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                <title>west bengal government - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>आई-पैक छापा मामला: ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट 10 फरवरी को करेगा सुनवाई, जानें पूरा मामला</title>
                                    <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने आई-पैक कार्यालय तलाशी में बाधा के आरोपों वाली ईडी याचिका पर सुनवाई 10 फरवरी तक टाल दी, पश्चिम बंगाल सरकार के जवाब पर समय दिया।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/high-court-will-hear-the-i-pack-raid-case-on-eds/article-141841"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-02/11-(700-x-400-px)-(630-x-400-px)-(21).png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई 10 फरवरी तक के लिए टाल दी है। ईडी ने अपनी याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार और अन्य अधिकारियों पर कोलकाता में राजनीतिक परामर्श फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पीएसी) के ऑफिस में एजेंसी की तलाशी अभियान में बाधा डालने का आरोप लगाया है।</p>
<p>न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने मंगलवार को ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दायर किए गए काउंटर-शपथ पत्र का जवाब देने के लिए समय मांगने पर सुनवाई को 10 फरवरी तक के लिए टाल दिया। </p>
<p>मेहता ने बताया कि ईडी को राज्य सरकार का जवाब आज ही मिला है और उसे इसकी जांच करने तथा जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। अनुरोध स्वीकार करते हुए पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को तय की। </p>
<p>ईडी की याचिका आठ जनवरी को आई-पैक के दफ्तर और इसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के घर पर कोयला घोटाले से जुड़े हवाला कारोबार की जांच के सिलसिले में की गई तलाशी से जुड़ी है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि अभियान के दौरान उसके अधिकारियों को रोका गया और मुख्यमंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मौके पर पहुंची और ईडी अधिकारियों से बहस की।</p>
<p>ईडी ने आरोप लगाया है कि छापे के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य नेता कुछ फ़ाइलें लेकर चले गये, जिससे जांच में रुकावट आई और उसके अधिकारियों पर दबाव पड़ा। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में ईडी ने मुख्यमंत्री, पूर्व डीजीपी और कोलकाता पुलिस के आयुक्त प्राथमिकी दर्ज करने की इजाजत मांगी है। साथ ही इस मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से स्वतंत्र जांच की भी मांग की है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
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                <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 18:29:43 +0530</pubDate>
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                <title>बंगाल विधानसभा में दुष्कर्म विरोधी सख्त विधेयक पारित: दुष्कर्म पीड़िता के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी</title>
                                    <description><![CDATA[मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस विधेयक को ‘ऐतिहासिक’ और पिछले महीने कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में दुष्कर्म के बाद मार डाली गई जूनियर डॉक्टर को श्रद्धांजलि बताया। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/if-the-rape-victim-goes-into-coma-or-dies-the/article-89550"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-09/1rtrer-(10)1.png" alt=""></a><br /><p>कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने सर्वसम्मति से सख्त अपराजिता महिला और बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 पारित कर दिया, जिसमें मामले की जांच 21 दिन में करनी होगी। इसके अलावा अगर दुष्कर्म पीड़िता कोमा में चली जाती है या उसकी मौत हो जाती है तो दोषी को दस दिन में फांसी का प्रावधान है। इसके अलावा हिबल में यह भी प्रावधान किया या है कि हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स गठित की जाएगी और उसका नेतृत्व डीएसपी लेवल के अधिकारी करेंगे। </p>
<p><strong>भाजपा ने दिया समर्थन</strong><br />विधेयक को विपक्षी भाजपा के सदस्यों के समर्थन से विधानसभा में पारित किया गया। विधेयक को अब राज्यपाल सी वी आनंद बोस और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। </p>
<p><strong>पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष 8 दिन की सीबीआई हिरासत में</strong><br />इस बीच आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अन्य 3 लोगों को 8 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा दिया गया है। सीबीआई ने इन्हें अलीपुर कोर्ट में पेश किया। वहीं, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप-मर्डर केस में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन 25वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।</p>
<p><strong>बिल आर जी कर अस्पताल में मारी गई डॉक्टर को श्रद्धांजलि: ममता</strong><br />मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस विधेयक को ‘ऐतिहासिक’ और पिछले महीने कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में दुष्कर्म के बाद मार डाली गई जूनियर डॉक्टर को श्रद्धांजलि बताया। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म अब राष्ट्रीय शर्म बन गया है। आइए हम सामाजिक सुधार के लिए एक साथ आएं, जो दुष्कर्म को रोकने के लिए जरूरी है। इसके साथ ही, पश्चिम बंगाल दुष्कर्म और यौन अपराधों से निपटने वाले केंद्रीय कानूनों में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है। </p>
<p><strong>ताकि दोषियों को मिले ज्यादा दंड</strong><br />अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024 में हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 कानूनों और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 में संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि पश्चिम बंगाल में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के जघन्य कृत्य की त्वरित जांच और सुनवाई के लिए रूपरेखा का निर्माण किया जा सके तथा दोषियों के लिए दंड बढ़ाया जा सके।</p>
<p><strong>बिना पैरोल उम्रकैद की सिफारिश</strong><br />विधेयक के सख्त प्रावधानों के अनुसार, अगर दुष्कर्मी के अपराध के परिणामस्वरूप पीड़िता की मौत हो जाती है या वह अचेतावस्था में चली जाती है, तो उसे दस दिन में फांसी की सजा दी जाएगी। विधेयक में दुष्कर्म के दोषियों के लिए पैरोल के बिना आजीवन कारावास की भी सिफारिश की गई है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 04 Sep 2024 10:57:25 +0530</pubDate>
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                <title>संदेशखाली मामला: पश्चिम बंगाल सरकार को मानवाधिकार आयोग ने भेजा नोटिस</title>
                                    <description><![CDATA[मानवाधिकार आयोग ने राज्य के उच्चाधिकारियों से इस मामले में ङ्क्षहसा से पीड़तिों को किसी तरह का सहायता राशि देने आदि का भी ब्यौरा मांगा है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/human-rights-commission-notice-to-west-bengal-government-in-sandeshkhali/article-70886"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-08/mamta.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में कुछ तत्वों द्वारा महिलाओं के साथ कथित दुष्कर्म की रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुये गुरुवार को राज्य सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी किया है।</p>
<p>आयोग की एक विज्ञप्ति के अनुसार,  मुख्य सचिव भगवती प्रसाद गोपालिका और डीजीपी राजीव कुमार को संदेशखाली की घटनाओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट और कृत्य कार्रवाई के बारे में चार सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आयोग ने इस मामले में मीडिया की खबरों का स्वत: संज्ञान लेते हुये यह नोटिस जारी किया है। आयोग ने उन खबरों के आधार पर यह कदम उठाया है, जिनमें कहा गया है कि उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में एक राजनीतिक व्यक्ति और उसके गिरोह ने गरीब महिलाओं का यौन उत्पीडऩ करता आ रहा है। खबरों में कहा गया है कि इस गिरोह ने वहां बच्चों और वृद्धजनों से भी दुव्र्यवहार किया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन को मालूम होने के बाद भी दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने में विफल रहा है।</p>
<p>मानवाधिकार आयोग ने राज्य के उच्चाधिकारियों से इस मामले में ङ्क्षहसा से पीड़तिों को किसी तरह का सहायता राशि देने आदि का भी ब्यौरा मांगा है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 19:13:00 +0530</pubDate>
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                <title>ममता का ऐलान- पश्चिम बंगाल सरकार में होगा फेरबदल</title>
                                    <description><![CDATA[राज्य की सीएम बनर्जी ने घोषणा करते हुए कहा कि बुधवार को कैबिनेट में फेरबदल किया जाएंगा। पार्थ चटर्जी के हटने के अलावा बीते साल नवंबर 2021 में दो मंत्रियों का निधन हो गया था जिससे कुछ विभाग खाली पड़े हैं। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/mamta-s-announcement--there-will-be-a-reshuffle-in-the-west-bengal-government/article-17288"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-08/mamta.jpg" alt=""></a><br /><p>पार्थ चटर्जी मामले के बाद पश्चिम बंगाल सरकार में काफी हलचल देखी जा रही है। अब पश्चिम बंगाल सरकार में बड़ा फेरबदल होने के आसार है। बंगाल सरकार में करीब 4 नए मंत्रियों की एंट्री हो सकती है। राज्य की सीएम बनर्जी ने घोषणा करते हुए कहा कि बुधवार को कैबिनेट में फेरबदल किया जाएंगा। पार्थ चटर्जी के हटने के अलावा बीते साल नवंबर 2021 में दो मंत्रियों का निधन हो गया था जिससे कुछ विभाग खाली पड़े हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार को छोटा फेरबदल किया जाएगा। करीब चार से पांच मंत्रियों को संगठन में शामिल किया जाएगा। और कैबिनेट में 5 से 6 नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। इस मौके पर सीएम बनर्जी ने राज्य में 7 नए जिले बनाने का भी ऐलान किया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 01 Aug 2022 18:08:51 +0530</pubDate>
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