<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>        <rss version="2.0"
            xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
            xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
            <channel>
                <atom:link href="https://dainiknavajyoti.com/alcohol-ban/tag-28355" rel="self" type="application/rss+xml" />
                <generator>Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator</generator>
                <title>alcohol ban - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
                <link>https://dainiknavajyoti.com/tag/28355/rss</link>
                <description>alcohol ban RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>चुनाव आयोग की बड़ी घोषणा : मतदान से 48 घंटे पहले और मतगणना के दिन 'ड्राई डे' रखने का निर्देश, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया हो सके सुनिश्चित</title>
                                    <description><![CDATA[चुनाव आयोग ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल चुनावों के मद्देनजर सख्त निर्देश जारी किए हैं। 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से 48 घंटे पहले और 4 मई को मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए होटल, क्लब और रेस्तरां में 'ड्राई डे' का कड़ाई से पालन होगा।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/election-commissions-big-announcement-instructions-to-keep-dry-day-48/article-151105"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-04/election-commission.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मतदान से 48 घंटे पहले और मतगणना के दिन 'ड्राई डे' रखने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने आज बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135सी के तहत मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले तक शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा जबकि पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को कराया जाएगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतगणना चार मई को होगी।</p>
<p>आयोग के निर्देशों के मुताबिक संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान से 48 घंटे पहले और मतगणना के दिन 'ड्राई डे' घोषित किया जाएगा। इस दौरान शराब की दुकानें, होटल, रेस्तरां, क्लब और अन्य सभी स्थानों पर शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह रोक रहेगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि विभिन्न लाइसेंस के तहत संचालित होटल, क्लब और रेस्तरां को भी इन दिनों में शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, बिना लाइसेंस वाले स्थानों पर शराब के भंडारण पर भी सख्ती से नियंत्रण रखा जाएगा। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और संबंधित एजेंसियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/bharat/election-commissions-big-announcement-instructions-to-keep-dry-day-48/article-151105</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/bharat/election-commissions-big-announcement-instructions-to-keep-dry-day-48/article-151105</guid>
                <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 17:34:24 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2026-04/election-commission.png"                         length="773613"                         type="image/png"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>घी-दूध शुद्ध मिले या ना मिले, शुद्ध शराब की गारंटी</title>
                                    <description><![CDATA[नई व्यवस्था से न केवल शराब तस्करी पर लगाम लगेगी, बल्कि नकली शराब की बिक्री पर भी शिकंजा भी कसेगा। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/milk-pure--not-guarantee-of-pure-alcohol/article-15513"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-07/47465465.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। प्रदेश सरकार ने शराब केलिए एक सितम्बर से नई व्यवस्था शुरू कर रही है। इसके तहत 16 सितम्बर से राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपो से केवल होलोग्राम लगी बोतल ही रिटेल आउटलेट्स पर सप्लाई की जाएगी। नई व्यवस्था से न केवल शराब तस्करी पर लगाम लगेगी, बल्कि नकली शराब की बिक्री पर भी शिकंजा भी कसेगा। आबकारी विभाग बीयर से लेकर शराब की बोतलों पर हाइटेक सिक्योरिटी सिस्टम लगाने जा रहा है। इसको ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाम दिया है। इसके तहत शराब की बोतलों पर होलोग्राम के साथ क्यूआर कोड होगा, जिससे ग्राहक एप से स्कैन कर असली-नकली और व कीमत का पता कर सकेगा। राज्य सरकार ने बीयर और शराब की बोतलों पर क्यूआर कोड विद होलोग्राम ट्रेक लगाकर उसे बेचने का फैसला किया है।</p>
<p>इसके लिए शराब निर्माता कंपनियों को 16 अगस्त से राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपो पर केवल क्यूआर कोड विद होलोग्राम लगी शराब-बीयर की ही सप्लाई देने के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान में कई शहरों और गांवों में हरियाणा-पंजाब और दूसरे राज्यों से शराब बनकर आ रही है और सस्ती शराब को मिलाकर बेचा जा रहा है। इससे ना केवल राज्य सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, बल्कि मिलावटी शराब लोगों को बेची जा रही है। इसे देखते हुए सरकार ने हर शराब की बोलत पर होलोग्राम और क्यूआर कोड लगाने का फैसला किया है।  </p>
<p><strong>बॉटल पर होलोग्राम और बॉक्स पर होगा बारकोड</strong><br />नई व्यवस्था में शराब की बॉटलिंग प्लांट से निकलने वाली हर बॉटल पर सिक्योरिटी होलोग्राम और शराब के बॉक्स पर बारकोड होगा। शराब सरकारी डिपो पर भेजने से पहले प्लांट से बारकोड रीड कर के भेजा जाएगा। गोदाम में पहुंचने के बाद शराब की पेटियों के बार कोड को दोबारा स्कैन किया जाएगा, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि शराब को सही डिपो पर पहुंचाया गया है। इन्हीं पेटियों को जब रिटेल शॉप पर भिजवाया जाएगा, तब भी बिलिंग के दौरान इनके बैच नंबर को अंकित किया जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि कौन सी शराब की पेटी या बोतल किस रिटेल स्टोर या दुकान पर गई है। शराब के रिटेल विक्रेताओं को बारकोड पढ़ने और बिल बनाने के लिए पॉस मशीन या लेबल रीडर मशीन दी जाएगी। इस मशीन के जरिए रिटेलर हर बोतल पर लगे क्यूआर कोड या बारकोड को स्कैन करने के बाद बिल जनरेट कर सकेगा। इस बॉटलिंग प्लांट से लेकर शराब बिकने तक एक सिस्टम के जरिए उसे ट्रैक एंड ट्रेस किया जा सकेगा।</p>
<p>राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपो पर 16 अगस्त से केवल वही शराब-बीयर ली जाएगी, जिस पर होलोग्राम होगा। राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड डिपो पर रखे पुराने स्टॉक को 15 सितम्बर तक खत्म किया जाएगा यानी 16 सितम्बर से राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपो से केवल होलोग्राम लगी बोतल ही रिटेल आउटलेट्स पर सप्लाई की जाएगी।<br /><strong>- राकेश शर्मा,अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी विभाग</strong><br /><br /></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/milk-pure--not-guarantee-of-pure-alcohol/article-15513</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/milk-pure--not-guarantee-of-pure-alcohol/article-15513</guid>
                <pubDate>Thu, 21 Jul 2022 10:02:29 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2022-07/47465465.jpg"                         length="177061"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>

            </channel>
        </rss>
        