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                <title>judicial custody - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>judicial custody RSS Feed</description>
                
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                <title>गंगा में इफ्तार पार्टी करने वाले 14 युवकों की बढ़ी मुश्किलें: जमानत याचिका खारिज, 23 मार्च होगी अगली सुनवाई</title>
                                    <description>
                        <![CDATA[वाराणसी में चलती नाव पर इफ्तार पार्टी के दौरान गंगा नदी में जूठन फेंकने और नाविकों को धमकाने के मामले में 14 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। अदालत ने BNS की सख्त धाराओं के तहत उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शिकायतकर्ताओं को मिल रही धमकियों के बाद पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है।]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/difficulties-increased-for-14-youths-who-had-iftar-party-in/article-147135"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-03/ganga.png" alt=""></a><br /><p>वाराणसी। धार्मिक नगरी काशी में गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी के दौरान बिरयानी खाकर उसके अवशेष नदी में फेंकने के मामले में 14 आरोपियों को गुरुवार देर शाम कड़ी सुरक्षा के बीच अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नवम अमित यादव की अदालत में पेश किया गया।</p>
<p>अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई की और उसे खारिज कर दिया। सभी 14 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। अभियोजन पक्ष तथा वादी पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों से सहमत होते हुए अदालत ने आरोपियों का आपराधिक इतिहास संबंधित थाने से तलब किया है। अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि नियत की गई है।</p>
<p>अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि अदालत ने सभी आरोपियों के आपराधिक इतिहास को मंगवाया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने न केवल मां गंगा को अपवित्र करने का कार्य किया, बल्कि नाविक भाइयों को जबरदस्ती धमकाकर साथ ले गए। मना करने पर वे नहीं माने और जान से मारने की धमकी देकर नाव पर कब्जा कर लिया। अब अदालत में रो रहे हैं और पश्चाताप जता रहे हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है।</p>
<p>अधिवक्ता नित्यानंद राय ने बताया कि मामले का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ नाविक रंजन साहनी और अनिल साहनी के बयान रहे, जो विवेचक द्वारा दर्ज किए गए थे। कोर्ट को बताया गया कि नाविकों की इच्छा के विपरीत नाव को जबरदस्ती ले जाया गया। इन बयानों के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305(5) को बढ़ाया है।</p>
<p>अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि आरोपियों के परिजनों की ओर से धमकियां दी जा रही हैं कि वे छोड़ेंगे नहीं। मीडिया से बात करने पर भी धमकियां मिल रही हैं। जल्द ही अधिवक्ता इसकी लिखित शिकायत पुलिस को देंगे। वहीं, मामले के प्रमुख शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल को सोशल मीडिया पर तथा अज्ञात नंबर से धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने इसकी शिकायत सिगरा थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रजत जायसवाल ने बताया कि उन्हें लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां दी जा रही हैं।</p>]]>
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                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 10:03:58 +0530</pubDate>
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                <title>एसएससी भर्ती घोटाला: ईडी ने की जांच तेज, पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को भेजा समन</title>
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                        <![CDATA[पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित SSC भर्ती घोटाले में ईडी ने जांच तेज करते हुए पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया है। जमानत पर बाहर चल रहे दोनों आरोपियों से मनी ट्रेल और घोटाले के व्यापक नेटवर्क को लेकर सवाल किए जाएंगे। एजेंसी इस मामले में अन्य संदिग्धों और अभ्यर्थियों के बयान भी दर्ज करने की तैयारी में है।]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/ed-investigates-ssc-recruitment-scam-sends-summons-to-partha-chatterjee/article-145148"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-03/parth-and-arpita.png" alt=""></a><br /><p>कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में कथित एसएससी भर्ती घोटाले की जांच तेज करते हुए पूर्व राज्य मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। ईडी सूत्रों के अनुसार, चटर्जी को 16 मार्च और मुखर्जी को 18 मार्च के बीच एजेंसी के समक्ष पेश होने को कहा गया है। दोनों फिलहाल जमानत पर हैं। ईडी ने हालांकि पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में उनसे पूछताछ की थी लेकिन एसएससी से जुड़े मामले में यह पहली बार है जब एजेंसी उनसे विशेष रूप से पूछताछ करेगी।</p>
<p>पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को जुलाई 2022 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। उस समय अर्पिता मुखर्जी से जुड़े दो फ्लैटों से ईडी ने लगभग 50 करोड़ रुपये नकद बरामद किए थे, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। बाद में एसएससी और प्राथमिक भर्ती घोटाले की जांच कर रही केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी चटर्जी को दोनों मामलों में गिरफ्तार किया था। हालांकि, इन घटनाक्रमों के बावजूद ईडी ने अब तक एसएससी मामले में उनसे पूछताछ नहीं की थी।</p>
<p>सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई अपनी जांच केवल पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों तक सीमित नहीं रखेगी। कथित अनियमितताओं से जुड़े कई अन्य लोगों को भी इस महीने के अंत तक समन भेजे जाने की संभावना है। ईडी कथित मनी ट्रेल का पता लगाने और घोटाले में शामिल व्यापक नेटवर्क की पहचान के लिए कई अभ्यर्थियों के बयान भी दर्ज करने की तैयारी कर रही है।</p>
<p>तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक पार्थ को पिछले वर्ष नवंबर में सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद रिहा किया गया था। उन्होंने तीन वर्ष तीन महीने जेल में बिताए। गत दिसंबर में नक्तला स्थित अपने आवास के बाथरूम में फिसलने से उनके बाएं हाथ में चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाइपास के पास एक निजी अस्पताल में 25 दिनों तक भर्ती रहना पड़ा था और 31 दिसंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली गयी थी। अर्पिता मुखर्जी को पिछले साल नवंबर में दो वर्ष तीन महीने न्यायिक हिरासत में रहने के बाद जमानत मिली थी। उन्हें अब तक किसी भी सीबीआई मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।</p>]]>
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                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 15:55:40 +0530</pubDate>
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                <title>महेश जोशी की न्यायिक अभिरक्षा 13 जून तक बढ़ाई, पीठासीन अधिकारी ने आधे घंटे की अकेले में बात</title>
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                        <![CDATA[अदालत ने मामले के अनुसंधान अधिकारी से पूछा था कि गवाहों के बयानों के दौरान उनकी वीडियोग्राफी क्यों नहीं की गई। ]]>
                    </description>
                
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/mahesh-joshis-judicial-custody-extended-till-june-13/article-116627"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-03/mahesh-joshi-.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। ईडी मामलों की विशेष अदालत ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 13 जून तक बढ़ा दी है। इसी दिन जोशी की जमानत अर्जी पर भी बहस होनी है।  सुनवाई के दौरान शुक्रवार को महेश जोशी को न्यायिक अभिरक्षा से पेश किया गया। इस दौरान पीठासीन अधिकारी ने अदालत में सभी वकीलों सहित अदालत में मौजूद लोगों को बाहर निकाल दिया। पीठासीन अधिकारी ने करीब आधा घंटे तक जोशी से अकेले में बातचीत की। गौरतलब है कि गत सुनवाई को अदालत में मौखिक रूप से ईडी से सवाल जवाब किए थे।</p>
<p>अदालत ने मामले के अनुसंधान अधिकारी से पूछा था कि गवाहों के बयानों के दौरान उनकी वीडियोग्राफी क्यों नहीं की गई। इस पर जांच अधिकारी ने रिकॉर्ड देखकर जवाब देने के लिए अदालत से समय मांगा था। इस पर अदालत ने जमानत अर्जी पर 13 जून तक सुनवाई टाल दी थी। जल जीवन मिशन घोटाले में मामला दर्ज होने के बाद ईडी ने महेश जोशी को गिरफ्तार किया था। इस दौरान जोशी की पत्नी के निधन होने के चलते कोर्ट ने उन्हें दो बार अंतरिम जमानत दी थी।</p>]]>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 07 Jun 2025 11:03:29 +0530</pubDate>
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                <title>राव आईएएस कोचिंग के मालिक-कोऑर्डिनेटर को लिया 14 दिन की न्यायिक हिरासत </title>
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                        <![CDATA[दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को कोचिंग संस्थान की घटना की मजिस्ट्रेट जांच शुरू करने और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।]]>
                    </description>
                
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/rao-ias-coaching-owner-coordinator-taken-into-judicial-custody-for-14/article-86148"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-07/4111u1rer-(18).png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। दिल्ली में बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी में डूबने से 3 स्टूडेंट की मौत के मामले में पुलिस ने रविवार को कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर दिल्ली कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। </p>
<p>वहीं, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डिविजनल कमिश्नर से मंगलवार तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर कुछ सबूत इकट्ठे किए हैं। मामले की गहन जांच की जाएगी।</p>
<p><strong>दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए</strong><br />दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को कोचिंग संस्थान की घटना की मजिस्ट्रेट जांच शुरू करने और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।</p>
<p><strong>मृतक छात्रों की हुई पहचान</strong><br />मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त एम. हर्षवर्धन ने बताया कि तीनों पीड़ितों की पहचान उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी और केरल के एर्नाकुलम के निविन डाल्विन के रूप में की गई है। पुलिस ने कहा कि शवों का आरएमएल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिए।</p>
<p><strong>बेसमेंट में कोचिंग चलाने वालों पर कार्रवाई के आदेश</strong><br />दिल्ली मेयर शेली ओबेरॉय ने एमसीडी कमिश्नर को निर्देश दिया है कि उन सभी कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं। यह नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी के लिए एमसीडी के जिम्मेदार अधिकारियों की तत्काल जांच होनी चाहिए। रविवार देर रात एमसीडी के कर्मचारी राव कोचिंग संस्थान पहुंचे और उसे सील कर दिया। वहीं एमसीडी ने 13 और कोचिंग संस्थानों को भी सील किया है।  </p>
<p><strong>इस वजह से बेसमेंट में भरा पानी</strong><br />बेसमेंट में जाने के लिए कांच के दरवाजे में बायोमैट्रिक सिस्टम लगे होने के कारण छात्रों को अंगूठा लगाना पड़ता है। बताया जा रहा है कि शाम करीब सात बजे कोचिंग सेंटर के बाहर सड़क पर कुछ बड़े वाहनों द्वारा यूटर्न लेने के कारण पानी के प्रेशर से बेसमेंट में जाने के लिए बनी सीढ़ियों पर लगे कांच का दरवाजा टूट गया, जिससे पानी एकदम से बेसमेंट में जाना शुरू हो गया।</p>]]>
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                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 29 Jul 2024 10:19:11 +0530</pubDate>
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                <title>Swati Maliwal Case : तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार को 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजा</title>
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                        <![CDATA[आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित मारपीट के आरोप में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दी है।]]>
                    </description>
                
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/swati-maliwal-case-tis-hazari-court-sent-bibhav-kumar-to/article-80040"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-05/bibhav-kumar.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित मारपीट के आरोप में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई के बाद बिभव कुमार को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। </p>
<p> </p>]]>
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                                                            <category>भारत</category>
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                <pubDate>Fri, 31 May 2024 16:49:14 +0530</pubDate>
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                <title>भजन लाल सरकार का बड़ा फैसला, 48 घंटे न्यायिक हिरासत में रहने पर आरएएस सुरेश कुमार निलंबित</title>
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                        <![CDATA[ मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए आरएएस अधिकारी सुरेश कुमार को निलंबित कर दिया है। ]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/big-decision-of-bhajan-lal-government-ras-suresh-kumar-suspended/article-76807"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-02/bhajanlal-sharma-cm-rajasthan.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए आरएएस अधिकारी सुरेश कुमार को निलंबित कर दिया है। सुरेश कुमार को रिश्वत के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, उसके बाद 48 घंटे से न्यायिक हिरासत में है।</p>
<p>डीओपी के संयुक्त सचिव डॉ. एस.पी. सिंह के अनुसार आरएएस सुरेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी, अलवर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने प्रथम दृष्ट्‌या लिप्त पाए जाने पर दो मई 2024 को गिरफ्तार किया जाकर 48 घण्टे से अधिक पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा में रखा है। राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम् 1958 के नियम 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरेश कुमार, आर.ए.एस. को उनकी गिरफ्तारी  से निलम्बित माने जाने के आदेश जारी किए है। सुरेश कुमार का निलम्बन के दौरान मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में रहेगा।</p>]]>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 04 May 2024 18:00:41 +0530</pubDate>
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                <title>BRS नेता के कविता 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में</title>
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                        <![CDATA[राऊज एवेन्यू स्थित कावेरी बावेजा की विशेष अदालत ने सीबीआई की ओर से कविता की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में  भेजने के अनुरोध पर विचार के बार यह आदेश पारित किया।]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/brs-leader-kavita-in-judicial-custody-till-23rd-april/article-75132"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-04/transfer-(7)11.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आबकारी नीति 2021-2022  कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) विधान परिषद सदस्य के. कविता की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की तीन दिनों की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद उन्हें सोमवार को 23 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।</p>
<p>राऊज एवेन्यू स्थित कावेरी बावेजा की विशेष अदालत ने सीबीआई की ओर से कविता की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में  भेजने के अनुरोध पर विचार के बार यह आदेश पारित किया।</p>
<p>अदालत ने आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के मामले में न्यायिक हिरासत में पहले से तिहाड़ जेल में बंद कविता को 12 अप्रैल को तीन दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया था।</p>
<p>सीबीआई ने अदालत के समक्ष आरोप लगाया था कि बीआरएस नेता कविता की दिल्ली की अबकारी नीति कथित घोटाले में बड़ी भूमिका रही है।</p>
<p>सीबीआई ने विशेष अदालत की अनुमति के बाद कविता से जेल में पूछाताछ के बाद गुरुवार को गिरफ्तार किया था।</p>
<p>तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी 46 वर्षीया कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद कई दिनों तक ईडी की हिरासत में रखने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।</p>
<p>केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को वित्तीय वर्ष 2021-22 (जो विवाद के बाद रद्द कर दी गई थी) के लिए अबकारी नीति बनाने और उसके कार्यान्वयन में की गई कथित अनियमिताओं का आरोप लगाते हुए आपराधिक एक मुकदमा दर्ज किया था। इसी आधार पर ईडी ने 22 अगस्त 2022 को धनशोध का एक मुकदमा दर्ज किया था।  </p>]]>
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                                                            <category>भारत</category>
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                <pubDate>Mon, 15 Apr 2024 11:59:01 +0530</pubDate>
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                <title>Delhi Liqour Case : सीएम केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत</title>
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                        <![CDATA[राऊज एवेन्यू स्थित कावेरी बावेजा की विशेष अदालत संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया।]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/delhi-liquor-case-cm-kejriwal-judicial-custody-till-15th-april/article-74207"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-08/kejriwal-k.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली शराब नीति कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को यहां की एक विशेष अदालत में पेश किया जहां से उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। </p>
<p>राऊज एवेन्यू स्थित कावेरी बावेजा की विशेष अदालत संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया।</p>
<p>केजरीवाल पहले नेता हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री के पद पर रहते गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसी की हिरासत में भेजा गया और अब जेल भजने का आदेश पारित किया गया।</p>
<p>अदालत के समक्ष ईडी का पक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने रखा। उन्होंने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूछताछ के दौरान वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। </p>
<p>ईडी ने कड़ी सुरक्षा के बीच केजरीवाल को पेश किया। पेशी से पहले एक मीडियाकर्मी के सवाल के संक्षिप्त जबाव में केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये जो ईडी की कार्रवाई कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं।</p>
<p>केजरीवाल को 21 मार्च को केंद्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। अगले दिन 22 मार्च को उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में पूछताछ के लिए भेजने का आदेश पारित किया गया। अदालत ने ईडी के दूसरी बार 28 मार्च को अनुरोध करने पर एक अप्रैल तक आम आदमी पार्टी ने नेता केजरीवाल की हिरासत अवधि बढ़ाई थी।</p>
<p>विशेष अदालत के समक्ष 22 मार्च को ईडी ने मुख्यमंत्री को कथित शराब नीति 2021-2022 घोटाले (जो बाद में रद्द कर दी गई थी) का मुख्य साजिशकर्ता और सरगना होने का आरोप लगाया था। तब मुख्यमंत्री के अधिवक्ताओं ने ईडी के इन आरोपों को खारिज करते हुए कड़ी आपत्ति जताई थी।</p>
<p>केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले भारत राष्ट्र समिति की नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था, जो न्यायिक हिरासत में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। इन दोनों प्रमुख नेताओं से पहले ईडी ने पिछले एक साल के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा राज्यसभा सांसद संजय सिंह को इसी मामले में गिरफ्तार किया था। </p>
<p>केंंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 17 अगस्त 2022 को वर्ष 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति (शराब नीति) बनाने और उसके कार्यान्वयन में की गई कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया था।  इसी आधार पर ईडी ने 22 अगस्त 2022 को मामला दर्ज किया था।  </p>
<p>ईडी का दावा है कि केजरीवाल और सिसोदिया सहित अन्य ने अवैध कमाई के लिए साजिश रची थी।</p>]]>
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                                                            <category>भारत</category>
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                <pubDate>Mon, 01 Apr 2024 14:38:04 +0530</pubDate>
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                <title>दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के. कविता 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में</title>
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                        <![CDATA[दिल्ली शराब नीति 2021-2022 में कथित घोटाला से संबंधित धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति(बीआरएस) की विधान पार्षद के. कविता को नौ अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।]]>
                    </description>
                
                                    <content:encoded>
                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/brs-leader-kavita-in-judicial-custody-till-april-9-in/article-73736"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-03/k-kavitha.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति 2021-2022 में कथित घोटाला से संबंधित धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति(बीआरएस) की विधान पार्षद के. कविता को नौ अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।</p>
<p>प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद रिश्वतखोरी के इस मामले में कथित रूप से शामिल कविता को राऊज एवेन्यू स्थित कावेरी बावेजा की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया गया।</p>
<p>इससे पहले इसी अदालत ने उन्हें 16 मार्च को दो सप्ताह की ईडी की हिरासत में पूछताछ के लिए भेज दिया था।</p>
<p>केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 46 वर्षीय विधान पार्षद कविता को 15 मार्च को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। </p>
<p>विधान पार्षद कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के. चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। </p>
<p>केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 17 अगस्त 2022 को वर्ष 2021-22 के लिए उत्पाद शुल्क नीति (शराब नीति) बनाने और उसके कार्यान्वयन में की गई कथितअनियमिताओं का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। इसी आधार पर ईडी ने 22 अगस्त 2022 को मुकदमा दर्ज किया था।  </p>
<p>ईडी ने दावा किया था कि कविता और कुछ अन्य लोगों ने शराब नीति में लाभ पाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची थी।</p>]]>
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                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 26 Mar 2024 15:47:38 +0530</pubDate>
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                <title>अतीक-अशरफ के तीनो शूटर की 14 दिन की न्यायिक हिरासत</title>
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                        <![CDATA[माफिया से नेता बने अतीक अहमद और पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ हत्याकांड के तीनों आरोपियों को शुक्रवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में पेश किया गया जहां उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया।]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/14-days-judicial-custody-of-all-three-shooters-of-atiq-ashraf/article-45394"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-05/15_04_2023-atiq_ahmed_shot_dead_0_225923823.jpg" alt=""></a><br /><p>प्रयागराज। माफिया से नेता बने अतीक अहमद और पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ हत्याकांड के तीनों आरोपियों को शुक्रवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में पेश किया गया जहां उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया। शासकीय अधिवक्ता (फौजादरी) गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के तीनों आरोपियों लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम के समक्ष वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।</p>
<p>न्यायाधीश ने दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद तीनों को 14 दिन की 25 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। इससे पहले तीनो आरोपियों को पिछले माह 29 अप्रैल को न्यायाधीश दिनेश कुमार गौतम की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश कराया गया था। कोर्ट ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिगत तीनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीजेएम कोर्ट के समक्ष उपस्थित कराने का निर्णय लिया गया है। तीनों अभी प्रतापगढ़ जेल में बंद है।</p>
<p>गौरतलब है कि तीनों शूटरों ने 15 अप्रैल की रात उस समय अतीक और अशरफ पर गोलियां चलाई थी जब दोनों को मोतीलाल नेहरू मंडलीय अस्पताल (काल्विन) में मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया था। तीनों मीडियाकर्मी के भेष में अस्पताल कैंपस में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गयी। अतीक और अशरफ को सीजेएम कोर्ट ने उमेश पाल की 24 फरवरी को हुई हत्या में 13 अप्रैल को पूछताछ के लिए सात दिन का पुलिस रिमांड का आदेश दिया था। अतीक अहमद को उमेश पाल के 2006 में हुए अपहरणकांड में 29 मार्च को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी थी।      </p>
<p>तीनों शूटरों को 16 अप्रैल को प्रयागराज के ही नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया था लेकिन उसी जेल में अतीक के दूसरे नंबर का बेटा अली के अलावा उसके कुछ आदमी भी बंद है। सुरक्षा कारणों से 17 अप्रैल को ही तीनों को प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट करा दिया गया था।</p>]]>
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                <pubDate>Fri, 12 May 2023 18:22:56 +0530</pubDate>
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                <title>सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ी</title>
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                        <![CDATA[ राउस एवेन्यू स्थित एम. के. नागपाल की विशेष अदालत ने ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुरोध पर सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश पारित किया। ]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/sisodias-judicial-custody-extended-till-april-17/article-41880"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-04/manish-sisodia-1.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति-2021-22 में कथित अनियमितताओं के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अलग-अलग गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बुधवार को 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई। राउस एवेन्यू स्थित एम. के. नागपाल की विशेष अदालत ने ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुरोध पर सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश पारित किया। विशेष अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 12 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। इससे पहले इस अदालत ने 3 अप्रैल को आरोपी नेता को सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में भी 17 अप्रैल न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने निचली कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। </p>]]>
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                                                            <category>भारत</category>
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                <pubDate>Thu, 06 Apr 2023 10:47:51 +0530</pubDate>
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                <title>दिल्ली शराब नीति: ईडी से जुड़े मामले में सिसोदिया को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत</title>
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                        <![CDATA[राउस एवेन्यू स्थित एम. के. नागपाल की विशेष अदालत ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सिसोदिया को ईडी की हिरासत से न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया।]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/sisodia-in-judicial-custody-till-april-5-in-case-related/article-40543"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-03/site-photo-size-(7)5.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने यहां की आबकारी नीति 2021-22 की कथित अनियमितताओं और इससे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हिरासत अवधि बुधवार को समाप्त होने के बाद उन्हें पांच अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राउस एवेन्यू स्थित एम. के. नागपाल की विशेष अदालत ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सिसोदिया को ईडी की हिरासत से न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया। इसी अदालत ने सिसोदिया को सीबीआई से जुड़े मामले में गत 20 मार्च को 4 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।</p>
<p>ईडी ने सिसोदिया की सात दिनों की हिरासत समाप्त होने के बाद 17 मार्च को विशेष अदालत के समक्ष पेश किया और 07 दिन और हिरासत बढ़ाने की गुहार लगाई थी, लेकिन अदालत ने 05 दिनों की हिरासत की गुहार मंजूर करते हुए 22 मार्च तक कर दी थी। अदालत ने 51 वर्षीय पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को 22 मार्च अपराह्न 2:00 बजे अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था। अदालत ने 10 मार्च को सिसोदिया को 17 मार्च तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत में भेज दिया था। उस वक्त वह सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद थे। सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया को ईडी ने 9 मार्च को जेल में लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। </p>
<p>गौरतलब है कि 26 फरवरी को गिरफ्तार सिसोदिया को अदालत ने 6 मार्च को सीबीआई की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने सीबीआई के अनुरोध पर  सिसोदिया को 4 मार्च तक केंद्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में भेजा था, जिसकी अवधि समाप्त होने पर 2 दिन की और हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने 28 फरवरी को श्री सिसोदिया की रिट याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष गुहार लगा सकता है।</p>
<p>सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई की जांच के तरीकों पर सवाल उठाते हुए राहत की उम्मीद में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सिसोदिया की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद सिसोदिया ने बाद में उसी दिन उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।</p>
<p>सीबीआई ने दिल्ली की आबकारी नीति 2021-2022 ( विवाद के बाद दिल्ली सरकार ने इस नीति को रद्द कर दिया था) में कथित अनियमितता के मामले में सिसोदिया को 26 फरवरी रविवार को आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद देर शाम गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 17 अक्टूबर 2022 को आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया से पूछताछ की थी। सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को श्री सिसोदिया और अन्य 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।</p>]]>
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                <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 16:12:56 +0530</pubDate>
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