खाते से 20 लाख रुपए की नगद निकासी पर।<br />    बैंकिंग कंपनी, को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में चालू खाता या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने पर।</p>
<p><br /><strong>चालू खाता खोलने के लिए पैन कार्ड जरूरी</strong><br />अब किसी को भी करंट अकाउंट खोलने के लिए अपना पैन कार्ड दिखाना होगा। वहीं जिन लोगों का बैंक अकाउंट पहले से भी पैन से लिंक हैं, लेकिन लेनदेन के समय उन्हें भी इस नियम का पालन करना होगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>बिजनेस</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/business/cbdt-issued-new-rules--pan-or-aadhaar-required-for-cash-transactions-of-more-than-20-lakhs/article-9609</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/business/cbdt-issued-new-rules--pan-or-aadhaar-required-for-cash-transactions-of-more-than-20-lakhs/article-9609</guid>
                <pubDate>Thu, 12 May 2022 13:06:12 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2022-05/pan-aadhaar.jpg"                         length="185716"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>आधार से नहीं जोडऩे पर बंद पैन को शुरू करने के लिए जुर्माना देगा करंट, पहले तीन महीने के लिए 500 रुपये और उसके बाद 1000 रुपये का देना होगा जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234एच के तहत शुल्क निर्धारित करने के लिए आयकर नियम, 1962 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/current-will-pay-a-fine-for-starting-a-closed-pan-for-not-linking-it-with-aadhaar--rs-500-for-the-first-three-months-and-then-a-fine-of-rs-1000/article-7105"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-03/aa.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोडऩे पर विफल रहने वालों का पैन पर रोक लगा दी जायेगी और इसको शुरू करने के लिए निर्धारित जुर्मान चुकाना होगा जो पहले तीन महीने के लिए 500 रुपये और उसके बाद एक हजार रुपये होगा। <br /><br />केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234एच के तहत शुल्क निर्धारित करने के लिए आयकर नियम, 1962 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। पैन को आधार से जोडऩे का आज अंतिम दिन है और अब तक इस तिथि में बढोतरी के बारे में जानकारी नहीं दी गयी है। <br /><br />आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत  प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 तक 'पैनÓ आवंटित किया गया है और जो 'आधार नंबर' प्राप्त करने का पात्र है उसके लिए 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले निर्धारित प्राधिकारी या प्राधिकरण को अपने आधार नंबर के बारे में सूचित करना आवश्यक है। ऐसा करने में विफल रहने पर उस व्यक्ति के पैन को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और ऐसी सभी प्रक्रियाएं जिनमें 'पैन' की आवश्यकता होती है, उन पर रोक लगा दी जाएगी। पैन को फिर से तभी चालू किया जा सकता है जब उस व्यक्ति द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकरण को आधार नंबर के बारे में सूचित कर दिया जाएगा।<br /><br />करदाताओं को 31 मार्च, 2023 तक निर्धारित प्राधिकारी को अपने आधार नंबर के बारे में सूचित करने का अवसर प्रदान किया गया है,  ताकि स्वयं पर बिना कोई व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़े ही वे आधार नंबर और पैन को आपस में ङ्क्षलक करा सकें। इसके परिणामस्वरूप करदाताओं को अपने आधार नंबर के बारे में निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करते समय बतौर शुल्क 1 अप्रैल, 2022 से तीन महीने तक 500 रुपये और उसके बाद 1000 रुपये देने होंगे।<br /><br />हालांकि, 31 मार्च 2023 तक उन करदाताओं, जिन्होंने अपने आधार नंबर के बारे में निर्धारित प्राधिकारी को सूचित नहीं किया है, का पैन इस अधिनियम के तहत आवश्यक समस्त प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। अपनी आय से संबंधित टैक्स रिटर्न भरना, रिफंड की प्रोसेङ्क्षसग, इत्यादि इन प्रक्रियाओं में शामिल हैं। 31 मार्च, 2023 के बाद उन करदाताओं का पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जो पहले से ही तय आवश्यकता के अनुसार अपने आधार नंबर के बारे में निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करने में विफल रहते हैं, और इसके साथ ही अपने आधार नंबर को प्रस्तुत नहीं करने, सूचित नहीं करने या उद्धृत नहीं करने के कारण इस अधिनियम के तहत निर्धारित समस्त सख्ती इस तरह के करदाताओं पर लागू होंगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/bharat/current-will-pay-a-fine-for-starting-a-closed-pan-for-not-linking-it-with-aadhaar--rs-500-for-the-first-three-months-and-then-a-fine-of-rs-1000/article-7105</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/bharat/current-will-pay-a-fine-for-starting-a-closed-pan-for-not-linking-it-with-aadhaar--rs-500-for-the-first-three-months-and-then-a-fine-of-rs-1000/article-7105</guid>
                <pubDate>Thu, 31 Mar 2022 18:29:45 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2022-03/aa.jpg"                         length="95795"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
                            </item>

            </channel>
        </rss>
        