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                <title>hate speech - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>hate speech RSS Feed</description>
                
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                <title>जौनपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन : सीएम सरमा का पुतला फूंका, मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने का लगाया आरोप</title>
                                    <description><![CDATA[जौनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा का पुतला फूंका। जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद सिंह ने सरमा द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी की कड़ी निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/congress-protest-in-jaunpur-burnt-effigy-of-cm-hemant-biswa/article-149851"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-04/assam-cm.png" alt=""></a><br /><p>जौनपुर। असम में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके परिवार तथा कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में जौनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका। जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के चुनाव को निरस्त करने और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की मांग की। पुतला दहन के बाद सभा को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने आरोप लगाया कि असम में उनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार बढ़ा है।</p>
<p>उन्होंने कहा कि विवाद सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने संतुलन खो दिया और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है, और इस पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष आरिफ खान ने भी सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना अनुचित है। उन्होंने मुख्यमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ जांच की मांग की।</p>
<p>इस अवसर पर शेर बहादुर सिंह, निलेश सिंह, लाल प्रकाश पाल, अरुण शुक्ला, बाड़ूराम, मनीष सिंह, तौफीक अहमद, वैस खान, सैफ खान, राजकुमार गुप्ता, ताहिर, राजा, रिजवान अली, अशरफ अली, अरविन्द यादव, संतोष निषाद, इकबाल, शशि यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 17:41:21 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में मंत्री विजय शाह पर 2 हफ्ते में फैसला ले सरकार</title>
                                    <description><![CDATA[भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को कड़ा अल्टीमेटम दिया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/supreme-courts-strict-comment-government-should-take-a-decision-on/article-140152"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-01/sophiya.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। सोमवार, 19 जनवरी 2026 को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मंत्री कुंवर विजय शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर अगले 14 दिनों के भीतर निर्णय ले।</p>
<p><strong>SIT की रिपोर्ट और कोर्ट की फटकार</strong></p>
<p>सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) ने अपनी जांच पूरी कर ली है और सीलबंद लिफाफे में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार, जांच पैनल ने मंत्री शाह पर सांप्रदायिक नफरत (BNS धारा 196) और मानहानि से जुड़ी धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की पर्याप्त आधार पाए हैं। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार अगस्त 2025 से इस रिपोर्ट पर बैठी है, जबकि कानूनन फैसला लेना उसकी जिम्मेदारी है।</p>
<p><strong>"ऑनलाइन माफी" पर संदेह</strong></p>
<p>मंत्री शाह की ओर से पेश वकीलों ने जब दलील दी कि उन्होंने "ऑनलाइन माफी" मांग ली है, तो पीठ ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूछा, "ऑनलाइन माफी क्या होती है?" कोर्ट ने कहा कि आरोपी मंत्री के इरादों और नेकनीयती पर संदेह होने लगा है। कर्नल सोफिया कुरैशी, जो 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद चर्चा में आई थीं, के खिलाफ ऐसी टिप्पणी न केवल अधिकारी का अपमान है, बल्कि सेना की गरिमा को भी ठेस पहुँचाती है। अब इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी, जिसमें सरकार को अनुपालन रिपोर्ट पेश करनी होगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 19 Jan 2026 18:23:04 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>‘भारत माता की जय’ नारा नफरती भाषण नहीं: कर्नाटक उच्च न्यायालय</title>
                                    <description><![CDATA[यह फैसला धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले भाषण की परिभाषा को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/bharat-mata-ki-jai-slogan-is-not-hate-speech-karnataka/article-91790"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-04/court-hammer04.jpg" alt=""></a><br /><p>बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच शत्रुता को रोकने के लिए दंडात्मक प्रावधानों का दुरुपयोग करने की निंदा करते हुए भारत माता की जय नारा लगाने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को भी रद्द कर दिया है। कर्नाटक के उल्लाल तालुक के निवासियों पर भारत माता की जय के नारे लगाने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने इस नारे को घृणा भाषण या धार्मिक वैमनस्य को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नहीं माना। यह फैसला धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले भाषण की परिभाषा को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण है।</p>
<p><strong>यह मामला धारा 153ए का क्लासिक दुरुपयोग </strong><br />न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने अपने फैसले में कहा कि यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए का अभूतपूर्व दुरुपयोग है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 153ए के तहत आरोप साबित करने के लिए आवश्यक कोई भी तत्व इस मामले में मौजूद नहीं थे। यह मामला धारा 153ए का क्लासिक दुरुपयोग है, और यह केवल एक प्रतिकार के रूप में दर्ज किया गया था।</p>
<p><strong>यह तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है</strong><br />उन्होंने कहा कि ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाना किसी भी तरह से धार्मिक वैमनस्य को बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा है ,‘भारत माता की जय के नारे की जांच की अनुमति देना यह गलत धारणा को बढ़ावा देने के समान होगा कि ऐसे नारे धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देते हैं।</p>
<p><strong>यह था मामला</strong><br />यह बयान एक महत्वपूर्ण मामले में आया है जहां पांच लोगों पर आरोप था कि उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया था, जिसे अदालत ने घृणा भाषण या धार्मिक वैमनस्य को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नहीं माना। वरिष्ठ अधिवक्ता एम अरुणा श्याम और अधिवक्ता ई सुयोग हेराले याचिकाकर्ताओं की ओर से जबकि अतिरिक्त राज्य लोक अभियोजक बी एन जगदीश राज्य की ओर से पेश हुए।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 28 Sep 2024 14:31:40 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>हेट स्पीच के दोषियों पर चुनाव लड़ने पर लगे रोक: प्रमोद तिवारी</title>
                                    <description><![CDATA[तिवारी ने सदन में शून्य काल में सभापति की अनुमति से उठाए गए मामले के दौरान कहा कि देश में हेट स्पीच के जरिए माहौल बिगडऩे का प्रयास हो रहा है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/those-guilty-of-hate-speech-banned-from-contesting-elections/article-63630"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-12/111-(7).png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि हेट स्पीच के दोषियों पर चुनाव लड़ने की रोक लगायी जानी चाहिए।</p>
<p>तिवारी ने सदन में शून्य काल में सभापति की अनुमति से उठाए गए मामले के दौरान कहा कि देश में हेट स्पीच के जरिए माहौल बिगडऩे का प्रयास हो रहा है। हेट स्पीच देश के लिए गंभीर खतरा है और इसे राजनीति से परे कर देखा जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि हेट स्पीच के दोषियों को चुनाव लडऩे से रोक देना चाहिए और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस दिशा में संकल्प लेना चाहिए और कानून बनना चाहिए। मौजूदा समय में हेट स्पीच को लेकर कानून बहुत अस्पष्ट है। उन्होंने कहा कि देश में हेट स्पीच के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।</p>
<p>भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने दिव्यांगजनों को आधार कार्ड बनाने में आ रही समस्याओं को उठाया और इसके लिए तकनीक विकसित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को कई बार अंगूठा, ऊंगली और आंख नहीं होने के कारण आधार कार्ड बनाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।</p>
<p>आम आदमी पार्टी के अशोक कुमार मित्तल ने पंजाब में सरङ्क्षहद रेलवे स्टेशन पर भीड़ द्वारा तोडफ़ोड़ करने का मामला उठाया और कहा कि रेलवे विभाग को पर्याप्त सुविधाएं जुटानी चाहिए।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 15:39:36 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>हेट स्पीच पर राज्य बिना धर्म देखे दर्ज करें एफआईआर : सुप्रीम कोर्ट</title>
                                    <description><![CDATA[ सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन मामलों पर एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/supreme-court-gave-instructions-in-view-of-increasing-cases-of/article-44115"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-04/supreme-court-1.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन मामलों पर एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए है।  कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को हेट स्पीच के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।</p>
<p><br />अदालत ने कहा कि जिस वक्त राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे और नेता राजनीति में धर्म का उपयोग बंद कर देंगे, ऐसे भाषण समाप्त हो जाएंगे। हम अपने हालिया फैसलों में भी कह चुके हैं कि पॉलिटिक्स को राजनीति के साथ मिलाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।</p>
<p>सुनवाई के दौरान जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि हेट स्पीच राष्ट्र के ताने-बाने को प्रभावित करने वाला एक गंभीर अपराध है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 28 Apr 2023 17:52:08 +0530</pubDate>
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                <title>हेट स्पीच: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ दायर अवमानना याचिका बंद की</title>
                                    <description><![CDATA[पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित करते हुए कहा कि चार अप्रैल को आरोप पत्र दाखिल किए जाने के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान अवमानना याचिका को जारी रखना न्यायोचित नहीं है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/hate-speech-supreme-court-closes-contempt-petition-filed-against-delhi/article-41969"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-04/supreme_court_file_630x400.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में धार्मिक सभाओं में दिए गए कथित नफरती भाषणों के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी की ओर से दिल्ली पुलिस के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को गुरुवार को बंद करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित करते हुए कहा कि चार अप्रैल को आरोप पत्र दाखिल किए जाने के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान अवमानना याचिका को जारी रखना न्यायोचित नहीं है।</p>
<p>पीठ ने कहा, अब हमारे पास (इस मामले में) करने के लिए कुछ नहीं बचा है। मजिस्ट्रेट आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार आगे की कानूनी प्रक्रिया बढ़ाएंगे। इससे पहले पीठ के समक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज ने दिल्ली पुलिस का पक्ष रखते हुए कहा था कि मामले में जांच पूरी होने के बाद चार अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया था।  </p>
<p>अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नटराज ने 20 फरवरी को अदालत को सूचित किया था कि मामले की जांच अंतिम चरण में है। जल्द ही एक रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने जनवरी में अदालत को बताया था कि वह 2021 में राष्ट्रीय राजधानी में एक धार्मिक सभा में दिए गए कथित घृणास्पद भाषणों के मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है। पुलिस ने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रवक्ता, सुदर्शन न्यूज के प्रमुख और हिंदू युवा वाहिनी के कई सदस्यों से उसने अब तक पूछताछ की है। शीर्ष अदालत ने 13 जनवरी को दिल्ली पुलिस को इसलिए फटकार लगाई थी कि उसने मामले में पांच महीने के बाद भी दिसंबर 2021 में गोविंदपुरी में आयोजित धर्म संसद में दिए गए कथित नफरत भरे भाषणों के मामले में प्राथमिकी या आरोप पत्र दाखिल नहीं किया और न ही कोई गिरफ्तारी की।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 06 Apr 2023 16:40:21 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>बेलगावी कोर्ट ने संजय राउत को 'हेट स्पीच' के लिए भेजा समन</title>
                                    <description><![CDATA[अदालत ने उन्हें एक दिसंबर को तलब किया है। राउत ने 30 मार्च, 2018 को कथित रूप से कहा  था कि अगर कर्नाटक के लोग एक को नुकसान पहुंचाते हैं, तो शिवसेना में कर्नाटक की 100 बसों को नुकसान पहुंचाने का साहस है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/belagavi-court-summons-sanjay-raut-for-hate-speech/article-31084"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-11/1110.jpg" alt=""></a><br /><p>बेलगावी। महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद के बीच बेलगावी की एक अदालत ने शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को भड़काऊ भाषण देने के मामले में तलब किया है। अदालत ने उन्हें एक दिसंबर को तलब किया है। राउत ने 30 मार्च, 2018 को कथित रूप से कहा  था कि अगर कर्नाटक के लोग एक को नुकसान पहुंचाते हैं, तो शिवसेना में कर्नाटक की 100 बसों को नुकसान पहुंचाने का साहस है।</p>
<p>उन्होंने लोकतंत्र पर भीड़तंत्र की भी वकालत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी सीमा मुद्दों पर महाराष्ट्र एकीकरण समिति (एमईएस) के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस देश में कश्मीर, कावेरी और बेलगाम, कारवार और सीमा मुद्दे अनसुलझे हैं। राउत ने कहा कि चुनाव लडऩे और लोकतांत्रिक तरीकों से जीतने के बावजूद, अगर लोकतंत्र का गला घोंटा जाता है, तो शिवसेना के सुप्रीमो ने कहा है कि भीड़तंत्र के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कर्नाटक में, शिवसेना विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में हम एमईएस के साथ खड़े रहेंगे।</p>
<p>समन पर प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने संवाददाताओं से कहा कि उन पर हमला किया जाएगा और उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अदालत ने मुझे 2018 के भाषण पर अदालत में उपस्थित रहने के लिए कहा है। इसका मतलब है कि मुझे अदालत जाना चाहिए और मुझ पर हमला होगा। यह मेरी जानकारी है। मुझे वहीं गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वहां जेल में डाल दिया जाएगा।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 15:29:50 +0530</pubDate>
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                <title>आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द</title>
                                    <description><![CDATA[आजम खान को रामपुर की विशेष अदालत ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी के बारे में भड़काऊ बयान देने का दोषी ठहराया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/azam-khan-s-assembly-membership-canceled/article-28033"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-10/q-213.jpg" alt=""></a><br /><p>लखनऊ। सपा विधायक आजम खान को भड़काऊ बयान देने के जुर्म में 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करते हुए रामपुर सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। <br /> <br />विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने बताया कि विधानसभा सचिवालय ने आजम के निर्वाचन वाली रामपुर सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि आजम खान को रामपुर की विशेष अदालत ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी के बारे में भड़काऊ बयान देने का दोषी ठहराया है। अदालत ने अपने फैसले में आजम को 3 साल की सजा भी सुनाई। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 29 Oct 2022 10:40:40 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>आजम खान को हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[रामपुर की मिलक विधानसभा में खान ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/azam-khan-sentenced-to-3-years-in-hate-speech-case/article-27941"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-10/index17.jpg" alt=""></a><br /><p>रामपुर। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट ने प्रधानमंत्री (पीएम) नरेन्द्र मोदी और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी (डीएम) के बारे में भड़काऊ बयान देने का दोषी करार देते हुए उन्हें 03 साल जेल और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। </p>
<p>उप्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने रामपुर में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम और डीएम को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट (एसीजेएम प्रथम) निशांत मान की अदालत ने फैसला सुनाने के बाद आजम को अपील करने के लिये जमानत भी दे दी। अदालत ने इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने के लिये एक सप्ताह का समय दिया है। आजम खान रामपुर सदर सीट से सपा के विधायक हैं।</p>
<p>इससे पहले अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराये जाने पर न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। इस पर उनके वकील ने जमानत अर्जी पेश की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर आजम को जमानत दे दी। फैसला सुनाये जाने के दौरान आजम के बेटे एवं स्वार टांडा से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम भी मौजूद थे। फैसला चुनाये जाने के बाद अदालत के बाहर आजम खान ने संवाददाताओं से कहा कि वह इंसाफ के कायल हैं, और बीमारी के बावजूद अदालत में पेश हुए हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 16:42:54 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>भाजपा सरकारें हेट स्पीच पर कार्रवाई करती तो न्यायालय को नहीं पड़ती निर्देश देने की जरुरत : गहलोत</title>
                                    <description><![CDATA[उन्होंने कहा कि उच्चत्तम न्यायालय द्वारा उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड एवं  दिल्ली तीनों जगह सरकारों को हेट स्पीच पर सख्त कार्रवाई के लिए दिए गए  निर्देश स्वागतयोग्य हैं। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/if-bjp-governments-had-acted-on-hate-speech-then-the/article-27537"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-10/ashok_gehlot14.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उच्चत्तम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं दिल्ली सरकारों को हेट स्पीच पर सख्त कार्रवाई के लिए दिए गए निर्देश को स्वागत योग्य बताते हुए कहा है, कि यदि भाजपा सरकारों ने हेट स्पीच पर सख्त कार्रवाई की होती तो न्यायालय को ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से आज यहां यह बात कही। उन्होंने कहा कि उच्चत्तम न्यायालय द्वारा उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड एवं  दिल्ली तीनों जगह सरकारों को हेट स्पीच पर सख्त कार्रवाई के लिए दिए गए  निर्देश स्वागतयोग्य हैं। </p>
<p>उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, नफरत और हिंसा के माहौल के विरोध में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। कई राज्यों में तो ऐसी स्थिति बन गई है, कि सरकार की आलोचना करना एक अपराध बन गया हो। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखकर भाजपा-आरएसएस नेताओं तक के बयान भी बदलने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के एक महीने में ही देश का माहौल इतना बदल गया है। मुझे विश्वास है कि जब ये यात्रा समाप्त होगी तब तक देश के हिंसा एवं तनाव का माहौल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। उच्चत्तम न्यायालय ने उत्तरप्रदेश, दिल्ली और  उत्तराखंड सरकार को नफरती बयानों पर खुद संज्ञान लेकर  सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 22 Oct 2022 15:00:47 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अल-अक्सा मस्जिद में हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरा भाषण, पाक से हमले की अपील</title>
                                    <description><![CDATA[ पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणियों को लेकर अब विरोध के सुर फिलीस्तीन से सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी नेताओं की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणियों के विरोध में यरुशलम की अल अक्सा मस्जिद पर 10 जून को हिंदू विरोधी रैली का आयोजन किया गया।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/-hate-speech---against---hindus---al-aqsa-mosque--appeals---pak-to-attack/article-12121"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-06/-sixteen_nine.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>नई दिल्ली।</strong> पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणियों को लेकर अब विरोध के सुर फिलीस्तीन से सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी नेताओं की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणियों के विरोध में यरुशलम की अल अक्सा मस्जिद पर 10 जून को हिंदू विरोधी रैली का आयोजन किया गया। द मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट (एमईएमआरआई) की रिपोर्ट के मुताबिक, अल-अक्सा मस्जिद में रैली के दौरान फिलीस्तीन के इस्लामिक स्कॉलर निधाल सियाम ने गायों की पूजा करने वाले हिंदुओं के खिलाफ जिहाद शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए सक्षम सेना है। इस्लामिक स्कॉलर निधाल सियाम ने कहा, हम अल अक्सा मस्जिद से मुस्लिमों की सेनाओं को संबोधित कर रहे हैं। मिस्र, तुर्की, जॉर्डन और सभी मुस्लिम देशों में हम कहते हैं, तुम कहां हो? क्या यह तुम्हारे धर्म और पैगंबर मोहम्मद का समर्थन करने का सही समय नहीं है? क्या यह सही समय नहीं है कि आप अपने देशों को आजाद कराएं? पाकिस्तान के लोगों, आपकी हिंदुओं का मुकाबला करने में अन्य किसी की तुलना में अधिक जिम्मेदारी है। वीडियो में हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने का आह्वान किया गया। वीडियो में इस्लामिक स्कॉलर सियाम ने कहा, सबसे पहले अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान पर हमला किया। इसके बाद स्वीडन ने मुस्लिम बच्चों को अगवा किया। फ्रांस ने हमला किया। रूसियों ने कई बार हमला किया। फिर चीन ने अपराध किए। अब गायों की पूजा करने वाले हिंदुओं ने मस्जिदों को नष्ट किया। मुस्लिमों के कत्ल किए और उनके गांवों को उजाड़ दिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के लोगों आपको हिंदुओं से लड़ने में अधिक बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। वे (हिंदू) बिल्कुल तुम्हारी सीमा पर है, उन्होंने तुम्हारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है और तुम्हारे लोगों को मार रहे हैं। हिंदुओं से मुकाबले के लिए जंग के मैदान को खोलने का समय आ गया है।<br /><br /> बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेताओं की विवादित टिप्पणी का बडे। पैमाने पर देश और विदेश में विरोध हो रहा है। यह विवाद थमने के बजाय और तेज होता जा रहा है। कई देशों में भारतीय उत्पादों के बॉयकॉट की भी खबरें आ रही हैं।<br /><br /><br /><br /> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 14 Jun 2022 14:57:28 +0530</pubDate>
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