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                <title>prohibition - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>prohibition RSS Feed</description>
                
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                <title>प्रेशर हॉर्न पर सख्त कार्रवाई : बिहार में चलेगा राज्यव्यापी विशेष जांच अभियान, नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा भारी जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[बिहार परिवहन विभाग ने वाहनों में अवैध प्रेशर और मल्टी-ट्यून्ड हॉर्न के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। परिवहन सचिव राज कुमार के निर्देश पर सभी जिलों में सघन जांच अभियान चलेगा। अस्पतालों और स्कूलों के पास ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/action-will-be-taken-against-vehicle-owners-who-install-pressure/article-156949"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-06/bihar1.png" alt=""></a><br /><p>पटना। राज्यभर के वाहनों में अवैध रूप से इस्तेमाल हो रहे प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी-ट्यून्ड हॉर्न के खिलाफ परिवहन विभाग जांच और कार्रवाई करने जा रहा है। इस संबंध में परिवहन सचिव राज कुमार ने राज्यव्यापी विशेष जांच एवं प्रवर्तन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अभियान के तहत सभी जिलों में वाहनों एवं स्कूली वाहनों की सघन जांच होगी। जांच के दौरान उच्च तीव्रता वाले हॉर्न का उपयोग पाए जाने पर संबंधित वाहन के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी।</p>
<p>मानक स्तर से अधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी ट्यून्ड हॉर्न का उपयोग करना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190 (2) के तहत दंडनीय अपराध है। इससे ना केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ाता है, बल्कि सड़क सुरक्षा एवं आमजन की सुविधा के लिए भी गंभीर चुनौती है। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों एवं घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इनके उपयोग से आम लोगों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है।</p>
<p>प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी ट्यून्ड हॉर्न के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के लिए राज्य परिवहन आयुक्त(एसटीसी)आरिफ अहसन ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी(डीटीओ) को निर्देश दिया है। इसके साथ ही सभी नगर आयुक्त को पत्र जारी कर निगम के वाहनों में भी प्रयुक्त होने वाले प्रेशर हॉर्न को हटाने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि ऐसे हॉर्न की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों पर धावा दल के माध्यम से छापेमारी कर हॉर्नों को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।</p>
<p>परिवहन सचिव ने वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में प्रेशर हॉर्न या मल्टी-ट्यून्ड हॉर्न का प्रयोग न करें तथा सुरक्षित, शांत एवं नियमसम्मत यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 14 Jun 2026 12:31:49 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>बाल विवाह अपराध और सामाजिक अभिशाप </title>
                                    <description><![CDATA[तालुका विधिक सेवा समिति लालसोट के तत्वावधान में गुरुवार को तहसील कार्यालय परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अधिवक्ता विजय कुमार ठाकुरिया ने बाल विवाह को अपराध एवं सामाजिक अभिशाप बताते कहा कि भारत में और विशेषकर राजस्थान में बच्चों की छोटी उम्र में शादी की कुरीति को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से लागू किया गया है, जिसमें लड़के की आयु 21 से कम है और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है तो वे विवाह योग्य नहीं है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/dausa/child-marriage-crime-and-social-curse/article-12917"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-06/child-marriage.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>लालसोट।</strong> तालुका विधिक सेवा समिति लालसोट के तत्वावधान में गुरुवार को तहसील कार्यालय परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अधिवक्ता विजय कुमार ठाकुरिया ने बाल विवाह को अपराध एवं सामाजिक अभिशाप बताते कहा कि भारत में और विशेषकर राजस्थान में बच्चों की छोटी उम्र में शादी की कुरीति को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से लागू किया गया है, जिसमें लड़के की आयु 21 से कम है और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है तो वे विवाह योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि विवाह के समय लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी विवाह योग्य उम्र का नहीं है तो ऐसा विवाह बाल विवाह होने से एक अपराध माना गया है।</p>
<p>शिविर में अधिवक्ता तेजराम मीणा ने नालसा द्वारा संचालित बच्चों के लिए विधिक सेवाएं एवं उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना की जानकारी प्रदान की। उन्होंने नालसा की तस्करी और वाणिज्यक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा योजना, आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवा योजना की जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, बाल श्रम विरोधी अधिनियम, राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13 अगस्त 22 व श्रमिकों के अधिकारों के बारे में उपस्थित लोगों को बताया एवं श्रमिक  कल्याण के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों  द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी।<br /> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>दौसा</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/dausa/child-marriage-crime-and-social-curse/article-12917</link>
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                <pubDate>Fri, 24 Jun 2022 15:45:13 +0530</pubDate>
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