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                <title>hemp smuggling - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>गांजा तस्करीे में दो आरोपियों को 14 -14 साल की सजा </title>
                                    <description><![CDATA[ शहर की एनडीपीएस मामलात कोर्ट ने शुक्रवार को गांजा तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 14 -14 साल की सजा सुनाई है । अदालत ने दोनों आरोपियों पर डेढ़ - डेढ़ लाख का जुमार्ना भी लगाया है । ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/two-accused-sentenced-to-14-years-in-ganja-smuggling/article-17922"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-08/43.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा । शहर की एनडीपीएस मामलात कोर्ट ने शुक्रवार को गांजा तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 14 -14 साल की सजा सुनाई है । अदालत ने दोनों आरोपियों पर डेढ़ - डेढ़ लाख का जुमार्ना भी लगाया है । साथ ही जुमार्ना जमा नहीं करने पर तीन 3 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा दी है । <br /><br /> विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप शर्मा ने बताया 3 दिसंबर 2019 को नारकोटिक्स विभाग कोटा ने सुबह 10:45 बजे कोटा झालावाड रोड पर मंडाना टोल टैक्स के पास नाकाबंदी की जा रही थी । इस दौरान टीम के सदस्य आवागमन करने वाले संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे ।  तभी सामने से तेज रफ्तार दिल्ली नंबरों की एक कार आती हुई नजर आई । जिसे रोका गया पूछताछ करने पर कार में सवार दोनों युवक घबरा गए ।  दोनों को संदिग्ध मानते हुए डिटेन कर आॅफिस लाया गया, जहां पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना नाम रूपनारायण उम्र 47 साल पुत्र ओमप्रकाश निवासी राज नगर पालम कॉलोनी नई दिल्ली तथा अजय कुमार 41 साल पुत्र मदनलाल निवासी राजनगर पालम कॉलोनी नई दिल्ली का होना बताया ।  कार की तलाशी ली गई तो कार के अंदर 78 पैकेट में अलग-अलग 167 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया गया । गांजे  के बारे में पूछताछ करने पर दोनों आरोपी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए ।<br /><br /> इस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया । अनुसंधान के दौरान अजय कुमार और रूपनारायण के बयानों के आधार पर विनय कुमार पुत्र सीताराम बुध नगर इंद्रप्रस्थ नई दिल्ली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया ।  मामले में अदालत सीबीएन ने अनुसंधान के बाद तीनों आरोपियों खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया । ट्रायल के दौरान न्यायाधीश अरुण कुमार वेरी बाल ने आरोपी विनय कुमार को साक्ष्य के अभाव में  बरी करते हुए आरोपी रूपनारायण और अजय कुमार को 14 - 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । दोनों आरोपियों पर कोर्ट ने डेढ़ लाख - डेढ़ लाख का जुमार्ना भी लगाया है । <br /><br /></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 05 Aug 2022 17:21:04 +0530</pubDate>
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                <title>गांजा तस्कर को 14 साल का कठोर कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[ शहर की एनडीपीएस मामला कोर्ट में गुरुवार को गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/hemp-smuggler-gets-14-years-rigorous-imprisonment/article-17793"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-08/court.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा । शहर की एनडीपीएस मामला कोर्ट में गुरुवार को गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने आरोपी पर डेढ़ लाख रुपए का जुमार्ना भी लगाया है । जबकि इस मामले में शामिल एक आरोपी हरि सिंह को मफरूर घोषित किया गया है।<br /><br /> विशेष लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 23 जनवरी 2018 को ग्रामीण जिले के बूढ़ादीत पुलिस थाना अधिकारी सुबह करीब 5:45 बजे बड़ोद चौकी के पास नाकाबंदी कर आवागमन करने वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे थे । तभी उत्तर प्रदेश नंबर की एक बोलेरो इटावा की तरफ से आती नजर आई थी। जीप को पुलिस जाब्ते ने इशारा देकर रोका और पूछताछ की तो आरोपी घबरा गए तथा संतोष जनक कोई जवाब नहीं दे पाए ।  पुलिस को शक होने पर थाने लाकर पूछताछ की गई । आरोपी ने अपना नाम गौरव पाठक उम्र 25 साल पुत्र ओम प्रकाश पाठक निवासी इंदरगढ़ दतिया मध्य प्रदेश तथा कार चालक हरि सिंह उम्र 26 साल पुत्र गणेश प्रसाद निवासी विश्वकर्मा पनहा वली दतिया मध्य प्रदेश का होना बताया। पुलिस ने जीप की तलाशी ली तो जीप की छत पर बने एक बॉक्स में 9 पैकेट बरामद किए गए । जिसमें 37 किलो 150 ग्राम गांजा पाया गया ।आरोपियों के पास मादक पदार्थ से संबंधित कोई लाइसेंस नहीं पाया गया। जिस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान न्यायालय में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान न्यायाधीश अरुण कुमार बेनीवाल ने आरोपी गौरव पाठक को दोषी करार देते हुए 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही डेढ़ लाख रुपए का जुमार्ना भी दिया है । इस मामले में हरीश सिंह फरार हो गया जिसे न्यायालय ने मफरूर घोषित किया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 04 Aug 2022 18:04:56 +0530</pubDate>
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