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                <title>किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की जेल</title>
                                    <description><![CDATA[कोचिंग पढ़ने के लिए गई थी तो सोनू ने रास्ते में रोककर घुमाने का बहाना बनाते हुए बाइक पर बैठा लिया और अपने घर ले गया । ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/20-years-in-prison-for-raping-a-teenager/article-50252"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-06/630-400-size-की-कॉपी-(7)6.png" alt=""></a><br /><p>कोटा। किशोरी से दुष्कर्म  के मामले में शहर की पोक्सो अदालत क्रम 3 ने आरोपी सोनू सेन को दोषी करार देते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 40,000 का जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता ने  बारां के जंजनी गांव निवासी आरोपी सोनू सेन उर्फ सोनू चौहान (23 साल) पुत्र बजरंग लाल सेन जो वर्तमान में कोटा के केशवपुरा इलाके में रह रहा है के खिलाफ पुलिस अधीक्षक कोटा शहर के समक्ष परिवाद पेश किया था। जिसमें पीड़िता ने बताया कि आरोपी सोनू ने उसके साथ दुष्कर्म और अप्राकृतिक मैथुन किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 , 377 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था।</p>
<p>पीड़िता ने परिवाद में बताया कि वह अपने नाना-नानी के पास महावीर नगर थाना क्षेत्र में रह कर 12वीं की पढ़ाई व कोचिंग कर रही थी। कोचिंग संस्थान नाना के मकान के पास ही था। कोचिंग संस्थान के नीचे पूजा सैलून के नाम से नाई की दुकान थी। जहां आरोपी सोनू सेन कार्य करता था। इस दौरान सोनू उसे निहारता रहता था। कुछ दिन बाद वह उसका पीछा करने लगा। रास्ता रोक कर बातचीत करने लगा। इस दौरान मार्च 2021 में उसने उसे एक मोबाइल दिलवाया जिससे वह उससे बातचीत भी करती थी। 8 जुलाई 2022 को कोचिंग पढ़ने के लिए गई थी तो सोनू ने रास्ते में रोककर घुमाने का बहाना बनाते हुए बाइक पर बैठा लिया तथा अपने घर संतोषी नगर ले गया। वहां एक अन्य लड़का पहले से मौजूद था। घर पर सोनू ने उसे नाश्ता करवाया और कोल्ड ड्रिंक पीने को दी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसने दुष्कर्म किया और वीडियो व फोटो खींच ली। दूसरे दिन सोनू ने उसके मोबाइल पर अश्लील वीडियो और फोटो भेजे और उसे धमकाने लगा। उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।  16 जुलाई 2022 को आरोपी ने उसे अपने जन्मदिन पर बुलाया। उसने उसके साथ अप्राकृतिक मैथुन किया। विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस थाना महावीर नगर में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने गई तो पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की। मामले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर महावीर नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376, 377 और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर  आरोपी को गिरफ्तार किया कर जेल भेज दिया। आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय में चालान पेश किया 15 गवाहों के बयान कराए गए। न्यायाधीश दीपक दुबे ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 40000 का जुर्माना लगाया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 28 Jun 2023 14:53:39 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद  व 50,000 रुपए  जुमार्ना</title>
                                    <description><![CDATA[अनुसंधान के दौरान पुलिस ने बालिका को गांव ककरावदा से 10 सितंबर 2020 को दस्तयाब कर बालिका का मेडिकल करवाया व 164 के बयान दर्ज करवाएं । पीड़िता ने उसके साथ साजन कुमार द्वारा दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि की। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/life-imprisonment-and-fine-of-rs-50-000-to-the-accused-of-raping-a-teenager/article-42887"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-04/hammer-1707735__3401.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा। 15 वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को पोक्सो क्रम संख्या 3 न्यायालय ने मुख्य आरोपी साजन कुमार को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।साथ ही आरोपी पर 50,000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया ।  मामले में शामिल अन्य सह आरोपी एक महिला सहित तीन आरोपियों को 20 - 20 साल की कठोर सजा व  40,000 रुपए का जुमार्ना लगाया है । आरोपी साजन कुमार  और अंत बिहारी उर्फ कालू पुत्र रामचंद्र,  विक्रम सिंह उर्फ बंटी उत्तर गुरु चरण सिंह संजू भाई उर्फ रेखा पत्नी राजेश के खिलाफ रेलवे कॉलोनी पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 ,366, 376 पोक्सो एक्ट तथा एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया था। इस मामले में मुख्य आरोपी साजन कुमार 19 साल के खिलाफ रेलवे कॉलोनी पुलिस थाने में पीड़िता की मां ने 7 सितंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी । जिसमें बताया  था कि वह अपने घर पर बच्चों को कमरे में पढ़ा रही थी उसकी 15 वर्षीय पुत्री रसोई में सब्जी बना रही थी । काफी देर तक पुत्री की आवाज सुनवाई नहीं देने पर उसने कमरे से बाहर आकर देखा तो रसोई में  पुत्री नहीं मिली। इसके बाद  आसपास तलाश किया लेकिन कोई सुराग नहीं लगा । इसके बाद उसने मकान में किराए से रह रहे साजन कुमार के कमरे में देखने गई तो वहां ताला लगा हुआ था तथा सामान भी कमरे में नहीं था। पीड़िता की मां ने साजन कुमार पर उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का शक जाहिर किया । इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुलजिम की तलाश में जुट गई ।</p>
<p>अनुसंधान के दौरान पुलिस ने बालिका को गांव ककरावदा से 10 सितंबर 2020 को दस्तयाब कर बालिका का मेडिकल करवाया व 164 के बयान दर्ज करवाएं । पीड़िता ने उसके साथ साजन कुमार द्वारा दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि की।  जिस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376  जोड़ दी और आरोपी को गिरफ्तार किया ।अनुसंधान के दौरान जानकारी में आया कि बालिका को भगाने में आरोपी अंत बिहारी उर्फ कालू विक्रम सिंह उर्फ बंटी और संजू भाई उर्फ रेखा ने पूर्ण सहयोग किया।  पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था ।आरोपी साजन कुमार न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था जबकि अन्य तीनों आरोपी जमानत पर थे । ट्रायल के दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 20 गवाह 40 दस्तावेज पेश किए गए । न्यायाधीश दीपक दुबे ने मामले में आरोपी साजन कुमार को बालिका से दुष्कर्म करने पोक्सो एक्ट एससी एसटी एक्ट में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और 50000 का जुमार्ना भी लगाया है। जबकि सह आरोपी अंत बिहारी उर्फ कालू विक्रम सिंह उर्फ बंटी संजू भाई उर्फ रेखा पत्नी राजेश को 363 ,109 ,366 पोक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए 20 - 20साल का कठोर कारावास तथा 40-40000रुपए  का जुमार्ना लगाया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 15 Apr 2023 16:22:03 +0530</pubDate>
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                <title>किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को बीस साल का कठोर कारावास </title>
                                    <description><![CDATA[रिपोर्ट में पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी पुत्री को शंकर नाम का एक लड़का  9 अगस्त 2020  रात को बहला-फुसलाकर भगा ले गया।इस मामले में पुलिस ने  आरोपी को 24 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया । 
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/twenty-years-rigorous-imprisonment-to-the-accused-in-the-case-of-rape-of-a-teenager/article-35440"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-01/court-hammer031.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा। शहर की पोक्सो क्रम संख्या 5 न्यायालय ने  शुक्रवार को किशोरी से दुष्कर्म के दो  साल पुराने  मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।  न्यायालय ने मामले में आरोपी पर 30000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है।  इस मामले में पुलिस थाना रेलवे कॉलोनी में पीड़िता के पिता ने 12 अगस्त 2020 को आरोपी शंकर पुत्र  लटूरलाल  निवास गणेशपुरा के खिलाफ उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। </p>
<p>रिपोर्ट में पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी पुत्री को शंकर नाम का एक लड़का  9 अगस्त 2020  रात को बहला-फुसलाकर भगा ले गया।  इस मामले में पुलिस ने  मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश में जुट गई। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने किशोरी को दस्तयाब किया तथा उसके न्यायालय में  बयान कराए और मेडिकल कराया गया। अनुसंधान के दौरान सामने आया कि आरोपी पीड़िता को अपने साथ पहले एक शिव मंदिर में ले गया । वहां सूने स्थान पर उसके साथ दुष्कर्म किया ।इसके बाद उसे बहला-फुसलाकर श्यामगढ़ ,अकलेरा  तथा केशोरायपाटन ले गया ।जहां किराए का कमरा लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने  आरोपी को 24 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया ।  आरोपी को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान कराए गए । विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि न्यायाधीश हनुमान प्रसाद ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 30000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 22 Jan 2023 11:29:10 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>मध्य प्रदेश में बिजली गिरने से एक किशोरी की मौत</title>
                                    <description><![CDATA[ बदरवास थाना क्षेत्र के ग्राम किशनपुर में बारिश के दौरान बिजली गिरने से सपना आदिवासी (15) की मौत हो गयी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/a-teenager-killed-after-being-struck-by-lightning-in-madhya-pradesh/article-14283"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-07/bijli-copy.jpg" alt=""></a><br /><p>शिवपुरी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बारिश के बीच बिजली गिरने से एक किशोरी की मौत हो गयी और एक महिला घायल हो गयी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बदरवास थाना क्षेत्र के ग्राम किशनपुर में बारिश के दौरान बिजली गिरने से आदिवासी (15) की मौत हो गयी। इसके साथ एक महिमा घायल हो गयी। ये दोनों ही हैंडपंप पर पानी भरने के लिए गयी थी। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 13 Jul 2022 12:57:56 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>करंट से महिला व किशोर की दर्दनाक मौत</title>
                                    <description><![CDATA[उदयपुर। जिले के सायरा क्षेत्र के सोनलई गांव में सोमवार सुबह कुएं पर मोटर चालू करते समय करंट लगने से महिला और किशोर की दर्दनाक मौत हो गई।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/udaipur/traumatic-death-of-woman-and-teenager-due-to-current/article-12680"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-06/tt7.jpg" alt=""></a><br /><p> उदयपुर। जिले के सायरा क्षेत्र के सोनलई गांव में सोमवार सुबह कुएं पर मोटर चालू करते समय करंट लगने से महिला और किशोर की दर्दनाक मौत हो गई।</p>
<p><br />पुलिस के अनुसार सायरा निवासी मोहनसिंह की पत्नी छगनी कुंवर (50) सुबह खेत पर फसलों को पानी पिलाने के लिए कुएं पर लगी मोटर स्टार्ट करने लगी, तभी अचानक करंट लगने वह चिपक गई। उसके चिल्लाने पर पास ही खेत में काम कर रहा ढीकोड़ा निवासी मोहन (17) पुत्र चेनाराम गमेती दौड़कर पास पहुंचा। छगनी को बचाने के प्रयास में मोहन भी करंट की चपेट में आ गया। हादसे में दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना की सूचना पर सायरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा नायब तहसीलदार को सूचित किया। पुलिस ने दोनों शवों को सायरा चिकित्सालय पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।</p>
<p> </p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उदयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 21 Jun 2022 14:25:37 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title> खेल-खेल में बच्चे ने की फायरिंग, एक किशोर घायल</title>
                                    <description><![CDATA[ बारां जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक किशोर ने एयरगन से फायर कर दिया। फायर से एक बालक घायल हो गया। फायरिंग में बच्चे की पीठ पर छर्रा लगा है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/baran/the-child-fired-in-the-game--a-teenager-injured/article-11761"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-06/k1.jpg" alt=""></a><br /><p>बारां। बारां जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक किशोर ने एयरगन से फायर कर दिया। फायर से एक बालक घायल हो गया। फायरिंग में बच्चे की पीठ पर छर्रा लगा है। घायल बालक को बारां जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां छर्रा न निकलने पर उसे कोटा रेफ र कर दिया गया। <br /><br /> बारां जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के नयापुरा मोहल्ले में फायरिंग से मोनू उम्र 14 साल जख्मी हो गया। गुरुवार दोपहर तीन बच्चे मोनू सुमन, हरीओम और सूरज दुकान से सामान लेकर घर लौट रहे थे। इस दौरान उन्हें रास्ते में मोहल्ले के ही एक किशोर फद्दा ने रोक लिया। किशोर ने पहले तो बच्चों को अपने पास गन होने की बात कही। फि र एयरगन से सुअर पर फायरिंग कर उसे भगा दिया । जिसके बाद किशोर ने एक एयरगन से बच्चों पर फायरिंग कर दी।  इस दौरान बचने के लिए भाग रहे एक 14 वर्षीय बालक मोनू की पीठ पर छर्रा लग गया ।  जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद लोगों द्वारा बच्चे को बारां अस्पताल ले जाया गया। जहां उसे सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया गया,लेकिन बारां जिला अस्पताल में छर्रा न निकलने की वजह से बालक को कोटा के लिए रेफर कर दिया गया है । <br /><br />घटना की सूचना के बाद कोतवाली थाना और डीएसबी पुलिस ने अस्पताल पहुंच कर घायल बच्चे और उसके साथ मौजूद बच्चों का पर्चा बयान लिया । वहीं शहर में फायरिंग की सूचना से सनसनी फैल गई। हर कोई एयरगन से हुई <br />फायरिंग  की चर्चा करता नजर आया । फि लहाल पुलिस द्वारा आरोपी किशोर फद्दा की तलाश की जा रही है ।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>बारां</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 10 Jun 2022 12:29:54 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[kota]]></dc:creator>
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                <title>20 रुपये नहीं देने पर शराबी ने किशोर को मारा चाकू</title>
                                    <description><![CDATA[राजसमंद जिले के आमेट कस्बे में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जब एक आदतन शराबी ने 20 रुपये के लिए एक किशोर पर चाकू से हमला कर दिया और उसे लहूलुहान कर दिया । घायल अवस्था में युवक को अमेट चिकित्सालय भर्ती करवाया गया जहां उसका उपचार जारी है । ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/rajsamand/the-drunkard-stabs-the-teenager-for-not-paying-20-rupees/article-11213"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-06/nn.jpg" alt=""></a><br /><p></p>
<p></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi">राजसमंद</span></strong><strong><span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi"><span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi">।</span> </span></strong><span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi"><span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi">राजसमंद </span>जिले के आमेट कस्बे में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, </span><span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi">जब एक आदतन शराबी ने </span>20 <span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi">रुपये</span> <span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi">के लिए एक किशोर पर चाकू से हमला कर दिया और उसे लहूलुहान कर दिया । घायल अवस्था में युवक को अमेट चिकित्सालय भर्ती करवाया गया जहां उसका उपचार जारी है ।</span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi"><span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi">आमेट थाना पुलिस की </span></span></strong><span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi"><span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi"><span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi"><strong>लापरवाही</strong></span></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi">वही इस मामले में आमेट थाना पुलिस की भी लापरवाही सामने आई है जब पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई फिर भी पुलिस </span>1 <span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi">घंटे बाद मौके पर पहुंची और शराबी किशोर को चाकू मारने के बाद करीब आधे घंटे तक बाजार में चाकू लेकर घूमता रहा और फरार हो गया । जानकारी के मुताबिक आदतन शराबी शंकर खटीक अपने घर के बाहर बैठे भरत खटीक से </span>20 <span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi">रुपये</span> <span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi">की मांग की जिस पर उसने मना कर दिया और शंकर खटीक ने जेब से चाकू निकालकर भरत खटीक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया । जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल भरत को आमेट चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज डॉक्टर के देखरेख में चल रहा है</span><span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi"><span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi">।</span> </span></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                            <category>राजसमंद</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 03 Jun 2022 16:09:44 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
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                <title>किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3 साल का कठोर कारावास </title>
                                    <description><![CDATA[शहर की एक  पोक्सो क्रम दो अदालत ने गुरुवार को आरोपी को छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/three-years-rigorous-imprisonment-for-the-accused-in-the-case-of-molestation-of-a-teenager/article-10494"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-05/judgment_new.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा ।  शहर की एक  पोक्सो क्रम दो अदालत ने गुरुवार को आरोपी को छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने आरोपी पर 10,000 का जुमार्ना भी लगाया है। <br /><br />विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कुमार कच्छवाह ने बताया कि पीड़िता की मां ने 28 जून 2018 को इटावा पुलिस थाने में आरोपी आफात अंसारी निवासी गम्हरिया थाना रमन्ना जिला गढ़वा झारखंड के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि 25 जून 2018 को उसका पति बाहर गांव मे मजदूरी करने गया था , वह गांव में ही मजदूरी करने गई थी । मजदूरी करने के बाद शाम 5:00 बजे घर लौटी तो उसकी 17 वर्षीय पुत्री घर पर नहीं मिली थी, पड़ोसियों से पता किया तथा नदी के रास्ते पर भी उसे जगह - जगह तलाश किया ,लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।  मामले में पुलिस ने धारा 363 ,366 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया और किशोरी की तलाश में जुट गई । <br /><br />अनुसंधान के दौरान पुलिस ने किशोरी को आरोपी के पास से दस्तयाब किया। किशोरी के मेडिकल रिपोर्ट और 164 के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 और पोक्सो की धारा जोड़ दी तथा अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और न्यायालय में चालान पेश कर दिया । ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 11 गवाहों के बयान कराए गए । न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह राजावत ने आरोपी को छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और रुपए 10,000 का जुमार्ना भी लगाया है ।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/three-years-rigorous-imprisonment-for-the-accused-in-the-case-of-molestation-of-a-teenager/article-10494</link>
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                <pubDate>Thu, 26 May 2022 16:21:41 +0530</pubDate>
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