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                            <item>
                <title>इंडिगो को दी गई विशेष रियायत समाप्त, पायलट के आराम संबंधी नियम 30 अप्रैल तक रहेंगे स्थगित</title>
                                    <description><![CDATA[डीजीसीए ने इंडिगो को दी विशेष परिचालन छूट समाप्त की। हालांकि पायलटों के अनिवार्य आराम व फ्लाइट टाइम संबंधी नए नियम 30 अप्रैल तक स्थगित रहेंगे।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/special-concession-given-to-indigo-ended-rules-related-to-pilots/article-142764"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-02/11-(700-x-400-px)-(630-x-400-px)-(7)8.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। निजी विमान सेवा कंपनी इंडिगो को दिसंबर के पहले सप्ताह में परिचालन में भारी व्यवधान के बाद दी गयी विशेष रियायत बुधवार को समाप्त हो गयी, हालांकि सभी विमान सेवा कंपनियों के लिए पायलट के अनिवार्य आराम संबंधी नये नियम 30 अप्रैल तक स्थगित रहेंगे।</p>
<p>नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने आज एक नोट में बताया कि इंडिगो के विशेष अनुरोध पर 05 दिसंबर को फ्लाइट ड्यूटी संबंधी नियमों के दो प्रावधानों में छूट दी गयी थी। इस दौरान इंडिगो के लिए नाइट ड्यूटी की परिभाषा रात 12 बजे से सुबह पांच बजे तक कर दी गयी थी जबकि नये नियमों में नाइट ड्यूटी रात 12 बजे से सुबह छह बजे तक है।</p>
<p>इसके अलावा नियम यह है कि नाइट ड्यूटी से इतर शुरू होने वाली ड्यूटी जो नाइट ड्यूटी तक जारी रहती है, उसमें पायलट के फ्लाइट का अधिकतम समय आठ घंटे और ड्यूटी का अधिकतम समय 10 घंटे हो सकता है। इस दौरान पायलट अधिकतम दो लैंडिंग करा सकता है। इंडिगो को इस नियम से भी छूट दी गयी थी।</p>
<p>नियामक ने बताया कि इस दौरान इंडिगो के परिचालन की नजदीकी निगरानी की गयी। एयरलाइंस ने डीजीसीए को सूचित किया है कि वह इन छूटों को समाप्त होने के बाद भी 11 फरवरी से सुचारू परिचालन के लिए तैयार है।</p>
<p>इसके अलावा जिन नियमों को 30 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया गया है उनमें पायलट के लिए किसी भी 24 घंटे में अधिकतम फ्लाइट समय और लैंडिंग की सीमा संबंधी नियम शामिल है। एक अन्य प्रावधान पायलट के आराम के घंटों से संबंधित है जिसमें कहा गया है कि जितने घंटे की ड्यूटी है उसके बाद उतने ही  घंटे का आराम मिलना चाहिये कम से कम 12 घंटे का आराम देना होगा। यदि पायलट ने तीन से सात टाइम जोन पार किये हैं तो कम से कम 18 घंटे और सात से अधिक टाइम जोन पार करने पर कम से कम 36 घंटे का आराम मिलना चाहिये। </p>
<p>अनिवार्य 48 घंटे के साप्ताहिक अवकाश संबंधी नियम भी 30 अप्रैल तक स्थगित रहेंगे। लगातार नाइट ड्यूटी के मामले में आराम संबंधी नियम और बेहद लंबी दूरी की उड़ान से मूल बेस पर आने के बाद 120 घंटे तक कोई ड्यूटी न लगाने संबंधी नियम को भी स्थगित किया गया है।इसके साथ ही अप्रत्याशित स्थिति में उड़ान के समय में विस्तार की सीमा संबंधी नियम को भी स्थगित रखा गया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 11 Feb 2026 18:46:06 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>रेलवे का बड़ा फैसला: बिना आधार लिंक IRCTC अकाउंट पर नहीं बुक कर पाएंगे ट्रेन टिकट, शर्ते बुकिंग खुलने के दिन से लागू, इस तारिख से सिर्फ रात में ऑनलाइन टिकट होगी बु​क</title>
                                    <description><![CDATA[भारतीय रेलवे ने दलालों पर नकेल कसने और ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए आज, 5 जनवरी 2026 से अपने नियमों को]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/business/big-decision-of-railways-you-will-not-be-able-to/article-138421"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-12/railway-minister-as.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने दलालों पर नकेल कसने और ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए आज, 5 जनवरी 2026 से अपने नियमों को पहले से ज्यादा कड़े कर दिए हैं और अब इन नए नियमों के अनुसार, जिन यात्रियों ने अपने IRCTC अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो ऐसे यात्री एडवांस रिजर्वेशन पीरियड की बुकिंग के पहले दिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट बुक नहीं कर सकेंगे।</p>
<p>भारतीय रेलवे ने चरणबद्ध तरीके से लागू हो रहे इस बदलाव को तीन चरणों में लागू करने की योजना बनाई है, जिसके तहत पहला चरण 29 दिसंबर को शुरू हुआ था। आज से शुरू इसका दूसरा चरण शुरू होगा और आगामी 12 जनवरी से तीसरा चरण शुरू होगा। अब इन चरणों के अनुसार, कोई भी यात्री बिना आधार वाले अकाउंट्स से ओपनिंग डे पर सुबह 8 बजे से आधी रात तक बुकिंग पूरी तरह बंद हो जाएगी।</p>
<p>भारतीय रेलवे ने जानकारी देते हुए कहा कि नियमों में सख्ती करने से हमारा मकसद दलालों और फर्जी सॉफ्टवेयर पर प्रहार करना है ताकि सॉफ्टवेयर-आधारित अवैध बुकिंग और फर्जी अकाउंट्स को रोका जा सके। इसके आगे भारतीय रेलवे ने बताया, अक्सर दलाल शुरुआती घंटों में आम यात्रियों के हिस्से की सीटें बुक कर लेते थे और उनको उचे दामों में बेचते हैं, लेकिन अब इस नए नियमों के तहत, बुकिंग के समय आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP अनिवार्य होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह नियम न केवल ऑनलाइन बल्कि रेलवे काउंटरों पर भी लागू होगा।</p>
<p><strong>महत्वपूर्ण बदलाव: </strong></p>
<p>बता दें कि रेलवे ने पहले ही एडवांस रिजर्वेशन की अवधि को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है। आम यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे IRCTC वेबसाइट के 'My Profile' सेक्शन में जाकर 'Link Your Aadhaar' विकल्प के माध्यम से केवाईसी (KYC) तुरंत पूरा करें। इसके आगे भारतीय रेलवे ने कहा, हेल्पलाइन और सहायता बुकिंग में किसी भी तकनीकी समस्या के लिए रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 और आधार संबंधी दिक्कतों के लिए 1947 पर संपर्क किया जा सकता है, जहां पर यात्रियों की हर संभव मदद की जाएगाी। यह प्रणाली पूरे भारत में एक समान रूप से लागू की गई है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>बिजनेस</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 05 Jan 2026 13:29:45 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मां वैष्णो देवी के भक्तों को अब 10 घंटे के भीतर शुरू करनी होगी अपनी यात्रा</title>
                                    <description><![CDATA[कटड़ा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा नियमों में बदलाव किया है। अब श्रद्धालुओं को आरएफआईडी कार्ड मिलने के 10 घंटे में यात्रा शुरू और 24 घंटे में पूरी करनी होगी। यह निर्णय नववर्ष की बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया गया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/devotees-of-maa-vaishno-devi-will-now-have-to-start/article-136753"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-12/vashnudevi.png" alt=""></a><br /><p>कटड़ा। मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कुछ नियमों में बदलाव किया है। मां वैष्णो देवी की यात्रा आरंभ करने से पहले पंजीकरण के साथ ही आरएफआईडी यात्रा कार्ड प्राप्त करना प्रत्येक श्रद्धालुओं के लिए अनिवार्य है। अब श्रद्धालुओं को आरएफआईडी यात्रा कार्ड प्राप्त कर 10 घंटे के भीतर अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करनी होगी। तो दूसरी और श्रद्धालुओं को 24 घंटे के भीतर अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी कर आधार शिविर कटड़ा वापस आना होगा। जिसको लेकर नए आदेश श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं।</p>
<p><strong>पहले 12 घंटे थी वैलिडिटी</strong></p>
<p>इससे पहले मां वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने को लेकर आरएफआईडी यात्रा कार्ड की वैलिडिटी 12 घंटे रखी गई थी और श्रद्धालु 12 घंटे के भीतर कभी भी अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा शुरू कर सकता था पर मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करने की कोई भी समय अवधि नहीं रखी गई थी। चुकी नव वर्ष एकदम पास है और मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी शुरू हो गई है विशेष कर नव वर्ष आरंभ होने से करीब तीन-चार दिन पहले पारंपरिक तौर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा सकती है। </p>
<p>भीड़भाड़ वाले दिनों में श्रद्धालुओं की मां वैष्णो देवी की यात्रा सुरक्षित रहे किसी तरह की भगदड़ ना हो भवन परिसर के साथ ही सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भीड़ भाड़ ना हो। जिसको लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा नए आदेश जारी कर दिए गए हैं जो तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में यात्रा पंजीकरण केदो में मौजूद अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों से कहा है कि वह नए आदेशों को लेकर श्रद्धालुओं को लगातार सूचित करें।</p>
<p><strong>भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नया नियम</strong></p>
<p>श्रद्धालु चाहे पैदल मां वैष्णो देवी की यात्रा करें या फिर हेलीकॉप्टर से या फिर बैटरी कार से हर एक के लिए यह आदेश मान्य होंगे। नए आदेश लागू करने का मुख्य मकसद मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान बढ़ाने वाली भीड़ को नियंत्रित करना है। ताकि कहीं भी भगदड़ की आशंका ना रहे। श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं की सुविधाओं में विस्तार करते हुए कटड़ा रेलवे स्टेशन पर स्थापित यात्रा पंजीकरण केंद्र की समय अवधि रात्रि 10:00 बजे से बढ़कर 12:00 तक कर दिया तो दूसरी और देर रात को ट्रेन से सफर करने वाले श्रद्धालुओं कि सुविधा के लिए प्रवेश द्वार दर्शन डियोड़ी पर 24 घंटे आरएफआईडी यात्रा कार्ड प्राप्त करने की सुविधा भी शुरू की।</p>
<p>इसके साथ ही मां वैष्णो देवी के नए ताराकोट मार्ग के प्रवेश द्वार पर स्थापित पंजीकरण केंद्र को भी श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे के लिए सुचारु कर दिया। ताकि देर रात मां वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 22 Dec 2025 11:50:19 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>प्रदेश में जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया हुई आसान, नए नियम लागू</title>
                                    <description><![CDATA[राजस्थान सरकार ने जीएसटी (संशोधन) नियम, 2025 जारी किए हैं। नए नियमों के तहत पात्र करदाताओं को तीन कार्य दिवस में इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण मिलेगा। मासिक कर दायित्व 2.5 लाख रुपए से कम वाले करदाता आधार प्रमाणीकरण के बाद स्वचालित पंजीकरण का लाभ उठा सकेंगे। व्यवसाय प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित बनाने का यह कदम अहम माना गया है।
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/gst-registration-process-becomes-easier-in-the-state-new-rules/article-132082"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-05/gst---copy.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) नियम, 2025 जारी किए हैं। वित्त विभाग (कर प्रभाग) की अधिसूचना के अनुसार, अब जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। यह संशोधित नियम प्रभावी हो गए है।</p>
<p>नए प्रावधानों के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले पात्र व्यक्तियों को अब तीन कार्य दिवस के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकरण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए डेटा विश्लेषण एवं जोखिम मानकों के आधार पर स्वचालित पहचान की व्यवस्था की गई है। साथ ही, जिन करदाताओं का मासिक कर दायित्व ढाई लाख रुपए से कम है, उन्हें ‘इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण’ का विकल्प मिलेगा। आधार प्रमाणीकरण सफल होने पर पंजीकरण स्वचालित रूप से जारी किया जाएगा।</p>
<p>अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि जो पंजीकृत व्यक्ति इस विकल्प से हटना चाहते हैं, वे फॉर्म GST REG-32 में आवेदन कर सकेंगे, बशर्ते उन्होंने कम से कम तीन माह की रिटर्न दाखिल की हो। सरकार का यह कदम राज्य में व्यवसाय करने की प्रक्रिया को और पारदर्शी व त्वरित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 11 Nov 2025 15:51:27 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur KD]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>लागू हुआ नया संपत्ति नियम, रेंटल एग्रीमेंट में डिजिटल स्टाम्प के बिना लगेगा 5,000 रुपए का जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[पूरे भारत में मकान मालिकों और किराएदारों के लिए एक नया प्रॉपर्टी नियम - 1 जुलाई, 2025 से लागू हो रहा है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/the-new-property-rules-implemented-in-the-rental-agreement-will/article-119486"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-07/rt112roer-(6)1.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। पूरे भारत में मकान मालिकों और किराएदारों के लिए एक नया प्रॉपर्टी नियम - 1 जुलाई, 2025 से लागू हो रहा है। इस बदलाव के तहत सभी रेंटल एग्रीमेंट में डिजिटल स्टैंप होना अनिवार्य है। अगर रेंटल एग्रीमेंट में यह स्टैंप नहीं है, तो 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह नियम रेंटल सिस्टम में पारदर्शिता और सुरक्षा को बेहतर बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिससे मकान मालिकों और किराएदारों दोनों के लिए अपने रेंटल एग्रीमेंट को मैनेज करना आसान हो जाता है।</p>
<p><strong>क्या है नया संपत्ति नियम ?</strong></p>
<p>नए प्रॉपर्टी नियम के अनुसार भारत में सभी रेंटल एग्रीमेंट पर डिजिटल स्टैम्प होना जरूरी है। इसका मतलब है कि मकान मालिकों को कानूनी वैधता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल स्टैम्प के साथ ऑनलाइन एग्रीमेंट बनाना और रजिस्टर करना होगा। इस कदम का उद्देश्य सुरक्षा में सुधार करना, विवादों को कम करना और रेंटल प्रक्रिया को तेज़ और ज्यादा पारदर्शी बनाना है। इसका पालन न करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। यह नियम रियल एस्टेट सेक्टर को डिजिटल बनाने, डिजिटल इंडिया पहल के साथ तालमेल बिठाने और पूरी रेंटल प्रणाली को ज्यादा कुशल और कानूनी रूप से सुरक्षित बनाने के भारत के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।</p>
<p><strong>यह परिवर्तन महत्वपूर्ण क्यों है ?</strong></p>
<p>अब तक, किराए के समझौते अक्सर कागजों पर आधारित होते थे और कई मामलों में, ठीक से पंजीकृत नहीं होते थे। इससे भ्रम, विवाद और धोखाधड़ी होने के आसार होते थे। डिजिटल स्टैम्पिंग की शुरुआत का उद्देश्य किराए के समझौतों को मजबूत, ज्यादा पारदर्शी और सत्यापित करने में आसान बनाकर इन समस्याओं को हल करना है। यह मकान मालिकों और किराएदारों दोनों के लिए फायदेमंद होगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 05 Jul 2025 11:05:45 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur KD]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>प्रदेश में समान पात्रता परीक्षा में नए नियम लागू करने की कवायद</title>
                                    <description><![CDATA[सीईटी भर्ती आधार पर 1000 से कम पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं में 25 गुना अभ्यर्थियों को मौका देने की पहल]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/effort-to-implement-new-rules-in-common-eligibility-test-in/article-79263"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-07/student.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से बीते साल कराई गई समान पात्रता परीक्षा में सफल रहे 25 गुना अभ्यर्थियों को महिला पर्यवेक्षक और छात्रावास अधीक्षक जैसी भर्तियों में शामिल करने की मांग उठ रही है। हालांकि, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल सीईटी बेस्ड एग्जाम्स में नोटिफिकेशन में लागू नियम के अनुसार 15 गुना अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जाएगा। प्रदेश में समान पात्रता परीक्षा में नए नियम लागू करने की कवायद चल रही है।</p>
<p>माना जा रहा है कि 1000 से कम पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा में 25 गुना अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। संभावना है कि ये नियम इस साल सितंबर और अक्टूबर में होने वाली सीईटी 12वीं लेवल और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पर लागू होगा। राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष मनोज मीणा ने बीते साल हुई समान पात्रता परीक्षा के आधार पर 176 पदों पर होने वाली महिला पर्यवेक्षक (महिला अधिकारिता), 202 पदों पर महिला पर्यवेक्षक (आंगनबाड़ी) में कम पद होने के चलते 25 गुना अभ्यर्थियों को मौका देने की मांग की है। इसी प्रकार 209 पदों पर पर्यवेक्षक (महिला) सीधी भर्ती और अल्पसंख्यक मामला विभाग में 112 पदों पर छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा में भी कम पद होने के चलते 25 गुना अभ्यर्थियों को मौका देने की मांग उठाई है। इसे लेकर मनोज मीणा ने कर्मचारी चयन बोर्ड से लेकर कार्मिक विभाग के अधिकारियों से भी मुलाकात की।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 25 May 2024 11:50:02 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>बंदियों के पैरोल की राह पर नए कानून ने लगाया ग्रहण</title>
                                    <description><![CDATA[राज्य की जेलों में फैलती अव्यवस्था को सुधार व मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने 129 साल पुराने कानून को बदल दिया है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/the-new-law-eclipsed-the-path-of-prisoners--parole/article-52285"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-07/bandiyo-ki-perol-ki-raah-pr-naye-kanoon-ne-lgaya-grhan...kota-news-20-07-2023.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा। जेल में सजाकाट रहे बंदियों के पैरोल पर जाने के  बाद फरार होने के बढ़ते मामलों को देखते हुए जेल प्रशासन ने अब नए कानून के तहत नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके साथ ही अब पैरोल पर जाने वाले सजाप्ता बंदियों को नए कानूनी नियम के तहत लंबा इंतजार करना होगा। जबकि पुराने कानून में पहले सजाप्ता बंदी को मात्र चौथाई सजा काटने के बाद ही पैरोल की अर्जी को जेल प्रशासन मंजूर कर लेता था, लेकिन अब पचास प्रतिशत सजा काटने के बाद ही पैरोल की अर्जी लगाई जा सकेगी। साथ कानून में बदलाव के नियमानुसार रेप के साथ मर्डर करने वाले तथा डकैती सहित अंति गंभीर आरोप में संलिप्त सजाप्ता बंदियों की पैरोल पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध लगा दिया गया है।</p>
<p><strong>सजा के बाद खुलेंगे रोजगार के अवसर</strong> <br />राज्य की जेलों में फैलती अव्यवस्था को सुधार व मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने 129 साल पुराने कानून को बदल दिया है। इसके लिए द राजस्थान कारागार विधेयक 2023 बनाया गया है। इस नए कानून के तहत राज्य की समस्त जेलों में बदियों की व्यवस्थाआें को और मजबूत बनाया जाएगा।  इस बदलाव से बंदियों के लिए सुधारात्मक उप बंध, मूलभूत मानवाधिकारों के हक, उनके कौशल विकास और व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुनिश्चित किया जाएगा। अब यह विधेयक बंदियों के साथ-साथ जेलों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए भी उपयोगी होगा। इस के तहत कारागार विभाग द्वारा बंदी सुधार के लिए विभिन्न नवाचार किए जाएंगे। ताकि सजा पूरी होने के बाद उन्हें रोजगार मिल सके। इसके लिए नए कानून में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा खुली बंदी शिविर, कौशल विकास कार्यक्रम एवं जेलों में पेट्रोलपंप खोलना आदि रोजगार के साधन को नावाचार होंगे। </p>
<p><strong>सजायाफ्ता कैदियों की आधी सजा के बाद पैरोल </strong><br />पुराने नियम 1958 में सजायाप्ता बंदी सजा मिलने की समय सीमा के चौथाई सजा काटने के बाद ही बीच में ही पैरोल का आवेदन कर पैरोल प्राप्त कर लेता था, लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं कर सकता है। इसके लिए उसे सजा की समय सीमा का आधा समय जेल में ही बिताना होगा। उसके बाद ही उसे पैरोल पर आवेदन कर सकता है तथा पैरोल पर छोड़ा जा सकता है। साथ  उन्होेंने बताया कि इस नियम में 29 जून 2021 से पहले के सजायाप्ता बंदियों पर अभी पुरारा कानून ही लागू रहेगा तथा  30 जून 2021 के बाद सजायाप्ता बंदियों पर नया कानून दा राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज आॅन पैरोल रुल्स 2021 लागू होगा। इस कानून के बदलाव से अब बंदी जिस जेल में रहेगा उस जिले का जिला कलक्टर पैरोल की सुनवाई कर सकता है, जबकि पुराने नियम में ऐसा था कि बंदी के रहने वाले स्थान के जिला स्तर पर निर्णय लिया जाता था। जेलों में 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सात साल व उससे कम की सजा का सामना कर रहे कैदियों या सात साल तथा उससे कम की सजा वाले अपराधों के मुकदमोंं का सामना कर रहे बंदियों की रिहाई पर विचार किया जा सकता है। </p>
<p><strong>पोक्सो और रेप के कैदियो की रिहाई पर रोक </strong><br />जेल अधीक्षक परमजीत सिंह सिद्धू ने बताया कि दा राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज आॅन पैरोल रुल्स 1958 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय परामर्शदायी समिति ऐसे नियमित पैरोल प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेती है। इस दौरान सजाप्ता बंदी को कम से कम सजाप्ता अवधि के 1/4 प्रतिशत सजा को काटने के बाद पैरोल का आवेदन किया जाता रहा है। अब नए  नियमों के तहत पोक्सो और रेप तथा गंभीर आरोपों में सजायाप्ता कैदी की रिहाई पर रोक लगा दी गई है। जबकि पुराना 1958 का नियम है कि एक तय समय सीमा के बाद ही कैदी पैरोल की मांग कर सकता है तथा उसे पैरोल दी जा सकती है। नया नियम 2021 में रोक लगा दी गई है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 20 Jul 2023 15:42:26 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>क्रिकेट के नए नियम, कैच होने पर नया बल्लेबाज ही लेगा स्ट्राइक</title>
                                    <description><![CDATA[नये नियमों के अनुसार जब कोई बल्लेबाज कैच आउट होगा तो नया बल्लेबाज ही स्ट्राइक लेगा, भले ही पिछले दोनों बल्लेबाज विपक्षी टीम के खिलाड़ी के कैच लेने से पहले रन लेते समय एक दूसरे को पार कर गये हों। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/icc-new-rules/article-23655"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-09/icc.jpg" alt=""></a><br /><p>दुबई। वैश्विक क्रिकेट की नियामक संस्था अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने खेल के नियमों में बदलाव करने की घोषणा की। आईसीसी ने यहां जारी विज्ञप्ति में कहा कि सौरव गांगुली के नेतृत्व वाली पुरुष क्रिकेट समिति ने महिला क्रिकेट समिति की सहमति के साथ एमसीसी की क्रिकेट नियमों की 2017 संहिता (तीसरा संस्करण) में बदलावों की सिफारिश की थी, जिसे मुख्य कार्यकारी समिति (सीईसी) ने मंजूरी दी। </p>
<p>नये नियम एक अक्टूबर 2022 से लागू होंगे और 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 विश्व कप में भी प्रयोग में लिये जायेंगे। नये नियमों के अनुसार जब कोई बल्लेबाज कैच आउट होगा तो नया बल्लेबाज ही स्ट्राइक लेगा, भले ही पिछले दोनों बल्लेबाज विपक्षी टीम के खिलाड़ी के कैच लेने से पहले रन लेते समय एक दूसरे को पार कर गये हों। यह नियम मार्च 2022 में दुनिया के सामने आ गया था और एक अक्टूबर से आधिकारिक रूप से अमल में लिया जायेगा। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>खेल</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 20 Sep 2022 16:26:19 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>पदोन्नति के नए नियमों के विरोध में अध्यापकों ने शुरू की भूख हड़ताल</title>
                                    <description><![CDATA[व्याख्याता पदों पर पदोन्नति के लिए शिक्षा विभाग की ओर से जारी नए नियमों के विरोध में पिछले 11 दिनों से वरिष्ठ अध्यापकों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। 30 मई को शहीद स्मारक पर विशाल धरना प्रदर्शन के बाद 31 मई से शिक्षा संकुल पर शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना अब क्रमिक भूख हड़ताल में बदल गया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/teachers-started-hunger-strike-against-the-new-rules-of-promotion/article-11751"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-06/1235.jpg" alt=""></a><br /><p></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi"><strong>जयपुर।</strong>  व्याख्याता पदों पर पदोन्नति के लिए शिक्षा विभाग की ओर से जारी नए नियमों के विरोध में पिछले </span>11<span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi"> दिनों से वरिष्ठ अध्यापकों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है </span>30<span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi"> मई को शहीद स्मारक पर विशाल धरना प्रदर्शन के बाद </span>31<span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi"> मई से शिक्षा संकुल पर शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना अब क्रमिक भूख हड़ताल में बदल गया है। </span>11<span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi"> दिनों में भी कोई सुनवाई नहीं होने के चलते पदोन्नति संघर्ष समिति के बैनर तले आज </span>5<span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi"> वरिष्ठ अध्यापक क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं</span> <span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi">तो वहीं </span>11<span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi"> जून को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में वरिष्ठ अध्यापकों के पक्ष में कोई फैसला नहीं होने पर वरिष्ठ अध्यापकों ने आमरण अनशन की चेतावनी दे डाली है। गौरतलब है कि </span>3<span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi"> अगस्त </span>2021<span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi"> को शिक्षा विभाग की ओर से नया नियम लाते हुए व्याख्याता पदों पर होने वाली पदोन्नति में सेवारत वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा यूजी और पीजी एक विषय में होने की अनिवार्यता लागू की गई।</span> <span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi">जिसके चलते प्रदेश के करीब एक लाख वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता पदों पर होने वाली पदोन्नति से बाहर हो गए है। ऐसे में वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा जिस दिन ये नियम लागू किया गया उस दिन से पहले वाले वरिष्ठ अध्यापकों को राहत देने की मांग की है जिन्होंने यूजी अन्य विषय और पीजी अन्य विषय से कर रखी है।</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi">क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे वरिष्ठ अध्यापकों का कहना है कि एक ही भर्ती में दो नियम लागू नहीं किए जा सकते हैं। जहां व्याख्याता के </span>50<span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi"> फीसदी पद जो भर्ती प्रक्रिया से भरे जाएंगे उन पर यूजी-पीजी के विषयों की अनिवार्यता नहीं है</span> <span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi">तो वहीं पदोन्नति से भरे जाने वाले </span>50<span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi"> फीसदी पदों पर यूजी-पीजी समान विषय से रहने की अनिवार्यता रखी गई है। ऐसे में </span>3<span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi"> अगस्त </span>2021<span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi"> से पहले लगे सेवारत वरिष्ठ अध्यापकों को इस नियम से राहत देनी चाहिए पिछले </span>11 <span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi">दिनों से प्रदेशभर के वरिष्ठ अध्यापक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं</span> <span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi">लेकिन शिक्षा विभाग के किसी भी प्रतिनिधि से कोई वार्ता नहीं की गई </span> <span lang="hi" style="font-size:10pt;line-height:115%;font-family:Mangal;" xml:lang="hi">जिसके चलते अब हमें क्रमिक भूख हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा है साथ ही अगर हमारी मांग जल्द पूरी नहीं की जाती है तो आंदोलन को और उग्र करते हुए आमरण अनशन शुरू किया जाएगा।</span></p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 09 Jun 2022 16:43:55 +0530</pubDate>
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