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                <title>azam khan - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>अभद्र टिप्पणी मामले में आजम खान को बड़ी राहत, रामपुर MP-MLA Court ने किया बरी, जानें पूरा मामला</title>
                                    <description><![CDATA[रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों पर अभद्र टिप्पणी और भड़काऊ भाषण के मामले में सपा नेता आजम खान को दोषमुक्त करार दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/big-relief-to-azam-khan-in-indecent-remarks-case-rampur/article-136392"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-12/cbi-court-summons-ex-minister-azam-khan.png" alt=""></a><br /><p>रामपुर। उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री मंत्री आजम खान को प्रशासनिक अधिकारियों से अभद्र टिप्पणी करने के मामले में दोष मुक्त करार दिया है। मामले में अभियोजन साक्ष्य साबित नहीं कर सका।</p>
<p>पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के मुकदमों की सुनवाई तेजी से चल रही है। ज्यादातर मुकदमे फैसले के करीब आ गए हैं। आज फिर एक अन्य मुकदमे में फैसला आया। मुकदमा भड़काऊ भाषण का था, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला ने सदर कोतवाली में 2 अप्रैल साल 2019 में दर्ज कराया था। तब आजम खान पहली बार लोकसभा चुनाव प्रत्याशी थे। उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप था।</p>
<p>आम आदमी पार्टी (आप) नेता फैसल खान लाला की ओर से दर्ज रिपोर्ट में कहा गया था कि 29 मार्च 2019 को आजम खान ने सपा कार्यालय पर भाषण दिया, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। उसमें आजम खान लोगों को तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ भड़काने का आरोप था। आजम खान ने अपने भाषण में कहा था कि ये अधिकारी रामपुर को खून से नहलाना चाहते हैं। यह जिन जिलों में रहे हैं, वहां कमजोरों को तेजाब डालकर गलाया है। उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आदि धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।</p>
<p>इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही थी। इसमें गवाही पूरी हो चुकी थी। आजम खान के खिलाफ अब तक 14 मुकदमों में फैसला आ चुका है। उन्हें सात मामलों में सजा मिल चुकी है, जबकि सात मुकदमों में वह दोषमुक्त हुए हैं। आजम खान पक्ष के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि अभियोजन पक्ष इसमें इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश नहीं कर सका, जिसके चलते एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोष मुक्त करार दिया है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 14:27:47 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>जेल में खटमलों के साथ गुजरी पहली रात: बैरक नंबर 1 है आजम खान का नया ठिकाना, जानें अब कैसे हैं हालात?</title>
                                    <description><![CDATA[समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में रामपुर MP/MLA कोर्ट ने 7–7 साल की सजा और 50–50 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। फैसले के बाद दोनों को गिरफ्तार कर रामपुर जेल भेजा गया। सूत्रों के अनुसार, दोनों को बैरक नंबर-1 में सामान्य कैदी की तरह रखा गया है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/the-first-night-spent-in-jail-with-bedbugs-barrack-number/article-132835"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-11/11-(1200-x-600-px)-(3)2.png" alt=""></a><br /><p>रामपुर । समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान और उनका बेटा अबदुल्ला आजम खान एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। बता दें कि, सोमवार को रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में दोनों को 7—7 साल की सजा और करीब 50—50 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। जिसके बाद दोनों पर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, हाल ही में 23 सितंबर 2025 को ही आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आए थे और उसके बाद वो लगातार सुर्खियों में बने हुए थे, लेकिन इसी बीच अब सामने आ रहा है कि, 55 दिनों के बाद उनकी जेल में पहली रात कैसी गुजरी।</p>
<p>बीते दिन सोमवार को जैसे ही कोर्ट ने दो पैनकार्ड मामले में अपना फैसला सुनाया तो पुलिस ने मौके से ही इनको गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर जेल में भेज दिया गया। जैसे ही आजम खान जेल में पुलिस गाड़ी से नीचे उतरे तो उनके हाथ में दो पैकेट बिस्किट और हाथ में चश्में का केस था, उसके बाद अब्दुल्ला भी गाड़ी से नीचेे उतरे लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था। इस मौके पर भाई अदीब ने अब्दुल्ला का गले लगाया तो दोनों भाई भावुक हो गए और आंखों से आंसू छलक पड़े।</p>
<p>सूत्रों के अनुसार, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला का रामपुर जिला कारागार के बैरक नंबर 1 में एक साथ रखा गया ​है। दोनों नेताओं को जेल प्रशासन की तरफ से कोई भी खास सुविधा मुहैया नहीं करवाई गई है जिसके कारण दोनों ने पूरी रात करवटें बदलते हुए काटी। बता दें कि, दोनों सामान्य कैदी की तरह ही रखा गया है और दोनों को खाना भी जेल ही दिया गया है, जिसमें मसूर की दाल, आलू पालक की सब्जी और रोटी थी, जिसको दोनों ने बाकी कैदियों के साथ बैठकर खाया। आजम खान के जेल में जाने के बाद उनके समर्थकों में काफी निराशा का माहौल है और उनके घर की गलियां भी सुनसान नजर आ रही है।</p>
<p><strong>जानिए क्या है पूरा मामला?</strong></p>
<p>दरअसल, साल 2017 में आजम खान अखिलेश सरकार में नगर विकास मंत्री के पद थे और उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे अब्दुल्ला का फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया। उसी के आधार पर उन्होंने अब्दुल्ला का फर्जी पैन कार्ड बनवा दिया और बेटे को चुनाव लड़वा दिया। साथ ही बता दें कि, रामपुर कोर्ट आजम खान के खिलाफ करीब 104 मुकदमें दर्ज है, जिनमें से अब तक करीब 11 माललों में कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है और उनमें से भी करीब 6 मामलों में आजम खान को सजा भी हो चुकी है। वहीं, करीब 5 मामलों में आजम खान को बरी किया जा चुका है। अब देखना ये होगा कि, इस मामले में आजम खान जेल से कब तक बाहर आते हैं। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 18 Nov 2025 15:34:19 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>क्या आजम खान फिर जाएंगे जेल? इस मामले में बाप और बेटा दोनों दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 7-7 साल की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने दो पैनकार्ड मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को दोषी ठहराते हुए हिरासत में लेने का आदेश दिया है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज केस में दोनों के खिलाफ जल्द सजा सुनाई जाएगी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/will-azam-khan-go-to-jail-again-both-father-and/article-132720"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-11/azam.png" alt=""></a><br /><p>लखनउ। समाजवादी पार्टी के महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खां पर एक बार फिर दुखों के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं और उनको फिर से जेल की हवा खानी पड़ सकती है। बताया जा रहा है कि, दो पैनकार्ड मामले में कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को दोषी करार देते हुए पुलिस को हिरासत में लेने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई है।</p>
<p>बता दें कि, भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना ने ही करीब 6 साल पहले आजम खान और अब्दुल्ला के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में दो पैनकार्ड से संबंधित केस दर्ज करवाया था। इस मामले में भाजपा विधायक ने अब्दुल्ला पर अलग-अलग जन्मतिथि के दो पैन रखने का मामला 6 दिसंबर 2019 को दर्ज करवाया था। इस प्राथमिकी में भाजपा विधायक ने दोनों पैनकार्डो को असत्य और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर उपयोग लाने की बात कही थी। </p>
<p>बता दें कि, अब्दुल्ला के एक पैनकार्ड में जन्मतिथि जनवरी 1993 है, जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 है। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर आजम खान के बेटे के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश कर दिए थे, जिसके बाद इस मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन आज न्यायाधीश शोभित बंसल ने सुनवाई पूरी करते हुए दोनों को दोषी ठहरया है। फिलहाल, कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है ताकि सुनवाई की कार्रवाई शांति से पूरी हो सके।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 15:09:02 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>आजम खान ने अखिलेश से की मुलाकात : राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज, बोले- अब भी जिंदा हैं पहाड़ से मजबूत लोग</title>
                                    <description><![CDATA[सपा नेता आजम खान ने लखनऊ में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसमें उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहे। करीब 45 मिनट चली इस बैठक को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। आजम खान ने कहा- मैं यह बताने आया हूं कि इस धरती पर अब भी सहनशील लोग जिंदा हैं। मुलाकात से सियासी हलचल तेज हो गई है।
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/azam-khan-met-akhilesh-created-stir-in-political-circles-said/article-131734"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-11/6622-copy.jpg2221.jpg" alt=""></a><br /><p>लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान ने लखनऊ में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास पर पहुंच कर उनसे मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ बेटे अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक चली यह बैठक राजनीतिक रूप से काफी अहम मानी जा रही है, जिससे राजधानी के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।</p>
<p>आजम खान से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा- न जाने कितनी यादें संग ले आए, जब वो आज हमारे घर पर आए। यह जो मेलमिलाप है यही हमारी साझा विरासत है।</p>
<p>वहीं, बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में आजम खान ने कहा- आज मेरे आने का मकसद सिर्फ इतना था कि लोगों को बता सकूं कि आज भी इस धरती पर कुछ ऐसे लोग जिंदा हैं, जिनकी सहनशीलता किसी पहाड़ से ज्यादा मजबूत है। अपने सादे जीवन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा- मेरे घर में कल भी जनरेटर नहीं था, आज भी नहीं है और जब तक मेरे समाज के हर व्यक्ति के घर में जनरेटर नहीं लग जाएगा, मैं भी जनरेटर नहीं रखूंगा।</p>
<p>आजम खान ने कहा- आज ऐसा दौर है, जब लोग हजारों किलोमीटर चलकर मिलने आते हैं और गले लगते हैं, उनमें से कई मेरे धर्म के भी नहीं हैं। यही असली बदलाव है और यह बदलाव महसूस भी हो रहा है। जेल में बिताए समय को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा- अगर मुझे कभी इतना वक्त मिला कि मैं कुछ लिख सकूं, तो मैं दावा करता हूं कि आप उसे पढ़ नहीं सकेंगे।</p>
<p>बिहार के मौजूदा चुनावी माहौल पर तंज करते हुए आजम खान ने कहा- यहां बादशाह से लेकर वज़ीर तक कहते हैं कि बिहार में जंगलराज है, लेकिन जंगल में कौन रहता है, इंसान तो नहीं। अगर मैं उस जंगलराज में चला जाऊं, तो देख लेना, मैं अपना सिर रेल की पटरी पर नहीं रखूंगा।</p>
<p>आजम खान ने कहा- लोग कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव आने वाला है और जब लोग कहते हैं तो शायद सही कहते हैं। अपने ऊपर दर्ज मामलों को लेकर उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा- अगर तनखइया कहने पर मेरी सदस्यता जा सकती है, मुर्गी चोरी पर 21 साल की सजा और 30 लाख का जुर्माना हो सकता है, तो फिर दूसरे लोग क्यों माहौल खराब करें।</p>
<p> </p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 17:32:40 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur KD]]></dc:creator>
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                <title>आजम खान की जेल से रिहाई : 23 महीने बाद आए बाहर, जेल परिसर से दूर रहे समर्थक </title>
                                    <description><![CDATA[समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खान की 23 महीने के बाद जिला कारागार से रिहाई हो गई।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/azam-khans-release-from-jail-came-away-from-the-jail/article-127685"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-09/111-(4)1.png" alt=""></a><br /><p>सीतापुर। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खान की 23 महीने के बाद जिला कारागार से रिहाई हो गई। रामपुर न्यायालय में उनके जुर्माना राशि ढाई हजार एवं 3000 के दो कागज सीतापुर जेल ईमेल से आने थे, जिनके आने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। आजम को लाने के लिए उनके दो पुत्र अदीब एवं अब्दुल्लाह आजम सीतापुर आ गए थे।</p>
<p>इस बीच जेल परिसर के अंदर सपा समर्थकों को धारा 163 बीएस पुरानी धारा 144 के अंतर्गत एडिशनल एसपी आलोक सिंह ने अनाउंसमेंट करके धीरे-धीरे जेल परिसर को खाली कर लिया गया था। लहरपुर से सपा विधायक अनिल वर्मा .पूर्व विधायक महमूदाबाद नरेंद्र सिंह वर्मा, जिला अध्यक्ष सपा छत्रपाल यादव आदि अपने समर्थकों के साथ वहां से जेल परिसर से हटकर दूर चले गए थे। जेल परिसर में महिला पुलिसकर्मी एवं पुलिस बल की तैनाती की गई थी।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
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                <pubDate>Tue, 23 Sep 2025 15:18:20 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur KD]]></dc:creator>
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                <title>बरेली: आजम खां के पीए सौरभ जायसवाल और सपा कोषाध्यक्ष पर FIR दर्ज</title>
                                    <description><![CDATA[समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खां के कथित पीए सौरभ जायसवाल, उसके भाई बरेली सपा जिला कोषाध्यक्ष गौरव जायसवाल, पत्नी प्रिया उर्फ अर्पिता जायसवाल व मां के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/fir-registered-against-bareilly-azam-khans-pa-sp-treasurer-and/article-65853"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-01/azam-khan-pa.png" alt=""></a><br /><p>बरेली। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खां के कथित पीए सौरभ जायसवाल, उसके भाई बरेली सपा जिला कोषाध्यक्ष गौरव जायसवाल, पत्नी प्रिया उर्फ अर्पिता जायसवाल व मां के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। आरोपितों के विरुद्ध रंगदारी, लूट, एससी-एसटी एक्ट व धमकी की धारा में प्राथमिकी दर्ज हुई है।</p>
<p>एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि सौरभ जायसवाल उनके भाई व सपा जिला कोषाध्यक्ष गौरव जायसवाल, पत्नी प्रिया उर्फ अर्पिता जायसवाल व मां के विरुद्ध बिथरी चैनुपर पुलिस ने दो जनवरी रात में धारा  506,392,386 व अनु जाति एवं जनजाति 3( 1) (द  ) और (3) व  ( ध) एक और प्राथमिकी लिखी है।</p>
<p>इससे पहले इंटरनेशनल सिटी निवासी पशु चिकित्सक डा. ओमप्रकाश वर्मा की पत्नी आरजू वर्मा ने 30 नवंबर को गौरव जायसवाल व उनकी पत्नी प्रिया के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई थी। आरोप था कि किराये पर मकान लेने के बाद आरोपियों ने उनके मकान कब्जा कर लिया। खाली करने की बात पर 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। जांच बाद सीओ अनीता चौहान ने मामले में दोनों के विरुद्ध चार्जशीट लगा दी। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे उनका मन बढ़ गया। आरजू ने सोमवार को आइजी से शिकायत करते हुए बताया कि 30 दिसंबर की शाम वह घर के बाहर टहल रहीं थीं। तभी आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए तमंचा तान दिया। सोने की चेन व मंगलसूत्र लूट लिया और 10 हजार रुपये महीने की रंगदारी मांगी। दिव्यांग बेटे से भी अभद्रता की। आरोपी सौरभ  ने धमकाते हुए कहा कि आजम खां का पीए हूं। योगी बाबा की सत्ता सदा के लिए नहीं है। तुम्हारे परिवार के साथ क्या होगा? सोच भी नहीं पाओगी। आरोपियों से पीड़ति ने जान माल का खतरा बताया। </p>
<p>इंस्पेक्टर बिथरी चैनपुर संजय तोमर ने बताया कि शिकायती पत्र पर मामले में गौरव जायसवाल, सौरभ जायसवाल, प्रिया व उनकी मां के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी गई है। एससी-एसटी की धारा के चलते विवेचना सीओ करेंगीं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 03 Jan 2024 19:47:30 +0530</pubDate>
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                <title>आजम खान के बाद बेटे की सदस्यता भी गई</title>
                                    <description><![CDATA[ मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को छजलैट प्रकरण में सपा विधायक अब्दुल्ला आजम और उनके पिता मोहम्मद आजम खां को दो साल के कारावास और 3000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/sons-membership-also-went-after-azam-khan/article-37431"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-02/abdull-azam-khan.png" alt=""></a><br /><p>एजेंसी/लखनऊ। करीब डेढ़ दशक पुराने मामले में दो साल की सजा पाए रामपुर की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम खां को विधानसभा के लिए अयोग्य ठहराया गया है। विधानसभा सचिवालय ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर इस आशय की जानकारी दी जिसके अनुसार खां को 13 फरवरी से विधानसभा से अयोग्य माना गया है और स्वार सीट रिक्त हो गई है। गौरतलब है कि मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को छजलैट प्रकरण में सपा विधायक अब्दुल्ला आजम और उनके पिता मोहम्मद आजम खां को दो साल के कारावास और 3000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 16 Feb 2023 09:38:41 +0530</pubDate>
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                <title>यहूदियों पर भी इतना जुल्म हिटलर ने नहीं किया था : आजम</title>
                                    <description><![CDATA[सपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए आजम ने कहा कि क्या कोई व्यक्ति या सरकार इस कदर इतना नीचे गिर सकती है, कि वह लोगों पर अत्याचार करने लगे?]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/hitler-did-not-commit-so-much-oppression-on-the-jews/article-31081"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-11/azam-11.jpg" alt=""></a><br /><p>रामपुर। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान ने किसी पार्टी विशेष का नाम लिए बिना कहा है, कि जिस तरह से जुल्म ढ़ाए जा रहे हैं, उस तरह से तो हिटलर ने भी यहूदियों के साथ ऐसा जुल्म नहीं किया था। सपा नेता ने कहा कि वह नहीं जानते थे, कि जनता पर अत्याचार करना सरकारों का काम है, और अगर उन्हें यह पता होता तो वह अपने 50 साल के जीवन में कई और तारीख लिख सकते थे। रामपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में सपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए आजम ने कहा कि क्या कोई व्यक्ति या सरकार इस कदर इतना नीचे गिर सकती है, कि वह लोगों पर अत्याचार करने लगे? जेल फिर से मेरा इंतजार कर रही है, जहां मेरे खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। ऐसे अत्याचार तो हिटलर ने भी यहूदियों के खिलाफ नहीं किए थे।</p>
<p>सपा नेता ने कहा कि वह एक भी मामले में खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए। कभी अपने करीबी माने जाने वाले और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने वाले नेताओं पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, कि पार्टी को अमीर लोग छोड़ कर चले गए और बस वफादार लोग ही पार्टी में रह गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गोहत्या के 50 मामले वाले लोग भाजपा का मंच साझा कर रहे हैं। आजम ने कहा कि मुझे लगभग हर दिन अदालत में पेश होना पड़ता है, और जो आरोप लगाए है उसमें हर धारा में उम्रकैद की सजा है। ऐसी सजा के लिए कई जीवन चाहिए। मेरा बेटा वकीलों से सलाह ले रहा है, कि इन सजाओं से कैसे बचा जाए। हम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 15:02:56 +0530</pubDate>
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                <title>आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द</title>
                                    <description><![CDATA[आजम खान को रामपुर की विशेष अदालत ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी के बारे में भड़काऊ बयान देने का दोषी ठहराया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/azam-khan-s-assembly-membership-canceled/article-28033"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-10/q-213.jpg" alt=""></a><br /><p>लखनऊ। सपा विधायक आजम खान को भड़काऊ बयान देने के जुर्म में 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करते हुए रामपुर सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। <br /> <br />विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने बताया कि विधानसभा सचिवालय ने आजम के निर्वाचन वाली रामपुर सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि आजम खान को रामपुर की विशेष अदालत ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी के बारे में भड़काऊ बयान देने का दोषी ठहराया है। अदालत ने अपने फैसले में आजम को 3 साल की सजा भी सुनाई। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 29 Oct 2022 10:40:40 +0530</pubDate>
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                <title>आजम खान को हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[रामपुर की मिलक विधानसभा में खान ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/azam-khan-sentenced-to-3-years-in-hate-speech-case/article-27941"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-10/index17.jpg" alt=""></a><br /><p>रामपुर। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट ने प्रधानमंत्री (पीएम) नरेन्द्र मोदी और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी (डीएम) के बारे में भड़काऊ बयान देने का दोषी करार देते हुए उन्हें 03 साल जेल और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। </p>
<p>उप्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने रामपुर में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम और डीएम को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट (एसीजेएम प्रथम) निशांत मान की अदालत ने फैसला सुनाने के बाद आजम को अपील करने के लिये जमानत भी दे दी। अदालत ने इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने के लिये एक सप्ताह का समय दिया है। आजम खान रामपुर सदर सीट से सपा के विधायक हैं।</p>
<p>इससे पहले अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराये जाने पर न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। इस पर उनके वकील ने जमानत अर्जी पेश की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर आजम को जमानत दे दी। फैसला सुनाये जाने के दौरान आजम के बेटे एवं स्वार टांडा से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम भी मौजूद थे। फैसला चुनाये जाने के बाद अदालत के बाहर आजम खान ने संवाददाताओं से कहा कि वह इंसाफ के कायल हैं, और बीमारी के बावजूद अदालत में पेश हुए हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 16:42:54 +0530</pubDate>
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