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                <title>pocso court - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                            <item>
                <title>यौन शोषण मामला: तमिलनाडु पॉक्सो कोर्ट ने पुजारी को सुनाई 178 वर्ष की सजा, लड़कियों को मिठाई खिलाकर देता था वारदात को अंजाम</title>
                                    <description><![CDATA[तमिलनाडु की पॉक्सो कोर्ट ने तीन मासूम बच्चियों के यौन शोषण मामले में 70 वर्षीय मंदिर पुजारी को 178 वर्ष की कठोर कारावास सुनाई है। जज गोकुल मुरुगन ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी सजाएं अलग-अलग भुगतने का आदेश दिया। कोर्ट ने पीड़ितों को ₹5 लाख मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/sexual-exploitation-case-tamil-nadu-pocso-court-sentenced-priest-to/article-148619"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-03/tamilnadu1.png" alt=""></a><br /><p>चेन्नई। तमिलनाडु की पॉक्सो कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में 70 वर्षीय मंदिर पुजारी को तीन बच्चों को बहकाकर यौन शोषण करने के मामले में कुल 178 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है। यह घटना तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में हुई थी। घटना 26 सितंबर 2024 को सोझापुरम गांव में हुई, जब 70 वर्षीय पुजारी ए. थिलागर ने मंदिर के बाहर खेल रही तीन लड़कियों को मिठाई देकर लुभाया और उनका यौन शोषण किया। जब एक लड़की ने अपने माता-पिता को इस भयावह घटना के बारे में बताया, तब स्थानीय लोगों ने मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया और पुजारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिकायत पर शिवगंगा अखिल महिला पुलिस स्टेशन ने बच्चों से यौन अपराधों से सुरक्षा अधिनियम (पॉक्सो) के तहत मामला दर्ज कर पुजारी को गिरफ्तार कर लिया।</p>
<p>कल शाम दिए गए ऐतिहासिक फैसले में पॉक्सो कोर्ट के जज गोकुल मुरुगन ने पुजारी को तीन बच्चों को चोट पहुंचाने, उन्हें धमकाने, यौन शोषण करने और मंदिर पुजारी होने के बावजूद पेडोफीलिया (बच्चों के प्रति यौन आकर्षण) के कार्य करने जैसे कई आरोपों पर दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने हर अपराध के लिए अलग-अलग सजा सुनाई, जिनका कुल योग 178 वर्ष की जेल होता है। अदालत ने आदेश दिया कि पुजारी को सभी सजाएं अलग-अलग भुगतनी होंगी। न्यायाधीश ने पुजारी पर 8,000 का जुर्माना भी लगाया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक पीड़ित बच्ची को पांच लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाए।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 18:03:06 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>दुष्कर्म पीड़िता को मुआवजे से इनकार : पॉक्सो कोर्ट के आदेश के फैसले को हाईकोर्ट ने पलटा, जानें पूरा मामला</title>
                                    <description><![CDATA[राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत मुआवजा नहीं देने को गलत माना है। अदालत ने कहा कि पॉक्सो कोर्ट ने आय का स्रोत नहीं बताने के आधार पर पीड़िता के प्रार्थना पत्र को गलत तरीके से खारिज किया है। ट्रायल के दौरान याचिकाकर्ता ने पॉक्सो कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर अंतरिम मुआवजा दिलाने की गुहार की, लेकिन सुनवाई पूरी होने तक प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं किया गया। याचिका में कहा गया कि मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम-3, महानगर प्रथम ने आरोपी को बीस साल की सजा सुनाई थी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/high-court-overturns-decision-of-pocso-court-order-denying-compensation/article-131127"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-04/court-hammer04.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत मुआवजा नहीं देने को गलत माना है। अदालत ने कहा कि पॉक्सो कोर्ट ने आय का स्रोत नहीं बताने के आधार पर पीड़िता के प्रार्थना पत्र को गलत तरीके से खारिज किया है। इसके साथ ही अदालत ने पॉक्सो कोर्ट के इस आदेश को रद्द करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से पेश होने वाले नए प्रार्थना पत्र को छह सप्ताह में तय करने को कहा है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो पॉक्सो कोर्ट के बजाय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भी प्रार्थना पत्र पेश कर सकती है।  जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश दुष्कर्म पीड़िता की ओर से पेश याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।</p>
<p>याचिका में अधिवक्ता धर्मेन्द्र चौधरी ने बताया कि याचिकाकर्ता ने सितंबर, 2023 में सांगानेर थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। जिसमें पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। ट्रायल के दौरान याचिकाकर्ता ने पॉक्सो कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर अंतरिम मुआवजा दिलाने की गुहार की, लेकिन सुनवाई पूरी होने तक प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं किया गया। याचिका में कहा गया कि मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम-3, महानगर प्रथम ने आरोपी को बीस साल की सजा सुनाई थी। इस दौरान याचिकाकर्ता ने एक अन्य प्रार्थना पत्र पेश कर उसे पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत मुआवजा दिलाने की गुहार की।</p>
<p>इस प्रार्थना पत्र को पॉक्सो कोर्ट ने इस तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया कि उसने अपनी स्कूल फीस आदि का भुगतान करने को लेकर अपनी आय के स्रोत की जानकारी नहीं दी। याचिका में पॉक्सो कोर्ट के गत 11 अगस्त के इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि नाबालिग पीड़िता के पास आय का स्रोत कैसे हो सकता है। वहीं मामले में कोर्ट को केवल यह देखना होता है कि पीडिता के साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं? ऐसे में याचिकाकर्ता पीड़िता को मुआवजा दिलाया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पॉक्सो कोर्ट की ओर से पीड़िता का प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश को रद्द करते हुए छह सप्ताह में मुआवजे पर निर्णय करने को कहा है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 01 Nov 2025 11:45:16 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur PS]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नाबालिग को बेचने पर दंपती सहित तीन आरोपियों को 20-20 साल की जेल </title>
                                    <description><![CDATA[कोर्ट ने 16 वर्षीय पीड़िता को छह लाख रुपए प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/20-years-imprisonment-to-three-accused-including-a-couple-for-selling-a-minor/article-80655"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-06/photo-size-(1)3.png" alt=""></a><br /><p>कोटा। तीन साल पूर्व एक नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म करने तथा उसे बेचने के मामले में पोक्सो कोर्ट क्रम दो के न्यायाधीश ने दंपती सहित तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए बीस-बीस साल के कठोर करावास की सजा सुनाई है। आरोपी अशोक उर्फ सुक्का (25) व उसकी पत्नी अनीता (27) को 2.25 लाख तथा भंवर सिंह उर्फ गंवरिया(24)  निवासी ग्राम खेरियारुंडी (रतलाम मप्र) पर दो लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने 16 वर्षीय पीड़िता को छह लाख रुपए प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है।</p>
<p>विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कछवाह ने बताया कि बालिका की मां ने पुलिस थाना रेलवे कॉलोनी में 26 जुलाई 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था कि वह थाना क्षेत्र में ओवरब्रिज के नीचे अपनी दो बच्चियों के साथ रहती है और भीख मांग कर अपना पालन पोषण करती है। 22 जुलाई को उसकी पुत्री नगर निगम बोर्ड में खेल रही थी तथा वह भीख मांगने बाजार गई थी। शाम पांच बजे वापस आई तो बड़ी बेटी नहीं मिली उसे तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला। पुलिस ने धारा 363 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर बालिका को दस्तयाब कर मेडिकल करवाया  तथा बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया था। वहां से बालिका गृह भेज दिया था।</p>
<p>बालिका ने कोर्ट में बताया कि उसके घर के पास ही सुक्का और उसकी पत्नी अनीता रहते है। वह उनके बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी आरोपी अशोक और उसकी पत्नी ने उससे कहा कि उसके पिता बीमार रहते हैं उनके इलाज के लिए पांच हजार रुपए चाहिए तो उसके साथ चलना पड़ेगा। वह उनके बहकावे में आ गई और उनके साथ चल दी। आरोपी दंपती उसे ग्राम खेरियारुंडी लेकर आ गए। इसके बाद दोनों ने उसे गांव के भंवर सिंह उर्फ गांवरिया के साथ शादी करने को कहा उसने विरोध किया तो तीनों ने उसके साथ मारपीट की तथा दंपती ने भंवर सिंह को पचास हजार रुपए में बेच दिया। भंवर सिंह ने उसे बंधक बना कर दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 363, 370, 344, 376(3),120 बी तथा पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपियो को गिरफ्तार कर चालान पेश किया। 18 गवाहों के बयान करवाए गए और 36 दस्तावेज पेश किए।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 06 Jun 2024 17:10:31 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[kota]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को तीन साल की जेल</title>
                                    <description><![CDATA[पीड़िता कचरा फेंकने गई थी तभी आरोपी ने छेड़छाड़ की।  ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/three-years-jail-for-the-accused-in-molestation-case-in-kota/article-67938"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-11/court-hammer01.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा। एक साल पुराने छेड़छाड़ के मामले में पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दीपक दुबे ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पीड़िता ने 14 जनवरी 2023 को देवली माझी निवासी आरोपी जितेंद्र कुमार के खिलाफ पुलिस थाना देवली माझी में छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि 13 जनवरी 2023 को शाम 5 बजे वह घर के पीछे कचरा फेंकने गई तभी आरोपी जितेंद्र वहां आया और उसने गाली गलौज करते हुए छेड़छाड़ की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। अनुसंधान के दौरान आरोपी को जेल भेज दिया और न्यायालय में चालान पेश कर बयान कराए और 13 दस्तावेज पेश किए।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 23 Jan 2024 20:14:37 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[kota]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की जेल</title>
                                    <description><![CDATA[आरोपी 14 साल की नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसे 6 दिन तक अपने मामा और मौसी के यहां खेत में बनी टापरी में लड़की से दुष्कर्म किया।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/20-years-jail-to-the-accused-of-raping-a-minor/article-66667"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-01/kota-rape.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा। नाबालिग से रेप के करीब तीन साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 4 ने कैथून निवासी आरोपी नरेश (25) को बीस साल जेल की सजा सुनाते हुए 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 21 फरवरी 2021 को कोटा जिले के कैथून थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पिता ने शिकायत में बताया कि उसकी बेटी रात को टॉयलेट जाने का कहकर घर से बाहर निकली और काफी देर तक घर नहीं लौटी। आसपास तलाश किया लेकिन बेटी का पता नहीं लगा। उन्होंने गांव में रहने वाले नरेश पर उसकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का शक जाहिर किया क्योंकि नरेश भी अपने घर से गायब था। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पीड़िता को 27 फरवरी को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। <br /><br />आरोपी 14 साल की नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसे 6 दिन तक अपने मामा और मौसी के यहां खेत में बनी टापरी में लड़की से दुष्कर्म किया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। ट्रायल के दौरान कोर्ट मे एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट पेश की गई। 16 गवाहों के बयान और 30 दस्तावेज पेश किए गए जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 18:18:13 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[kota]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की कैद</title>
                                    <description><![CDATA[पीड़िता ने पुलिस थाना रामगंजमंडी में उसके पड़ोस में रहने वाले राकेश पुत्र रामलाल के खिलाफ दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/14-years-imprisonment-for-rape-accused/article-53235"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-07/hammer-1707735__3402.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा। तीन साल पुराने दुष्कर्म के मामले में शहर की पोक्सो क्रम  दो न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चौदह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और आरोपी पर 14000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस थाना रामगंजमंडी में  उसके पड़ोस में रहने वाले राकेश पुत्र रामलाल के खिलाफ  दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कुमार कच्छावा ने बताया कि पीड़िता ने वर्ष 2020 में रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया कि उसके घर के पास रहने वाले आरोपी राकेश ने उसे एक दिन अकेला देखकर अपने घर बुलाया जब वह उसके बुलाने पर उसके घर गई तो वह उसे कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। यह भी धमकी दी थी कि  उसने अगर किसी को बताया तो उसे जान से मार देगा। इस पर वह घबरा गई। बाद में उसने  अपनी मां को बताया। मां ने पुलिस थाना रामगंजमंडी में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और अनुसंधान के दौरान दोषी करार देते हुए न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान कराए गए। न्यायाधीश ने आरोपी राकेश कुमार को दोषी मानते हुए 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 14000 रुपए का जुर्माना लगाया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 31 Jul 2023 16:50:13 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[kota]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 5 साल की जेल</title>
                                    <description><![CDATA[ पीड़िता ने  इस मामले में पुलिस थाना सांगोद में आरोपी अशोक सुमन के खिलाफ 20 अप्रैल 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/accused-gets-5-years-in-jail-for-molesting-a-minor/article-51411"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-07/court-hammer01.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा। शहर की पोक्सो क्रम संख्या पांच कोर्ट ने सोमवार को नाबालिग से छेड़छाड़ तथा पोक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10000 का जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि पीड़िता ने इस मामले में  पुलिस थाना सांगोद में आरोपी अशोक सुमन पुत्र जगन्नाथ सुमन के खिलाफ 20 अप्रैल 2020 को दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि 19 अप्रैल की रात घर पर माता पिता के साथ सो रही थी। आरोपी रात करीब 2:30 बजे मेन गेट की कुंडी खोल कर घर में घुस आया। आवाज सुनकर उसके पिता उठे। उन्होंने आरोपी को घर में देख पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह पिता को धक्का देकर भाग गया। आरोपी ने दूसरे दिन सुबह उसे फोन कर शादी करने का दबाव बनाया जबकि वह उससे शादी नहीं करना चाहती। वह दसवीं कक्षा में पढ़ती है। आरोपी अशोक आते जाते उससे छेड़छाड़ करता था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 457, 354 डी पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया। अनुसंधान में आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय में चालान पेश किया। 11 गवाहों के बयान कराए गए। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 10000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 17:53:36 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की जेल </title>
                                    <description><![CDATA[पीड़िता की मां ने पुलिस थाना चेचट में  आरोपी के खिलाफ उसकी  दिव्यांग (मूक -बधिर)  पुत्री के साथ  खेत में दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/20-years-in-jail-for-raping-a-disabled-girl/article-48700"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-06/court-hammer031.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा।  शहर की पोक्सो कोर्ट  क्रम  पांच ने मंगलवार को दिव्यांग (मूक -बधिर) युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई । न्यायालय ने आरोपी पर 30000 का जुमार्ना भी लगाया। इस मामले पीड़िता की मां ने पुलिस थाना चेचट  में   आरोपी पीरू लाल उर्फ पीरू (36) निवासी चेचट के खिलाफ उसकी  19 वर्षीय  दिव्यांग (मूक -बधिर)  पुत्री के साथ  खेत में दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था।विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा  ने बताया कि पीड़िता की मां ने 12 अक्टूबर 2020 को चेचट थाने में शिकायत दी थी जिसमें बताया था कि उसकी बेटी  दिव्यांग (मूक -बधिर)  है। इशारों में समझती व समझाती है। पति की मौत के बाद मेहनत मजदूरी करती हूं। 11 अक्टूबर को सुबह 10 बजे  खेत में मजदूरी के लिए गई थी। बेटी घर पर अकेली थी। शाम को काम खत्म करके वापस लौटी तो बेटी घर में नही थी।  आसपास तलाश किया लेकिन कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर बाद बेटी रोती हुई आई। उसके पीछे पीरू भी था।  मुझे देखकर भाग गया। बेटी ने उल्टी सलवार पहनी हुई थी। उसने पीरू के मकान की तरफ इशारा किया। पीरू ने उसकी बेटी से दुष्कर्म किया है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की। कोर्ट में 15 गवाहों के बयान कराए गए। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 17:47:43 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[kota]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नाबालिक से दुष्कर्म व पोक्सो के मामले में  दो आरोपियों को 20-20 साल का कठोर कारावास </title>
                                    <description><![CDATA[पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 363 - 376 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया और दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए न्यायालय में चालान पेश किया ।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/rigorous-imprisonment-of-20-20-years-to-two-accused-in-case-of-minor-rape-and-pocso/article-30086"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-11/nabalig-se-dushkarm-va-pocso-maamle-mei-do-aaropiyo-ko-20-20-saal-ka-kathor-karawas...kota-news-live-18.11.2022-(2).jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा । शहर की पोक्सो क्रम संख्या 3 न्यायालय ने शुक्रवार को 15 वर्षीय बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने तथा पोक्सो एक्ट में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । न्यायालय ने आरोपियों पर 50000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है । इस मामले में पीड़िता ने पुलिस थाना देवली मांझी कोटा ग्रामीण जिले में 14 जनवरी  2022 को आरोपी सोनू पुत्र रामलाल निवासी उमेदपुरा हाल प्रेम नगर तथा रामअवतार पुत्र रामदेव निवासी प्रेम नगर के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया गया कि 13 जनवरी 2022 को वह अपने  छोटे भाई के साथ घर पर अकेली थी उसके माता-पिता खेत पर गए थे तभी दोपहर 3:00 बजे आरोपी सोनू अपने अन्य साथी रामअवतार के साथ मोटरसाइकिल पर घर आया और उसे बहला-फुसलाकर जंगल में ले गया । वहां  उसके साथ दुष्कर्म किया।  चिल्लाने पर सोनू ने उसे जान से मारने की धमकी दी ।बाद में सोनू  डरा धमका कर बाइक से घर पर छोड़  चला गया।</p>
<p> पीड़िता ने बताया कि सोनू से वह 15 दिन पूर्व ही नाना के यहां एक प्रोग्राम में मिली थी।  इसके बाद उसके संपर्क में आई ।सोनू रात को फोन पर बात करता था इससे पहले वह सोनू को नहीं जानती थी।  पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 363 - 376 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया और दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए न्यायालय में चालान पेश किया । ट्रायल के दौरान न्यायालय में 14 गवाहों के बयान कराए जहां  सभी गवाह पक्ष द्रोही होने पर न्यायाधीश दीपक दुबे ने पीड़िता के डीएनए टेस्ट और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर सोनू द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया जाना मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास तथा 30000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। जबकि दूसरे आरोपी रामअवतार को पीड़िता को अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में सहयोग करने पर दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास तथा 20000रुपए  के अर्थदंड  से दंडित किया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 18 Nov 2022 16:54:58 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[kota]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>16 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[आरोपी ने उसे बातचीत करने के लिए मोबाइल भी दिलवाया था वह उससे रोजाना बातचीत फोन से करती थी।  मौका मिलने पर वह उससे मिलती रहती थी। सुरेश नायक से जान पहचान होने से अच्छी तरह जानती थी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/20-years-rigorous-imprisonment-to-the-accused-for-raping-a-16-year-old-girl/article-29729"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-11/website-photo-630400-(1)6.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा। शहर की पोक्सो दो न्यायालय ने मंगलवार को 16 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 65000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है। इस मामले में पीड़िता ने आरोपी सुरेश नायक पुत्र राजू नायक उम्र 21 साल निवासी मानस गांव थाना कैथून के खिलाफ उसे बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था।<br /><br />विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कछावाह ने बताया कि पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कैथून पुलिस थाने में 23 अप्रैल  2019 को रिपोर्ट दी। जिसमें बताया गया कि वह करीब 10 साल से अपने परिवार के साथ गांव में रहती थी। उसके चार भाई बहन हैं। पिता हत्या के केस में करीब 14 साल से जेल में है। मां मजदूरी करती है। वह स्कूल में पढ़ने जाती थी। स्कूल के पास ही आरोपी सुरेश नायक भी रहता है। जहां उसकी पिछले डेढ़ साल से जान पहचान हो गई और वह उससे बातचीत करने लगी। आरोपी ने उसे बातचीत करने के लिए मोबाइल भी दिलवाया था वह उससे रोजाना बातचीत फोन से करती थी। मौका मिलने पर वह उससे मिलती रहती थी। सुरेश नायक से जान पहचान होने से अच्छी तरह जानती थी। उसकी मां उसकी अन्य जगह  पर शादी करना चाहती थी इसलिए सुरेश नायक के साथ गांव से रात 10:00 बजे पैदल-पैदल रेलवे स्टेशन कोटा पहुंची। जहां से ट्रेन में बैठकर रतलाम चली गई वहां से गांव बालोतरा जिला उज्जैन चले गए। वहां दोनों पति-पत्नी की तरह रहने लगे थे। सुरेश मजदूरी करने लगा था वह घर पर ही रहती थी।</p>
<p>पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि सुरेश नायक ने इस दौरान उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 363 - 376 आईपीसी तथा पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के पास से दस्तयाब किया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से जेल भेज दिया । ट्रायल के दौरान पुलिस ने आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय में चालान पेश किया जहां अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान कराए गए और 27 दस्तावेज पेश किए गए । मामले में न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह राजावत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास व 65000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 15 Nov 2022 17:42:39 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>नाबालिग के अपहरण व धोखाधड़ी के मामले में 5 साल करावास</title>
                                    <description><![CDATA[आरोपी ने 14 साल की नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर, मां की बीमारी के नाम पर 3 लाख रुपए हड़प लिए थे। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/imprisonment-for-5-years-in-the-case-of-kidnapping-and/article-24590"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-09/court-hammer041.jpg" alt=""></a><br /><p>नाबालिग के अपहरण व धोखाधड़ी के 3 साल पुराने मामले में पोक्सो के तहत आरोपी को सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश दीपक दुबे ने आरोपी आसिफ को 5 साल कारावास की सजा व 3 लाख का जुर्माना लगाया है। आसिफ एक दुकान पर वेल्डिंग का काम करता है। उसने 14 साल की नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर, मां की बीमारी के नाम पर 3 लाख रुपए हड़प लिए थे। पीड़िता के पिता ने 3 साल पहले नयापुरा थाने में अपहरण की शिकायत दी थी। बताया था कि उनकी बेटी स्कूल से घर नहीं लौटी। वेल्डिंग की दुकान पर काम करने वाले युवक पर शक भी जताया और घर से उसकी पत्नी की आईडी व 3 लाख रूपए भी गायब होने की बात भी बताई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 13 गवाहों के बयान हुए। कोर्ट ने धारा 363, 420, 354 IPC व धारा 11/12 लैंगिग अपराधों के बाल संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत आरोपी को दोषी माना और 3 लाख जुर्माने के साथ 5 साल करावास की सजा सुनाई।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 27 Sep 2022 19:32:40 +0530</pubDate>
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