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                <title>NDPS case - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा पुराने एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार</title>
                                    <description><![CDATA[खैरा के खिलाफ यह कार्रवाई ऐसे समय की गई है जब वह सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चढडा की राजस्थान के एक मंहगे होटल में हाल में हुई शादी को लेकर सोशल मीडिया पर मुखर थे।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/congress-mla-sukhpal-khaira-arrested-in-old-ndps-case/article-58308"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-09/कांग्रेस-विधायक-सुखपाल-खैरा.png" alt=""></a><br /><p>चंडीगढ़। पंजाब में फाजिल्का जिले की जलालाबाद पुलिस ने नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटाँस (एनडीपीएस) के पुराने मामले में कांग्रेस के भुलत्थ से विधायक सुखपाल सिंह खैरा को आज उनके आवास से गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई।</p>
<p>जलालाबाद पुलिस टीम सुबह करीब छह बजे खैरा के आवास पर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के छापे की सूचना खुद खैरा ने फेसबुक पर लाईव होकर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उनके खिलाफ बदले की भावना से यह कार्रवाई कराई है। उनका दावा है कि पुलिस उनके बैडरूम में घुस गई और यह सारा घटनाक्रम बच्चों के सामने हुआ। वहीं पुलिस ने बताया कि एनडीपीएस में दर्ज पुराने मामले में पूछताछ के लिये उन्हें ले जाया जा रहा है। उन्हें जलालाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं खैरा का कहना है कि वह फिर से अदालत का रूख कर न्याय की गुहार करेंगे।</p>
<p>खैरा के खिलाफ यह कार्रवाई ऐसे समय की गई है जब वह सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चढडा की राजस्थान के एक मंहगे होटल में हाल में हुई शादी को लेकर सोशल मीडिया पर मुखर थे। उनका आरोप है कि इस शादी में पंजाब सरकार ने पुलिसकर्मियों की तैनाती, सरकारी वाहनों के इस्तेमाल समेत सरकारी संसाधनों का खुल कर दुरूपयोग किया।</p>
<p>खैरा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में 2015 में एक मामला जलालाबाद पुलिस के पास दर्ज है। खैरा ने इस मामले को झूठा बताया था। उच्चतम न्यायालय ने गत फरवरी में इस मामले को रद्द करने के आदेश जारी कर खैरा को बड़ी राहत दी थी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस सिलसिले में खैरा के खिलाफ मनी लॉड्रिंग का मामला दर्ज किया था। खैरा ने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में इस मामले को भी रद्द करने की गुहार लगाई थी जिस पर न्यायालय ने ईडी को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न मामले में की जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 18:42:26 +0530</pubDate>
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                <title>गांजा तस्कर को 14 साल का कठोर कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[ शहर की एनडीपीएस मामला कोर्ट में गुरुवार को गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/hemp-smuggler-gets-14-years-rigorous-imprisonment/article-17793"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-08/court.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा । शहर की एनडीपीएस मामला कोर्ट में गुरुवार को गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने आरोपी पर डेढ़ लाख रुपए का जुमार्ना भी लगाया है । जबकि इस मामले में शामिल एक आरोपी हरि सिंह को मफरूर घोषित किया गया है।<br /><br /> विशेष लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 23 जनवरी 2018 को ग्रामीण जिले के बूढ़ादीत पुलिस थाना अधिकारी सुबह करीब 5:45 बजे बड़ोद चौकी के पास नाकाबंदी कर आवागमन करने वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे थे । तभी उत्तर प्रदेश नंबर की एक बोलेरो इटावा की तरफ से आती नजर आई थी। जीप को पुलिस जाब्ते ने इशारा देकर रोका और पूछताछ की तो आरोपी घबरा गए तथा संतोष जनक कोई जवाब नहीं दे पाए ।  पुलिस को शक होने पर थाने लाकर पूछताछ की गई । आरोपी ने अपना नाम गौरव पाठक उम्र 25 साल पुत्र ओम प्रकाश पाठक निवासी इंदरगढ़ दतिया मध्य प्रदेश तथा कार चालक हरि सिंह उम्र 26 साल पुत्र गणेश प्रसाद निवासी विश्वकर्मा पनहा वली दतिया मध्य प्रदेश का होना बताया। पुलिस ने जीप की तलाशी ली तो जीप की छत पर बने एक बॉक्स में 9 पैकेट बरामद किए गए । जिसमें 37 किलो 150 ग्राम गांजा पाया गया ।आरोपियों के पास मादक पदार्थ से संबंधित कोई लाइसेंस नहीं पाया गया। जिस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान न्यायालय में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान न्यायाधीश अरुण कुमार बेनीवाल ने आरोपी गौरव पाठक को दोषी करार देते हुए 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही डेढ़ लाख रुपए का जुमार्ना भी दिया है । इस मामले में हरीश सिंह फरार हो गया जिसे न्यायालय ने मफरूर घोषित किया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 04 Aug 2022 18:04:56 +0530</pubDate>
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