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                <title>defamation case - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>defamation case RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका : अदालत ने ठुकराई ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की अर्जी, असम सीएम की पत्नी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी</title>
                                    <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की अर्जी ठुकरा दी है। असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर विवादास्पद टिप्पणी और पासपोर्ट संबंधी आरोपों के मामले में खेड़ा को अब असम की अदालत में पेश होना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह स्थानीय अदालत की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करेगा।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/shock-to-pawan-kheda-from-the-supreme-court-the-court/article-150802"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-04/01.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका देते हुए उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की अर्जी ठुकरा दी है। यह मामला असम पुलिस द्वारा असम के मुख्यमंत्री सरमा की पत्नी की शिकायत पर दर्ज की गई एक प्राथमिकी से जुड़ा है। पवन खेड़ा का आरोप था कि सीएम सरमा की पत्नी के पास अलग-अलग देशों के कई पासपोर्ट हैं।</p>
<p>पवन खेड़ा की उस अर्जी को भी अदालत ने ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने ट्रांजिट जमानत को अगले मंगलवार तक बढ़ाने की मांग की थी ताकि वह सोमवार को असम की अदालत में पेश हो सकें। यह घटनाक्रम शीर्ष अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत पर रोक लगाने के दो दिन बाद सामने आया है। यह अग्रिम जमानत उन्हें तेलंगाना उच्च न्यायालय ने दी थी। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और अतुल एस चांदुरकर की पीठ ने टिप्पणी की कि यदि संबंधित अदालत काम नहीं कर रही है, तो मामले की सुनवाई के लिए अनुरोध किया जा सकता है, जिस पर मौजूदा चलन के अनुसार विचार किया जा सकता है।</p>
<p>उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न तो वह और न ही तेलंगाना उच्च न्यायालय असम की उस अदालत के काम में कोई दखल देगा जो पवन खेड़ा के खिलाफ मामले की सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि 5 अप्रैल को एक संवाददाता सम्मेलन में पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि सीएम सरमा के पास कई पासपोर्ट हैं और कई देशों में उनकी संपत्तियां हैं, जिनका जिक्र असम के मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी हलफनामे में नहीं किया था। मुख्यमंत्री ने इन आरोपों को खारिज कर दिया, जिसके बाद पवन खेड़ा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
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                <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 15:01:15 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>सीएम फडणवीस को निशाना बनाने वाले एआई-जनरेटेड वीडियो मामले में युवक गिरफ्तार, अजीत पवार विमान दुर्घटना से जुड़ा है कनेक्शन</title>
                                    <description><![CDATA[मुंबई पुलिस ने जालना से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने AI-जनरेटेड वीडियो के जरिए मुख्यमंत्री फडणवीस की छवि बिगाड़ने और दिवंगत अजीत पवार के विमान हादसे पर भ्रम फैलाने का प्रयास किया। आरोपी उद्धव काप्से ने फर्जी वीडियो बनाकर करीब 1.5 लाख लोगों तक भ्रामक जानकारी पहुँचाई। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/youth-arrested-in-case-of-ai-generated-video-targeting-cm-fadnavis/article-149546"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-04/arrested.png" alt=""></a><br /><p>मुंबई। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने जालना से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बदनाम करने वाला और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़े विमान दुर्घटना के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाने वाला एआई-जनरेटेड वीडियो बनाने एवं प्रसारित करने का आरोप है। अधिकारियों ने बुधवार को यहां बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 10 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।</p>
<p>पुलिस ने बताया कि उद्धव भगवान काप्से नामक युवक ने आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसे डिलीट किए जाने से पहले लगभग 1.5 लाख बार देखा गया था। जांचकर्ताओं ने पाया कि वीडियो में मुख्यमंत्री फडणवीस को निशाना बनाते हुए भ्रामक एवं मानहानिकारक सामग्री डाली गई थी, साथ ही विमान दुर्घटना से संबंधित तथ्यों को भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। आरोप है कि वीडियो में कई समाचार चैनलों के क्लिप को मिलाकर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का उपयोग करके एक भ्रामक कहानी गढ़ी गई थी। इसमें कथित तौर पर विवादास्पद बयान शामिल हैं और यह सीधे मुख्यमंत्री को निशाना बनाता है।</p>
<p>उल्लेखनीय है कि 28 जनवरी को उपमुख्यमंत्री अजीत पवार एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे तभी बारामती हवाई अड्डे के पास लैंडिंग के दौरान उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में पवार और छह अन्य लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए, जिनसे संदेह एवं अटकलें लगने लगीं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा दुर्घटना की जांच चल रही है। फरवरी में मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधानसभा में कहा था कि अब तक के निष्कर्षों से किसी भी प्रकार की साजिश का संकेत नहीं मिला है लेकिन उन्होंने जांच पूरी होने तक इंतजार करने का आग्रह किया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 15:25:56 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>टीवीके ने की वी. पोनराज के खिलाफ कार्रवाई की मांग, महिलाओं के लिए अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है मामला</title>
                                    <description><![CDATA[तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) प्रमुख और अभिनेता विजय ने अपनी महिला समर्थकों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने वैज्ञानिक वी. पोनराज के विरुद्ध पुलिस महानिदेशक (DGP) से कड़ी कार्रवाई की मांग की। विजय ने इसे महिलाओं का अपमान बताते हुए द्रमुक समर्थकों पर निशाना साधा और राजनीति में शुचिता की अपील की।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/tvk-demands-action-against-v-ponraj-case-related-to-derogatory/article-148068"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-03/actor-vijay.png" alt=""></a><br /><p>चेन्नई। तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) के संस्थापक-अध्यक्ष और अभिनेता से नेता बने विजय ने टीवीके समर्थक महिलाओं के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने पुलिस महानिदेशक से शिकायत दर्ज की है और दिवंगत राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के वैज्ञानिक सलाहकार रहे वी. पोनराज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।</p>
<p>अभिनेता विजय ने पूर्व मंत्री के. ए. सेंगट्टैयान के साथ, जो अन्नाद्रमुक से निष्कासन के बाद टीवीके में शामिल हुए हैं, गुरुवार शाम डीजीपी कार्यालय गए और शिकायत दर्ज की। अपनी शिकायत में विजय ने दावा किया कि सत्तारूढ़ द्रमुक के समर्थक बताए जाने वाले पोनराज ने टीवीके का समर्थन करने वाली महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 11:59:31 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>राहुल गांधी को बड़ी राहत: अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामले में फिर टली सुनवाई, 27 मार्च को होगी अगली सुनवाई</title>
                                    <description><![CDATA[गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई सोमवार को टल गई। वादी विजय मिश्रा की अनुपस्थिति के कारण न्यायालय ने अब 27 मार्च की तिथि नियत की है। वादी पक्ष ने राहुल गांधी के बयानों के ऑडियो-वीडियो साक्ष्यों का उनकी असली आवाज से मिलान कराने की मांग की है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/big-relief-to-rahul-gandhi-hearing-postponed-again-in-the/article-147592"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-02/rahul-gandhi1.png" alt=""></a><br /><p>सुलतानपुर। लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामले में सुनवाई सोमवार को वादी मुकदमा भाजपा नेता विजय मिश्रा के गैर हाजिर होने के कारण टल गई है। न्यायालय अब इस मामले में 27 मार्च को सुनवाई करेगी।</p>
<p>वादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने आज यहां बताया कि उन्होंने पिछली पेशी पर अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें मांग की गई है कि राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयानों के ऑडियो और वीडियो साक्ष्य पेश किए गए हैं, उनका मिलान राहुल गांधी की असली आवाज से कराया जाए। विजय मिश्रा की अनुपस्थिति के कारण कोर्ट ने 27 मार्च की तारीख तय की है, जहाँ मामले में बहस होगी।</p>
<p>भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अक्टूबर 2018 में यह परिवाद दर्ज कराया था। इस मामले में 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपए के दो मुचलकों पर जमानत दी थी। 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने पुनः एमपी/एमएलए कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए इसे एक राजनीतिक साजिश करार दिया था। राहुल गांधी के बयान के बाद, कोर्ट ने वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद से लगातार गवाह पेश किए जा रहे थे।</p>
<p>20 फरवरी को राहुल गांधी ने एमपी/एमएलए कोर्ट में उपस्थित होकर सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराया था। कोर्ट ने राहुल गांधी को अपनी बेगुनाही के संबंध में सफाई और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 9 मार्च की तिथि नियत की थी, लेकिन राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने कोर्ट में कोई सफाई या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद कोर्ट के न्यायाधीश शुभम वर्मा ने मामले में बहस के लिए अगली तारीख 27 मार्च नियत की है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 17:22:12 +0530</pubDate>
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                <title>सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी: मानहानि केस में दर्ज करवाया बयान, बोलें -“मेरे खिलाफ 32 केस हैं एक और FIR लगा दी&quot; मुझे डर नहीं लगता</title>
                                    <description><![CDATA[कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ 2018 की विवादित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में अपना बयान दर्ज कराया।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/rahul-gandhi-reaches-sultanpur-court-to-record-statement-in-defamation/article-143881"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-02/rahul-gandhi.png" alt=""></a><br /><p>सुलतानपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को सुलतानपुर में विशेष अदालत के समक्ष अपने बयान दर्ज कराने पहुंचे। राहुल गांधी दिल्ली से लखनऊ हवाई अड्डा पहुंचे जहां उनका स्वागत पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी, विधानमंडल में नेता आराधना मिश्रा मोना, सांसद तनुज पुनिया, विधायक वीरेंद्र चौधरी, अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता अंशू अवस्थी, वीरेंद्र मदान, शहर अध्यक्ष अमित त्यागी, मुकेश सिंह चौहान समेत अन्य नेताओं ने किया। </p>
<p>हवाई अड्डे से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच सुलतानपुर रवाना हो गये जहां वह एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मानहानि का मामला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय नेता विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को दर्ज कराया था। </p>
<p>इस बीच पिछली 19 जनवरी को अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। अदालत ने उनके वकील काशी शुक्ला को चेतावनी देते हुए कहा था कि यह आखिरी मौका है इसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी की पेशी के दौरान न्यायालय परिसर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किये गये हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 12:05:37 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>राहुल गांधी मानहानि केस में मंगलवार को होगी एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई, जानें पूरा मामला</title>
                                    <description><![CDATA[सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई हुई। उनके वकील ने गवाह से जिरह की। यह मामला 2018 का है, जिसमें आरोप है कि राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा अध्यक्ष पर टिप्पणी की थी। अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/hearing-in-rahul-gandhi-defamation-case-will-be-held-on/article-135237"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-09/rahul-gandhi-n.jpg" alt=""></a><br /><p>सुलतानपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व रायबरेली सांसद राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई सोमवार को सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई। इस दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने गवाह राम चंद्र दुबे से जिरह की। कोर्ट शेष बयान दर्ज करने के लिए मंगलवार को फिर सुनवाई करेगी।</p>
<p>बता दें कि यह मामला वर्ष 2018 का है। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। हनुमानगंज निवासी मिश्रा ने आरोप लगाया था कि 2018 के कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में पांच साल तक अदालती कार्यवाही चली है। राहुल गांधी के पेश न होने पर दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी थी। </p>
<p>इस मामले में 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था। राहुल गांधी के बयान के बाद कोर्ट ने वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। तब से लगातार गवाह पेश किए जा रहे हैं। अब तक केवल एक गवाह से जिरह पूरी हो पाई है, जबकि दूसरे गवाह से जिरह शुरू हुई है। अक्सर हड़ताल और गवाहों के अनुपस्थित रहने के कारण कार्यवाही में देरी हो रही है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 08 Dec 2025 18:49:33 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>सांसद कंगना मानहानि मामले में 9 सितंबर को अदालत के सामने होंगी पेश </title>
                                    <description><![CDATA[अदालत ने हालांकि आवेदन को अपने पास रख लिया है एवं रनौत को उपस्थित होने के निर्देश दिए।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/mp-kangana-will-appear-before-the-court-on-september-9/article-85614"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-09/kangana-ranaut-(2).png" alt=""></a><br /><p>मुंबई। फिल्म अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी सांसद कंगना रनौत गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि मामले में नौ सितंबर को मुबंई की एक अदालत में पेश होगी। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।</p>
<p>रनौत के अदालत में पेश नहीं होने पर अख्तर ने एक आवेदन दायर की और इस मामले में अभिनेत्री के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने का आग्रह किया। अख्तर के अधिवक्ता जय भारद्वाज ने बताया कि रनौत अदालत में उपस्थित होने के लिए स्थायी रूप से छूट चाहती थी, लेकिन बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उसकी यह मांग खारिज कर दी थी। </p>
<p>भारद्वाज ने बताया कि आरोपी रनौत का आवेदन खारिज कर दिया गया तो वह विभिन्न तारीखों पर भी अदालत के सामने उपस्थित नहीं हुई और उपस्थिति के लिए छूट देने का आवेदन किया तथा उसके खिलाफ एक मार्च 2021 को जमानती वारंट भी जारी हो चुका है। इससे पहले जब जमानती वारंट जारी हुआ तो रनौत अदालत में पेश हुई थी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता भारद्वाज ने बताया कि आरोपी अदालत में समय पर पेश नही होकर अदालती कार्रवाई में विलंब करने का प्रयास कर रहीं है। इसलिए आरोपी की उपस्थिति तय करने के लिए गैरजमानती वारंट जारी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अदालत ने हालांकि आवेदन को अपने पास रख लिया है एवं रनौत को उपस्थित होने के निर्देश दिए।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 12:15:39 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
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                <title>मानहानि मामले में राहुल गाँधी को सुलतानपुर की विशेष अदालत से सशर्त जमानत</title>
                                    <description><![CDATA[ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में उत्तर प्रदेश  सुलतानपुर की विशेष अदालत ने सशर्त जमानत दे दी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/rahul-gandhi-granted-conditional-bail-from-sultanpur-special-court-in/article-70635"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-01/rahul_gandhi_.jpg1.png" alt=""></a><br /><p>सुलतानपुर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में उत्तर प्रदेश  सुलतानपुर की विशेष अदालत ने सशर्त जमानत दे दी।</p>
<p>उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नेतृत्व कर रहे गांधी मानहानि के मुकदमे में आज यहां एमपी/एमएएल कोर्ट में पेश हुए जहां सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश योगेश यादव ने उन्हे 25-25 हजार रुपये के दो जमानत के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया और अगली सुनवाई की तारीख दो मार्च निश्चित कर दी है।</p>
<p> गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सुलतानपुर दीवानी न्यायालय के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए और जमानत अर्जी पेश की। सुनवाई के दौरान गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने आरोपों को निराधार बताते हुए की जमानत की मांग की, वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत पर विरोध जताया। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात स्पेशल मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने राहुल गांधी को दी सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने 25-25 हजार के दो जमानत के मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया। </p>
<p>गांधी के आने की सूचना पर भारी संख्या में समर्थकों का जमावड़ा रहा। कोर्ट की व्यवस्था बाधित न हो इसके मद्देनजर कोर्ट ने जल्द से जल्द मामले में सुनवाई कर राहुल गांधी को जमानत पर रिहा कर दिया। कोर्ट कार्यवाही खत्म होने के बाद राहुल गांधी सुलतानपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए अमेठी रवाना हो गए।</p>
<p>गौरतलब है कि जिले के कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में मानहानि का केस (परिवाद) दायर किया था। विजय मिश्र का आरोप है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में विजय मिश्रा की ओर से अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने परिवाद दायर किया है। जिसमें कोर्ट ने पूर्व में राहुल के विरुद्ध वारंट जारी किया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/bharat/rahul-gandhi-granted-conditional-bail-from-sultanpur-special-court-in/article-70635</link>
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                <pubDate>Tue, 20 Feb 2024 14:17:48 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>राहुल को मानहानि मामले में राहत नहीं, सूरत कोर्ट ने अर्जी खारिज की</title>
                                    <description><![CDATA[ निचली अदालत के फैसले के बाद उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गयी थी। उनके खिलाफ सुनाये गये फैसले के दिन ही तीन अप्रैल को ही सूरत की सत्र अदालत ने गांधी की जमानत मंजूर कर ली थी। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/no-relief-to-rahul-in-defamation-case-surat-court-rejects/article-43328"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-04/fuiolwxaqaalkky.jpg" alt=""></a><br /><p>सूरत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुरुवार को सूरत की सत्र अदालत से उस समय जबरदस्त झटका लगा जब मोदी उपनाम मानहानि मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी गयी। गांधी के पास सत्र अदालत के फैसले के बाद अब गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का विकल्प बचा है। कांग्रेस नेता पर मोदी उपनाम को लेकर की गयी उनकी टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। इस पर सूरत की एक निचली अदालत ने 23 मार्च को उन्हें दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। </p>
<p>गांधी केरल में वायनाड सीट से लोकसभा सांसद थे। निचली अदालत के फैसले के बाद उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गयी थी। उनके खिलाफ सुनाये गये फैसले के दिन ही तीन अप्रैल को ही सूरत की सत्र अदालत ने गांधी की जमानत मंजूर कर ली थी। इसके बाद उन्होंने अपनी सजा पर रोक लगाने और दोषसिद्धि को लेकर दो याचिकाएं दायर की थी, जिसे अदालत ने आज खारिज कर दिया। </p>
<p>सत्र अदालत से झटका लगने के बाद गांधी के पास अब गुजरात उच्च न्यायालय का रुख करने का विकल्प बचा है। गौरतलब है कि गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 20 Apr 2023 14:17:33 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>राहुल गांधी ने मानहानि मामले में अदालत में पेश होने से मांगी स्थायी छूट</title>
                                    <description><![CDATA[कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में भिवंडी की एक अदालत में अपने खिलाफ मानहानि के मामले में सुनवाई के लिए पेश होने से स्थायी छूट की मांग को लेकर याचिका दायर की है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/rahul-gandhi-seek-exemption-from-appearing-in-court-in-defamation-case/article-9547"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-05/rahul-03-copy1.jpg" alt=""></a><br /><p>ठाणे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में भिवंडी की एक अदालत में अपने खिलाफ मानहानि के मामले में सुनवाई के लिए पेश होने से स्थायी छूट की मांग को लेकर याचिका दायर की है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भिवंडी जेवी पालीवाल के प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) के न्यायालय ने आवेदन पर कोई आदेश पारित करने की बजाय 18 मई को आवेदन पर शिकायतकर्ता से अपना पक्ष रखने का आह्वान किया।</p>
<p>गांधी ने अपने आवेदन में कहा कि सांसद होने के नाते उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाना और पार्टी का भी काम करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें अक्सर यात्रा करनी पड़ती है , इसलिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से स्थायी छूट दी जाये। कांग्रेस नेता के वकील नारायण अय्यर ने बताया कि उनके मुवक्कित ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि जब भी आवश्यक हो, उन्हें अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े शिकायतकर्ता राजेश कुंटे ने भी अपनी अस्वस्थता का हवाला देते हुए ऐसी ही याचिका दायर कर अपने लिए छूट मांगी थी और अदालत ने उन्हें इसकी अनुमति भी दी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 11 May 2022 14:42:28 +0530</pubDate>
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