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                <title>panchayati raj department - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>पंचायतीराज विभाग ने 31 जनवरी तक कार्यकाल समाप्ति वाली ग्राम पंचायतों के लिए जारी किए आदेश</title>
                                    <description><![CDATA[उपसरपंच और वार्डपंच प्रशासकीय समिति के सदस्य, सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी मिलकर ही ले सकेंगे वित्तीय निर्णय]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/panchayati-raj-department-issued-orders-for-gram-panchayats-whose-tenure/article-101009"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-01/555451.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। ग्राम पंचायतों के कार्यकाल पूरा होने पर प्रशासक लगाने की कवायद पर राज्य सरकार ने फैसला कर दिया। पंचायतीराज विभाग ने मध्यप्रदेश मॉडल अपनाते हुए 31 जनवरी तक कार्यकाल समाप्ति वाली ग्राम पंचायतों के लिए सरपंचों को ही प्रशासक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अभी तक किसी पंचायत का चुनाव टलने पर ग्राम सचिव ही प्रशासक लगते रहे हैं, लेकिन सरकार ने सरपंचों की नाराजगी टालने के लिए यह फैसला लिया है। इस निर्णय से सरकार ने सरपंचों को साधा है, लेकिन राजनीतिक नजरिए से चुनौती यह भी है कि हर सरपंच का विरोधी खेमा भी है, जिस कारण प्रशासक के सामने भी कई चुनौती होंगी।  गौरतलब है कि जनवरी महीने में 6759 सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इनमें 17 जनवरी को 2726 ग्राम पंचायत, 22 जनवरी को 2333 और 29 जनवरी को 1700 ग्राम पंचायतों के सरपंचों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसके अलावा मार्च में 704 और सितम्बर में 3847 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होगा। इस महीने 210 पंचायत समितियों का कार्यकाल भी पूरा होगा। </p>
<p><strong>सरपंच प्रशासक, अकेले नहीं ले सकेंगे वित्तीय निर्णय</strong><br />सरकार ने इन ग्राम पंचायतों में चुनाव होने तक वर्तमान सरपंचों को ही प्रशासक लगाया है। सरपंचों की सहायता के लिए हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक प्रशासकीय कमेटी बनेगी, जिसमें उपसरपंच और वार्ड पंच सदस्य होंगे। सरपंच समिति की सलाह से ही काम करेंगे। पंचायत में कोई भी वित्तीय निर्णय सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी मिलकर ही लेंगे। दरअसल, सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव नहीं करवा रही है। पिछले दिनों सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं के पुनर्गठन का फैसला लिया, यानि पुनर्गठन होने तक चुनाव नहीं होंगे। </p>
<p><strong>सरपंचों ने दिया एमपी मॉडल प्रारूप, निर्णय से छाई खुशी की लहर</strong><br />प्रशासक लगाने के मुद्दे पर सरपंच लंबे समय से सरकार पर मध्यप्रदेश मॉडल अपनाने का दबाव बना रहे थे। सरपंचों ने ही सरकार को एमपी, उत्तराखंड और झारखंड में अपनाए मॉडल को बताते हुए इसे राजस्थान में अपनाने की मांग की थी। सीएम स्तर से वार्ता के बाद सरपंच उनके पक्ष में आदेश होने को लेकर आशान्वित थे। सरपंच आदेशों के लिए देर शाम तक आदेशों का सचिवालय में इंतजार करते रहे। आदेश होने पर सरपंचों में खुशी की लहर छा गई। सरपंचों ने सीएम भजनलाल शर्मा, पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर, ग्रामीण विकास मंत्री डॉ.किरोड़ीलाल मीणा सहित सभी मंत्री और विधायकों को धन्यवाद दिया है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 09:11:39 +0530</pubDate>
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                <title>ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की लापरवाही पर सख्त सूचना आयोग,  लूणकरणसर के विकास अधिकारी पर दस हजार रूपये का जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[इसके साथ ही आयोग ने पिछले कुछ दिनों में  कोई एक दर्जन ग्रामीण विकास अधिकारियों पर दो दो हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/jaipur--strict-information-commission-on-the-negligence-of-rural-development-and-panchayati-raj-department--fine-of-ten-thousand-rupees-on-the-development-officer-of-lunkaransar/article-9176"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-05/rajasthan-information-commission.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राज्य सूचना आयोग ने सूचना आवेदनों की अनदेखी और सूचना मुहैया कराने में कोताही बरतने के मामलो में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के प्रति सख्ती दिखाई है। आयोग ने लूणकरणसर के विकास अधिकारी पर दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने निम्बाहेड़ा के विकास अधिकारी और गंगानगर जिले में एक ग्रामीण विकास अधिकारी पर पांच हजार रूपये की शास्ति आरोपित की है। इसके साथ ही आयोग ने पिछले कुछ दिनों में  कोई एक दर्जन ग्रामीण विकास अधिकारियों पर दो दो हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने तीन साल तक एक नागरिक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर लूणकरणसर के विकास अधिकारी के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की और दस हजार रूपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है।इस मामले में एक स्थानीय नागरिक बी एल शर्मा ने आयोग में अपील दायर कर कहा कि उन्हें तीन साल से भी अधिक का वक्त गुजरने के बाद भी सूचना नहीं दी गई है। <br /><br /> शर्मा ने वर्ष 2018 में एक अर्जी दाखिल कर लूणकरणसर में छह पेंशनधारियों के वजूद को लेकर जानकारी मांगी थी। इन  पेन्शनधारियो को प्रतिमाह 750 रूपये पेंशन मिलती है। विकास अधिकारी ने पहले इसे कोषाधिकारी से संबद्ध बताया। लेकिन कोषाधिकारी ने कहा पेंशनधारी का भौतिक सत्यापन विकास अधिकारी करते है। इसके बावजूद भी शर्मा को सूचना नहीं दी गई। इस पर  आयोग ने नाराजगी जाहिर करते हुए विकास अधिकारी को रिकॉर्ड के मुताबिक 15 दिन में सूचना देने का निर्देश दिया है। साथ ही आयोग के आदेश की प्रति संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को भेजने का निर्देश दिया  है। आयोग ने गंगानगर जिले में चूनावढ़ के ग्रामीण विकास अधिकारी पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। <br /><br />सूचना आयुक्त बारेठ ने भिन्न भिन्न जिलों में कोई एक दर्जन ग्रामीण विकास अधिकारियों पर सूचना कानून की अवहेलना करने पर दो दो हजार रूपये  की शास्ति आरोपित करने का आदेश दिया है। इनमे राजसमंद ,बांसवाड़ा ,बीकानेर और गंगानगर जिलों के ग्राम विकास अधिकारी शामिल है। आयोग ने इन अधिकारियो को नागरिको को वांछित सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इससे पहले आयोग ने अपने एक अन्य आदेश में  ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को सूचना अधिकार कानून की धारा 4 की पालना पुख्ता करने का निर्देश दिया था। इसके तहत आम अवाम से जुड़ी जरूरी सूचनाएं और निर्णय स्वत स्फूर्त सार्वजनिक पटल पर प्रकाशित और प्रसारित करने का प्रावधान है।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 05 May 2022 18:49:23 +0530</pubDate>
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