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200 रुपए की रिश्वत के मामले में आरोपी बरी

200 रुपए की रिश्वत के मामले में आरोपी बरी राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ पेश अपील को 32 साल बाद निस्तारित करते हुए अपीलकर्ता को एक साल की सजा से बरी करते हुए न्याय प्रदान किया है।
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