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                <title>defamation - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>defamation RSS Feed</description>
                
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                <title>सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सशर्त दी अग्रिम जमानत : पुलिस के बुलाने पर थाने में होना होगा पेश, पढ़ें पूरा मामला </title>
                                    <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के मामलों में हिरासत में पूछताछ जरूरी नहीं है। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की पीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए खेड़ा की स्वतंत्रता को सुरक्षित किया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/supreme-court-grants-conditional-anticipatory-bail-to-congress-leader-pawan/article-152334"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-05/supreme.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी के मामले में शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी। यह मामला मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा की शिकायत पर दर्ज किया गया था। पवन खेड़ा ने सीएम सरमा पर एक से अधिक पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए थे।</p>
<p>न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदूरकर की पीठ ने गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरूवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह फैसला शुक्रवार को जारी किया गया। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गौहाटी उच्च न्यायालय का अवलोकन "रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के उचित मूल्यांकन पर आधारित नहीं था और त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है, विशेष रूप से आरोपी पर बोझ डालने के मामले में।"</p>
<p>अदालत ने आगे कहा कि आरोप-प्रत्यारोप प्रथम दृष्टया राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित लगते हैं और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता को उचित नहीं ठहराते। इसकी जांच मुकदमे के दौरान की जा सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियाँ केवल अग्रिम जमानत देने के प्रश्न तक सीमित हैं और आपराधिक कार्यवाही की योग्यता को प्रभावित नहीं करेंगी, जिसका निर्णय कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से किया जाएगा।</p>
<p>उल्लेखनीय है कि पवन खेड़ा ने इस मामले में केस दर्ज होने के बाद सबसे पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने 10 अप्रैल को उन्हें असम की संबंधित अदालत से राहत पाने के लिए एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने 15 अप्रैल को इस राहत पर रोक लगा दी थी, लेकिन स्पष्ट किया कि असम की सक्षम अदालत में दायर किसी भी अग्रिम जमानत याचिका पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया जाना चाहिए।</p>
<p>बाद में गौहाटी उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि मामला केवल मानहानि तक सीमित नहीं है और दस्तावेजों के स्रोत का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, जिसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 01 May 2026 15:40:42 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>त्रिपुरा में मुख्यमंत्री माणिक साहा के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट मामले में तीन संदिग्ध गिरफ्तार, पूछताछ जारी, फेसबुक पर सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की थी शेयर</title>
                                    <description><![CDATA[त्रिपुरा पुलिस ने मुख्यमंत्री माणिक साहा के खिलाफ सोशल मीडिया पर AI-जनित आपत्तिजनक और मानहानिकारक सामग्री पोस्ट करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। सुबी रे त्रिपुरा, मोंगल कोलोई और दीपक पाल पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग और साइबर कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस साजिश में शामिल अन्य नेटवर्क की जांच कर रही है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/in-tripura-three-suspects-arrested-in-case-of-objectionable-post/article-147410"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-03/tripura-cm-manik-saha.png" alt=""></a><br /><p>अगरतला। त्रिपुरा पुलिस ने दो अलग-अलग छापेमारी में सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा के खिलाफ आपत्तिजनक और मानहानिकारक सामग्री पोस्ट करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन पोस्टों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का इस्तेमाल किया गया था।</p>
<p>पुलिस के अनुसार, सबरूम थाने की टीम ने दक्षिण त्रिपुरा के कालाछड़ा क्षेत्र से 32 वर्षीय सुबी रे त्रिपुरा को गिरफ्तार किया। उसे प्रारंभिक पूछताछ और कानूनी औपचारिकताओं के लिए हिरासत में लिया गया। इसके बाद मामले की केन्द्रीय जांच के तहत सुबी रे त्रिपुरा को आगे की कार्रवाई के लिए पश्चिम अगरतला थाने भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अगरतला से दो अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनकी पहचान नंदन नगर निवासी मोंगल कोलोई और एयरपोर्ट क्षेत्र के दीपक कुमार पाल के रूप में हुई है।</p>
<p>प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि आरोपियों ने फेसबुक पर मुख्यमंत्री को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की थी। साक्ष्यों से यह भी संकेत मिला है कि इन सामग्रियों के निर्माण या संपादन में एआई टूल्स का संभावित उपयोग किया गया। पुलिस ने कहा कि संबंधित साइबर कानूनों, मानहानि और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग से जुड़ी धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस सामग्री के निर्माण या प्रसार में अन्य लोग भी शामिल थे या नहीं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
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                <pubDate>Sun, 22 Mar 2026 11:01:36 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>भाजपा नेता राजू पाटिल राजे ने कराई कांग्रेस नेता वडेट्टीवार के खिलाफ शिकायत दर्ज, नकली नोटों से जुड़ा है मामला</title>
                                    <description><![CDATA[बीजेपी नेता राजू पाटिल राजे ने कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के खिलाफ वाशिम में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। जाली मुद्रा के 'झूठे' आरोपों पर राजे ने 100 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/bjp-leader-raju-patil-raje-filed-a-complaint-against-congress/article-138339"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-01/congress-leader-vijay-wadettiwar.png" alt=""></a><br /><p>वाशिम। महाराष्ट्र के भाजपा नेता और वाशिम जिला चुनाव प्रभारी राजू पाटिल राजे ने कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के खिलाफ वाशिम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि वडेट्टीवार ने उनके और सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के खिलाफ निराधार और मानहानिकारक बयान दिए। अधिकारियों ने रविवार को इसकी पुष्टि की।</p>
<p>अधिकारियों के अनुसार, वडेट्टीवार ने नागपुर और मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कथित तौर पर दावा किया कि राजे के खिलाफ जाली मुद्रा से जुड़ा एक मामला दर्ज किया गया है। इस बीच  पुलिस जांच से पता चला कि उनके खिलाफ ऐसा कोई मामला कभी दर्ज नहीं हुआ। वाशिम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी संजय चौधरी ने पुष्टि की कि राजू पाटिल राजे और उनके समर्थकों से शिकायत प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा, जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।</p>
<p>अधिकारी ने स्पष्ट किया कि वाशिम पुलिस स्टेशन में राजे के खिलाफ जाली मुद्रा से संबंधित कोई शिकायत या मामला दर्ज नहीं है। इस बीच, राजे ने कहा कि ये आरोप झूठे, भ्रामक और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। उन्होंने कहा, ये आरोप निराधार हैं और भाजपा को बदनाम करने के लिए दिए गए हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और वडेट्टीवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हम उनसे आकर माफी मांगने की अपील करते हैं।</p>
<p>राजे ने वडेट्टीवार पर जानबूझकर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि वे 100 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति मांगते हुए मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके वकील ने पहले ही वडेट्टीवार को 100 करोड़ रुपये की मुआवजे की मांग वाला कानूनी नोटिस भेज दिया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 04 Jan 2026 18:58:30 +0530</pubDate>
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                <title>राहुल को रावण की संज्ञा देने पर मानहानि परिवाद पेश</title>
                                    <description><![CDATA[ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को रावण की संज्ञा देते हुए भाजपा ट्विटर हैंडल पर उनकी सात सिर वाली फोटो पोस्ट करने के खिलाफ महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-11 महानगर प्रथम में मानहानि परिवाद पेश किया गया है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/defamation-complaint-filed-against-rahul-for-calling-him-ravana/article-58916"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-10/rahul_gandhi_.jpg1.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को रावण की संज्ञा देते हुए भाजपा ट्विटर हैंडल पर उनकी सात सिर वाली फोटो पोस्ट करने के खिलाफ महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-11 महानगर प्रथम में मानहानि परिवाद पेश किया गया है। परिवाद को कार्यालय रिपोर्ट के लिए नौ अक्टूबर की तारीख दी गई है। जसवंत गुर्जर की ओर से पेश इस परिवाद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और आईटी सेल के नेशनल हैड अमित मालवीय को आरोपी बनाया गया है। परिवाद में अधिवक्ता विपुल शर्मा ने कहा कि सनातन धर्म का अपमान करते हुए भाजपा के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की गई है, जिसमें राहुल गांधी की सात सिर वाली फोटो के साथ ही नए युग का रावण बताया गया है। परिवाद में कहा गया कि इससे कांग्रेस पार्टी का भी अपमान हुआ है। इस ट्वीट से भ्रमित होकर परिवादी के परिचित लोगों ने उससे इन कथनों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा कि क्या वह भी देश विरोधी पार्टी का सदस्य है। इस ट्वीट से परिवादी की मानहानि हुई है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 07 Oct 2023 10:24:48 +0530</pubDate>
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