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                <title>New Guideline Issued - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>बिहार में लॉकडाउन समाप्त, नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी, 50% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे सरकारी-निजी कार्यालय</title>
                                    <description><![CDATA[बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले में आई कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन को समाप्त कर दिया है। सरकार ने शाम 7:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B2%E0%A5%89%E0%A4%95%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4--%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%9F-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82-%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80--50--%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A5-%E0%A4%96%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF/article-637"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2021-06/nitish_kumar.jpeg" alt=""></a><br /><p>पटना। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले में कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन को समाप्त करते हुए शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को उच्चाधिकारियों के साथ बैठक के तुरंत बाद खुद सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर ट्वीट कर लॉकडाउन समाप्त किए जाने की जानकारी दी।</p>
<p> </p>
<p>उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है। अत: लॉकडाउन खत्म करते हुए शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय 4 बजे तक खुलेंगे। दुकान खुलने की अवधि 5 बजे तक बढ़ेंगी। कुमार ने आगे ट्वीट कर कहा कि ऑनलाइन शिक्षण कार्य किए जा सकेंगे। निजी वाहन चलने की अनुमति रहेगी। यह व्यवस्था अगले एक सप्ताह तक रहेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को अभी भी भीड़भाड़ से बचने की आवश्यकता है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 08 Jun 2021 15:50:02 +0530</pubDate>
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                <title>गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन, प्रदेश में शाम 4 बजे तक खुलेंगी दुकानें, वीकेंड कर्फ्यू का दायरा घटाया</title>
                                    <description><![CDATA[प्रदेश में मंगलवार से सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी। आवागमन सुबह 5 बजे से शुरू होगा, जो शाम को 5 तक जारी रहेगा। सार्वजनिक उद्यान में भ्रमण के लिए प्रात: 5 बजे से प्रात: 8 बजे तक अनुमति होगी। इसी प्रकार शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे वीकेंड कर्फ्यू रहेगा।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/%E0%A4%97%E0%A5%83%E0%A4%B9-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%97-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A1%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A8--%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%AE-4-%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A5%87-%E0%A4%A4%E0%A4%95-%E0%A4%96%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%82--%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A1-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%98%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BE/article-625"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2021-06/secretariat_630x400.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। प्रदेश में मंगलवार से सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी। आवागमन सुबह 5 बजे से शुरू होगा, जो शाम को 5 तक जारी रहेगा। सार्वजनिक उद्यान में भ्रमण के लिए प्रात: 5 बजे से प्रात: 8 बजे तक अनुमति होगी। इसी प्रकार शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा शाम को 5 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जनअनुशासन कर्फ्यू रहेगा। गृह विभाग ने सोमवार को प्रदेश में त्रिस्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के अनुसार प्रतिबंधों में 8 जून की प्रात: 5 बजे से छूट और बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिया गया है। राज्य में कोविड पॉजिटिव केसों एवं पॉजिटिविटी दर में लगातार गिरावट, ऑक्सीजन, आईसीयू एवं वेंटीलेटर बेड के उपयोग में आई कमी तथा रिकवरी रेट तेजी से बढ़ने को दृष्टिगत रखते हुए व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों में और शिथिलता दिए जाने को मंजूरी दी गई है। <br /> <br /> मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 के दौरान किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। ग्रीन जोन में अनुमत गतिविधियों प्रात: 6 से शाम 4 बजे तक के अलावा जिला कलेक्टर एवं पुलिस कमिश्नर स्थिति के अनुसार यलो जोन एवं रेड जोन में अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों में एक लाख तक की जनसंख्या को आधार मानते हुए कोविड केसों की एक्टिव संख्या के आधार पर ग्रीन, येलो तथा रेड जोन का निर्धारण होगा। शून्य एक्टिव केस वाली पंचायत ग्रीन, एक से पांच एक्टिव केस वाली पंचायत यलो तथा पांच से अधिक एक्टिव केस वाली पंचायतें रेड जोन में आएंगी। इसी प्रकार, शहरी क्षेत्र में एक लाख जनसंख्या पर 25 एक्टिव केस होने पर ग्रीन जोन, 25 से 75 केस होने पर येलो जोन तथा इससे अधिक केस होने पर रेड जोन माना जाएगा। <br /> <br /> <strong>ये रहेंगे प्रतिबंधित</strong><br /> -किसी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक समारोह एवं जुलूस, मेलों तथा हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।<br /> -धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी, लेकिन श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों के लिए सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।<br /> -सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, आॅडिटोरियम, स्विमिंग पूल्स, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पॉट, खेल मैदान एवं समान स्थान बंद रहेंगे।<br /> -कोचिंग संस्थाएं तथा लाइब्रेरीज आदि बंद रहेंगे।<br /> -पूर्णत: वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल को खोलने की अनुमति नहीं होगी।<br /> -शादी-समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रहेंगे। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की 30 जून, 2021 तक अनुमति नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे।<br /> <br /> <strong>इनको मिली अनुमति</strong><br /> -राज्य में 10 जून से रोडवेज एवं निजी बसों का संचालन अनुमत होगा। कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेगा। निजी वाहनों से आवागमन सोमवार से शुक्रवार प्रात: पांच से शाम पांच बजे तक अनुमत होगा।<br /> -शहर के भीतर चलने वाली सिटी बस एवं मिनी बस सेवा प्रतिबंधित रहेगी।<br /> -निजी वाहनों में पेट्रोल और डीजल प्रात: पांच से सायं पांच बजे तक भरवाया जा सकेगा। एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए अनुमत होंगी।<br /> -प्रदेश के समस्त सरकारी और निजी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रात: 9:30 बजे से सायं चार बजे तक अनुमत होंगे।<br /> -विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों के लिए संस्थान आने की अनुमति नहीं होगी।<br /> -डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह छह से 11 बजे तथा शाम पांच बजे से सात बजे तक अनुमत होंगी।<br /> -सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना, पशु चारा एवं आटा चक्की से संबंधित होलसेल एवं रिटेल की दुकानें सोमवार से शुक्रवार प्रात: छह बजे से सायं चार बजे तक खुल सकेंगे। अन्य दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी सोमवार से शुक्रवार प्रात: छह बजे से सायं चार बजे तक खुल सकेंगे। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।<br /> -प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी आदि दुकानें और रेस्टोरेंट्स सोमवार से शुक्रवार प्रात: छह बजे से सायं चार बजे तक खुल सकेंगे। इस दौरान केवल टेक-अवे की सुविधा होगी।इन प्रतिष्ठानों से होम डिलिवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी।<br /> -ऐसे बाजार, जहां केवल बड़े-बड़े कॉम्पलेक्स हैं, लेकिन वातानुकूलित नहीं हैं, उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे। जैसे पहले दिन बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा उसके अगले दिन ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें, एक छोड़कर एक खोली जा सकेंगी। <br /> -सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर, झींगा पालन से सम्बन्धित कार्मिक इत्यादि उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगे।<br /> -कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी) को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। शेष कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, वे मुख्यालय पर रहकर वर्क फ्रोम होम करेंगे। <br /> -राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अंदर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट र्प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। <br /> -कोविड मरीज के परिजन या अटेण्डेंट हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी पास से आवागमन कर सकेंगे। यह पास मरीज से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं जैसे खाना, दवाइयां इत्यादि लाने के लिए उपयोग में लिये जा रहे वाहन के लिए अनुमत होगा।<br /> -अन्तरराज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे।<br /> -राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी<br /> -अन्त्येष्टि और अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश और सैनेटाइजर के प्रावधानों के साथ। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।<br /> -समाचार पत्र वितरण के लिए प्रात: 4 बजे से अनुमति होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी।<br /> -ई-मित्र और आधार केन्द्र सेवाएं दोपहर 4 बजे तक अनुमत होंगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं अनुमत होंगी। निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति होगी।<br /> -समस्त उद्योग एवं निर्माण से संबंधित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। सरकार द्वारा अनुमत राजस्व अर्जन गतिविधियां यथा खनन, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा आबकारी दुकानें आदि वित्त विभाग द्वारा अलग से जारी दिशा-निर्देश अनुसार अनुमत होंगी। <br /> -कृषि आदान एवं कृषि उपकरणों की दुकानें एवं इनके परिसर, मण्डियां, फल एवं सब्जियों तथा फूल माला की दुकानें, स्ट्रीट वेण्डर, थड़ी, रेहड़ी एवं ठेलों द्वारा अन्य वस्तुओं एवं सामग्री का विक्रय तथा ऑप्टिकल्स संबंधी दुकानें प्रतिदिन प्रात: 6 से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगी। <br /> -सब्जियों एवं फलों का ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो-रिक्शा तथा मोबाइल वेन के माध्यम से विक्रय प्रतिदिन प्रात: 6 से सायं 5 बजे तक किया जा सकेगा।</p>]]></content:encoded>
                
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