ankur- anoop padia
कोटा 

धोखाधड़ी के आरोप में अंकुर पाडिया को चार व अनूप पाडिया को तीन साल की सजा, 47 हजार का जुर्माना

धोखाधड़ी के आरोप में अंकुर पाडिया को चार व अनूप पाडिया को तीन साल की सजा, 47 हजार का जुर्माना उदयपुर में फर्जी दस्तावेजों के जरिए भूमि दिलाने के नाम पर 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में शहर की पीसीपीएनडीटी एक्ट कैसेज कोर्ट ने बुधवार को अनूप पाडिया और अंकुर पाडिया को दोषी करार देते हुए अलग-अलग सजा सुनाई है।
Read More...

Advertisement