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                <title>sedition - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>क्या पुनर्विचार तक राजद्रोह के मामले स्थगित रखे जा सकते है : सुप्रीम कोर्ट</title>
                                    <description><![CDATA[उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124-ए पर सरकार द्वारा पुनर्विचार किए जाने तक देश भर में दर्ज राजद्रोह के मामलों को स्थगित रखे जाने के संबंध में मंगलवार को केंद्र से अपना पक्ष रखे जाने के लिए कहा।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/can-sedition-cases-be-postponed-until-reconsideration--says-court/article-9525"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-05/6544654641.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124-ए पर सरकार द्वारा पुनर्विचार किए जाने तक देश भर में दर्ज राजद्रोह के मामलों को स्थगित रखे जाने के संबंध में मंगलवार को केंद्र से अपना पक्ष रखे जाने के लिए कहा। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र से कहा कि वह  अपना जवाब पेश करें कि क्या देश भर में दर्ज राजद्रोह के मामलों को तब तक स्थगित रखा जा सकता है, जब तक कि आईपीसी की धारा 124-ए पर पुनर्विवार नहीं कर लिया जाता।</p>
<p>शीर्ष न्यायालय ने आईपीसी की धारा 124-ए के तहत राजद्रोह के अपराध की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई को तब तक के लिए टालने के केंद्र के सुझाव पर सहमति जताई, जब तक कि वह प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं कर लेता। न्यायालय ने सरकार के फैसले तक लंबित और भविष्य के मामलों की स्थिति पर केंद्र से जवाब मांगा है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 11 May 2022 12:26:25 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
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                <title>बदलेगा अंग्रेजों के जमाने का देशद्रोह कानून</title>
                                    <description><![CDATA[केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसने देशद्रोह कानून के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने और जांच का फैसला लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस मामले पर सुनवाई तब तक न की जाए जब तक सरकार जांच न कर ले।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/sedition-law-will-change--says-supreme-court/article-9451"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-05/654654644.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसने देशद्रोह कानून के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने और जांच का फैसला लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस मामले पर सुनवाई तब तक न की जाए, जब तक सरकार जांच न कर ले। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि देशद्रोह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए की वैधता की जांच और पुनर्विचार किया जाएगा।</p>
<p><strong>हलफनामे में यह कहा</strong><br />सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण में जब कि देश की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, गुलामी के समय में बने देशद्रोह के कानून पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। देशद्रोह कानून को लेकर जताई जाने वाली आपत्ति का भारत सरकार को ज्ञान है। कई बार मानवाधिकार को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं। हालांकि इसका उद्देश्य देश की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्य रखना होना चाहिए।</p>
<p><strong>कानून की वैधता की जांच करने में समय जाया न करे</strong><br />हलफनामे में आगे कहा गया कि अब समय आ गया है कि आईपीसी की धारा 124 ए के प्रावधानों पर पुनर्विचार किया जाए। केंद्र ने कहा कि जांच की प्रक्रिया के दौरान सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि वह इस कानून की वैधता की जांच करने में समय जाया न करे।</p>
<p><strong>पहले किया था बचाव</strong><br />इससे पहले सरकार ने यह भी कहा था कि इस कानून की समीक्षा की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से अपील की थी कि देशद्रोह कानून के खिलाफ दी गई अर्जियों को रद्द कर दिया जाए। देशद्रोह कानून के खिलाफ याचिका देने वालों में एडिटर्स गिल्ड आॅफ इंडिया, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी शामिल हैं। <br /><br /></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 10 May 2022 09:58:50 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
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            <item>
                <title> पत्रकार पर केस दर्ज होने पर गरमाई सियासत: शेखावत बोले,'राजस्थान में किसी पर देशद्रोह का केस दर्ज होना हो तो पहला नंबर आएगा स्वयं सीएम साहब का</title>
                                    <description><![CDATA[शेखावत ने कहा कि आपके राज्य और देश विरोधी कारगुजारियों की लिस्ट लंबी है गहलोत जी। पत्रकार ने सच कह दिया तो आपकी तानाशाही को ठेस लग गई। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/jaipur-news--politics-heats-up-when-a-case-is-registered-against-the-journalist--shekhawat-said--if-a-case-of-sedition-is-to-be-filed-against-someone-in-rajasthan--then-the-first-number-will-come-to-cm-gehlot-himself/article-8597"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-04/gajednra-singh_new.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। पत्रकार अमन चोपड़ा पर देशद्रोह का केस दर्ज करने पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में किसी पर देशद्रोह का केस दर्ज होना हो तो पहला नंबर स्वयं सीएम साहब का आएगा। <br /><br />सोमवार को ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री ने कई सवाल उठाए हैं। शेखावत ने पूछा, 'किसानों से लेकर जवानों तक से झूठे वादे करना क्या देशद्रोह नहीं? कांग्रेस के खर्चों के लिए राज्य का खजाना खोल देना क्या देशद्रोह नहीं? भ्रष्टाचार का मेन्यू कार्ड बनवाना क्या देशद्रोह नहीं? अपराधियों को लूट से दुष्कर्म तक की छूट देना क्या देशद्रोह नहीं? तुष्टीकरण से दंगे भड़काना क्या देशद्रोह नहीं?'<br /><br />शेखावत ने कहा कि आपके राज्य और देश विरोधी कारगुजारियों की लिस्ट लंबी है गहलोत जी। पत्रकार ने सच कह दिया तो आपकी तानाशाही को ठेस लग गई। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस दिन आपकी कुर्सी जाएगी, अपने खिलाफ केसेस की सफाई देने इन्हीं पत्रकारों को ढूंढ़ते फिरेंगे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 18:27:20 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नवाज शरीफ ने इमरान पर लगाया राजद्रोह का आरोप</title>
                                    <description><![CDATA[पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो एवं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के लिए इमरान खान और अन्य षड्यंत्रकारियों पर राजद्रोह का आरोप लगाया और कहा है कि सत्ता की ताकत के बल पर देश के संविधान को रौंद दिया गया है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/world/sharif-accused-at-imran-khan-of-sedition/article-7339"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-04/654464654.jpg" alt=""></a><br /><p>इस्लामाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो एवं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के लिए इमरान खान और अन्य षड्यंत्रकारियों पर राजद्रोह का आरोप लगाया और कहा है कि सत्ता की ताकत के बल पर देश के संविधान को रौंद दिया गया है। शरीफ ने अपने ट्वीट किया कि देश के सामने अपने अहंकार को प्रदर्शित करने वाले इमरान खान और इस साजिश में शामिल सभी षडयंत्रकारी संविधान के अनुच्छेद-6 के तहत राजद्रोह के दोषी हैं। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान और उसके संविधान के अपमान को ध्यान में रखा जायेगा। शरीफ की यह प्रतिक्रिया पूर्व नेशनल एसेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और राष्ट्रपति आरिफ अल्वी की ओर से नेशनल एसेंबली को भंग किये जाने के बाद सामने आयी है।</p>
<p><strong>आरिफ अल्वी ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए मांगा सुझाव</strong><br />पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने प्रधानमंत्री इमरान खान और नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता  शहबाज शरीफ से कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्त के लिए सुझाव मांगे हैं। श्री अल्वी ने पत्र भेजकर दोनों नेताओं से कार्यवाहक प्रधानमंत्री के संबंध में सुझाव मांगे हैं। पाकिस्तान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई हैं। यदि दो राजनेताओं की तीन दिनों के भीतर एक नाम पर आम सहमति तक नहीं बनती हैं, तो उनमें से प्रत्येक एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए संसदीय समिति को दो नाम भेजेगा।</p>
<p>नेशनल असेंबली के अध्यक्ष आठ सदस्यीय संसदीय समिति का गठन करेंगे। जिसमें नेशनल असेंबली और सीनेट दोनों सदस्य शामिल होगें और उसमें  सत्तारूढ़ दल और विपक्ष का समान प्रतिनिधित्व होगा। नेशनल असेंबली के भंग होने के कारण इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया है, लेकिन वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार, ''इमरान अहमद खान नियाजी पाकिस्तान के इस्लामी गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 224 ए (4) के तहत कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहें<br /><br /></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>दुनिया</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 16:05:17 +0530</pubDate>
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