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                <title>nityanand rai - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>nityanand rai RSS Feed</description>
                
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                <title>बिना चर्चा के लोकसभा में पारित हुआ जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, देरी से रजिस्ट्रेशन के नियम हुए सख्त</title>
                                    <description><![CDATA[लोकसभा में विपक्षी हंगामे के बीच जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। नए प्रावधानों के तहत दो वर्ष से अधिक विलंब होने पर पंजीकरण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य होगा। विपक्षी सदस्यों के वॉकआउट और नारेबाजी के बावजूद सदन ने इसे अपनी मंजूरी दी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/opposition-protests-against-birth-and-death-registration-amendment-bill-passed/article-161552"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-07/parliament1.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। लोकसभा में शुक्रवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित किया गया। इस विधेयक में देरी से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के लिए नियम कड़े किये गये हैं। एक साल से अधिक की देरी से लेकिन दो साल के भीतर जन्म या मृत्यु पंजीकरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट या उपमंडलीय मजिस्ट्रेट या फिर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य था जो सत्यापन के बाद यह आदेश देने के लिए प्राधिकृत है। वहीं, दो साल से अधिक की देरी की स्थिति में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही जन्म या मृत्यु पंजीकरण होगा।</p>
<p>वर्तमान में एक साल बाद किसी भी समय तक संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट या उपमंडलीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट का आदेश ही पर्याप्त था और दो साल से ऊपर के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं था। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही जब पुन: शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य 20 जुलाई को संसद भवन के निकट प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही निर्धारित करने और इसके लिए आदेश देने वाले का नाम सदन में बताने की मांग करते हुए फिर हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर शोरगुल कर रहे थे।</p>
<p>पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने इसी बीच विधायी दस्तावेज पटल पर रखवाये। उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों से शाेरगुल न करने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की, लेकिन शोरगुल जारी रहा। इसी दौरान सैकिया ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करने को कहा। विधेयक पेश किये जाने के बाद पीठासीन अधिकारी ने इस पर चर्चा के लिए नाम और संशोधन के नोटिस देने वाले सदस्यों को पुकारा। इन सदस्यों में से किसी के विधेयक पर पर अपनी बात न कहने पर उन्होंने विधेयक पर खंडवार विचार करने का एलान किया।</p>
<p>इसके बाद सैकिया ने राय को विधेयक पारित करने का प्रस्ताव करने की अनुमति दी। विपक्षी सदस्यों के शोरगुल के बीच ही विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर कहा कि विपक्षी सदस्यों ने इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लिया और वे सदन के बाहर जाकर कहेंगे कि बिना चर्चा के विधेयक पारित कराये जा रहे हैं। विपक्षी सदस्यों का यह रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बारे में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी चर्चा की गयी थी लेकिन विपक्षी सदस्य सहयोग नहीं कर रहे हैं। सरकार आगे भी विधेयक लायेगी और विपक्षी सदस्य तब भी हंगामा करेंगे, यह अच्छा नहीं होगा। जनता इसके लिए उनसे जवाब मांगेगी।</p>
<p>इसके बाद सैकिया ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि उनके सहयोग के बिना ही विधेयक पारित करना पड़ा। यह परम्परा ठीक नहीं है। वे अपने-अपने स्थानों पर जायें और कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। हंगामा कर रहे सदस्यों पर उनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने सदन की कार्यवाही सोमवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 16:56:27 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>विदेशी फंडिंग पर सरकार का पहरा: लोकसभा में विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 पुरः स्थापित, नित्यानंद राय ने देशहित वाला विधेयक बताया</title>
                                    <description><![CDATA[लोकसभा में विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसे पारदर्शिता और देशहित के लिए जरूरी बताया, जबकि विपक्ष ने इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन और शक्तियों का केंद्रीकरण करार दिया। यह कानून विदेशी चंदे को जवाबदेह बनाने और निजी स्वार्थ के लिए दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से लाया गया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/to-make-foreign-funding-transparent-and-accountable-the-foreign-contribution/article-147844"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-03/parliament1.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। लोकसभा में बुधवार को विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 पुरः स्थापित किया गया जो विदेशी फंडिंग को पारदर्शी और उत्तरदायी बनायेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 सदन में पेश करते हुए कहा कि यह आवश्यक संशोधन विधेयक है। उन्होंने कहा कि यह सेवा, पारदर्शिता और देशहित वाला विधेयक है। उन्होंने कहा कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 2010 को संशोधित करने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। </p>
<p>इस कानून में पारदर्शी और उत्तरदायी ढांचा बनाने के लिए संशोधन विधेयक को लाया गया है। उन्होंने कहा कि नामित प्राधिकरण को दिये गये अधिकार नियमों के अधीन है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को पारदर्शी बनाना है। कोई भी संस्था जो देश की भावना और कानून के अनुरुप होगा उसे यह विधेयक बाधित नहीं करेगा। देशहित के खिलाफ कोई काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई किया जायेगा।</p>
<p>गृह राज्य मंत्री ने विपक्ष के आरोपों के जवाब में कहा कि यह खतरनाक उसके लिए होगा जिसके नीयत में खोट होगा। जो अपनी संस्था को निजी लाभ पहुंचाना चाहेगा उसके लिए यह अवश्य खतरनाक है। इससे पहले कांग्रेस के मनीष तिवारी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इसमें आवश्क विधायी शर्ते होनी चाहिए थी वह नहीं है। इससे यह संसद के अधिकारों को भी कम करता है इसलिए इस विधेयक के इस फार्म में पेश नहीं किया जाए।</p>
<p>कांग्रेस के एडवोकेट गोवाल कागदा पडवी ने कहा कि इसमें केंद्र के पास अधिक शक्तियां देता है और संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करने वाला है। यह विधेयक अनुच्छेद 25 और 26 का भी उल्लंघन करता है। तृणमूल कांग्रेस की प्रतिमा मंडल ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह बहुत खतरानाक है। इसमें शक्तियों को केंद्रीकृत किया गया है। यह संविधान की मूल रुप रेखा का उल्लंखन होता है इसलिए वह इस विधेयक का विरोध करती हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 17:44:33 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>जांच की गुणवत्ता में सुधार के लिए एजेंसियों और अभियोजन विंग के बीच समन्वय जरूरी</title>
                                    <description><![CDATA[नित्यानन्द राय ने कहा कि यह आवश्यकता महसूस की गई कि जांच के दौरान कानूनों के पर्याप्त ज्ञान और उनके उचित उपयोग तथा जांच की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न जांच एजेंसियों और अभियोजन विंग के बीच बेहतर समन्वय होना जरूरी है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/coordination-between-agencies-and-prosecution-wing-necessary-to-improve-the/article-34271"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-01/q-171.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 5 जनवरी को जयपुर में जांच एजेंसियों के प्रमुखों के तीसरे द्विवार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। समारोह में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक बालाजी श्रीवास्तव, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। अपने सम्बोधन में नित्यानन्द राय ने कहा कि इस वर्ष सम्मेलन का विषय जांच और अभियोजन में सहायता के लिए अत्याधुनिक तकनीकें वर्तमान समय में बहुत प्रासंगिकता है। उन्होने कहा कि यह आवश्यकता महसूस की गई कि जांच के दौरान कानूनों के पर्याप्त ज्ञान और उनके उचित उपयोग तथा जांच की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न जांच एजेंसियों और अभियोजन विंग के बीच बेहतर समन्वय होना जरूरी है। <br />केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि जांच और अभियोजन में सहायता एवं लोक प्रशासन में पुलिस सबसे अहम शाखा है, जो सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करती है। पुलिस राष्ट्र की शांति और सद्भाव की प्रहरी है, जिसकी किसी भी राष्ट्र और उसके नागरिकों को सबसे अधिक आवश्यकता होती है। भारतीय पुलिस बलों को आवश्यक बौद्धिक, भौतिक और संगठनात्मक संसाधनों से लैस करके पुलिस के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए स्मार्ट बलों के रूप में बदलना हमारा दायित्व है। उन्होने कहा कि पुलिस द्वारा मानव समाज की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, जिससे वह देश की विकास यात्रा की एक अनिवार्य अंग बन जाती है।</p>
<p>नित्यानन्द राय ने कहा कि वर्तमान में अपराधों में बदलते हुए प्रतिरूपों को ध्यान में रखते हुए जांच में वैज्ञानिक सहायता का इस्तेमाल आज की आवश्यकता है। पुलिस को स्वयं को फोरेंसिक्स व पुलिस संबंधित कम्प्यूटर अनुप्रयोगों (ऐप्लकेशन) पर अपडेट रखना पड़ेगा ताकि नवीनतम तकनीकों का उपयोग सही दिशा व उपयुक्त समय पर होता रहे। उन्होने कहा कि पुलिस ही मानव जीवन के प्रत्येक पहलुओं की रक्षा करती है और वह अंगों के प्रत्यारोपण के लिए परिवहन के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी प्रदान कर रही है। इसलिए, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पुलिस महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती। राय ने कहा कि जनसांख्यिकी, भाषा, संस्कृति और धर्म की विविधता हमारे देश की मुख्य ताकत है। हमारे पुलिस कार्य लोगों की विविधता और संवेदनशीलता के प्रति सम्मानजनक होने चाहिए।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 06 Jan 2023 11:08:32 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
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                <title>आतंकवाद के उन्मूलन तक जारी रहेगी मोदी सरकार की कार्रवाई : नित्यानंद </title>
                                    <description><![CDATA[केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/modi-government-action-will-till-eradication-of-terrorism/article-17576"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-08/mining-copy4.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। देश में आतंकवादी गतिविधियों के उन्मूलन के लिए आतंकवाद निरोधक कानून (यूएपीए) में अब तक 4 बार संशोधन किया जा चुका है और आतंकवाद के मामले में धर्म के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। राय ने कहा कि इस कानून के तहत किसी निर्दोष व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई नहीं हो इसलिए ही इस कानून में अब तक चार बार संशोधन हो चुका है और जरूरत होने पर संशोधन किया जायेगा। यह कानून आंतकवाद पर रोकथाम के लिए नहीं, बल्कि उन्मूलन के लिए है।</p>
<p>मोदी सरकार देश में आंतकवाद के उन्मूलन को लेकर स्पष्ट है और इससे किसी तरह का समझौता नहीं किया जायेगा। केन्द्र सरकार जब इस कानून का उपयोग करती है, तो वैसे मामले में शत प्रतिशत तक सजा हुयी है, लेकिन प्रदेशों के मामले में कुछ अंतर हो सकता है। राज्य अपने स्तर से इसके तहत कार्रवाई करती है और ऐसे मामले में कानून व्यवस्था का मामला राज्यों के पास है। इस कानून के तहत धर्म के आधार कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं है। इस संबंध में धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं की जाती है। <br /><br /></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 03 Aug 2022 14:51:58 +0530</pubDate>
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