<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>        <rss version="2.0"
            xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
            xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
            <channel>
                <atom:link href="https://dainiknavajyoti.com/jharkhand-high-court/tag-35438" rel="self" type="application/rss+xml" />
                <generator>Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator</generator>
                <title>Jharkhand High Court - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
                <link>https://dainiknavajyoti.com/tag/35438/rss</link>
                <description>Jharkhand High Court RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, JSSC CGL और CDPO परीक्षा रद्द करने के सरकार के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक</title>
                                    <description><![CDATA[झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इस अंतरिम आदेश से हजारों परीक्षार्थियों और चयनित उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/jharkhand-high-courts-big-decision-interim-stay-on-governments-order/article-163514"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-08/jharkhand3.png" alt=""></a><br /><p>रांची। झारखंड सरकार की ओर से जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा को रद्द करने के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में भी सेम ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 15 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। हाई कोर्ट के न्यायधीश जस्टिस दीपक रौशन के कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई</p>
<p>सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा। वहीं, प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता अमृतांश वत्स समेत अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। मामले में हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने अपनी दलीलें पेश कीं। वहीं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।</p>
<p>हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ सीजीएल अभ्यर्थियों की ओर से शुक्रवार को ही हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फिलहाल सरकार के रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी। ज्ञातव्य है कि झारखंड सरकार ने राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर कई परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। इसी क्रम में जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा को भी रद्द किया गया था। सरकार के इस फैसले के बाद चयनित अभ्यर्थियों और परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी।</p>
<p>इससे एक दिन पहले, गुरुवार को भी झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा को रद्द किए जाने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। अब जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा के मामले में भी कोर्ट के अंतरिम आदेश से अभ्यर्थियों को राहत मिली है। मामले की अगली विस्तृत सुनवाई 15 सितंबर को होगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/bharat/jharkhand-high-courts-big-decision-interim-stay-on-governments-order/article-163514</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/bharat/jharkhand-high-courts-big-decision-interim-stay-on-governments-order/article-163514</guid>
                <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 16:21:58 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2026-08/jharkhand3.png"                         length="1020703"                         type="image/png"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत, झारखंड उच्च न्यायालय ने सशरीर हाजिर होने के आदेश पर लगाई रोक</title>
                                    <description><![CDATA[झारखंड में रांची एमपी - एमएल कोर्ट द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/relief-to-rahul-gandhi-in-defamation-case-jharkhand-high-court/article-50830"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-07/rahul_1.jpg" alt=""></a><br /><p>रांची। झारखंड में रांची एमपी - एमएल कोर्ट द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। एकल पीठ के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने सुनवाई के बाद निकली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। इसके साथ ही न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है।</p>
<p>अब राहुल गांधी से जुड़े मामले की सुनवाई 16 अगस्त  को होगी। झारखंड उच्च न्यायालय के इस आदेश से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है और अब उन्हें रांची सिविल कोर्ट में सशरीर हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी। राहुल गांधी की ओर से उच्च न्यायालय  के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर रॉय ने पक्ष रखा था।</p>
<p>उल्लेखनीय है कि रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया था जिसपर रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। राहुल गांधी ने सीआरपीसी(कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर) की धारा 205 के तहत सशरीर पेशी से छूट मांगी थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद इस मामले को लेकर राहुल गांधी झारखंड उच्च न्यायालय पहुंचे थे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/leads/relief-to-rahul-gandhi-in-defamation-case-jharkhand-high-court/article-50830</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/leads/relief-to-rahul-gandhi-in-defamation-case-jharkhand-high-court/article-50830</guid>
                <pubDate>Tue, 04 Jul 2023 14:33:45 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2023-07/rahul_1.jpg"                         length="128280"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुख्यमंत्री हेमंत की लीज आवंटन मामले पर उच्च न्यायालय में सुनवाई टली, अगली सुनवाई 7 जूलाई को</title>
                                    <description><![CDATA[सरकार की ओर से शपथ पत्र में बताया गया कि माइनिंग लीज आवंटन मामले में एक जनहित याचिका में सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही क्लीन चिट दी जा चुकी है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/hearing-on-chief-minister-hemants-lease-allocation-case-postponed-in/article-49005"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-06/hemant.jpeg" alt=""></a><br /><p>रांची। झारखंड में खान विभाग में मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा खुद एवं अपने रिश्तेदारों को लीज आवंटन करने से संबंधित आरटीआई कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता सुनील कुमार महतो की जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय में शुक्रवार को टल गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया था। सरकार की ओर से शपथ पत्र में बताया गया कि माइनिंग लीज आवंटन मामले में एक जनहित याचिका में सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही क्लीन चिट दी जा चुकी है।</p>
<p>सरकार के जवाब पर प्रार्थी के अधिवक्ता विशाल कुमार को अपना प्रत्युत्तर देने का निर्देश कोर्ट ने दिया था। मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ कर रही है।</p>
<p>प्रार्थी की ओर से कोर्ट को पिछली सुनवाई में बताया गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खान विभाग के मंत्री पद पर रहते हुए संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है और स्वयं के लिए अनगड़ा में माइनिंग लीज आवंटित कर लिया है। इसके अलावा उनकी पत्नी कल्पना सोरेन एवं साली सरला मुर्मू के फार्म को भी माइनिंग लीज आवंटित किया गया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/leads/hearing-on-chief-minister-hemants-lease-allocation-case-postponed-in/article-49005</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/leads/hearing-on-chief-minister-hemants-lease-allocation-case-postponed-in/article-49005</guid>
                <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 14:12:41 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2023-06/hemant.jpeg"                         length="399657"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>झारखंड उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के मामले में फैसला सुरक्षित रखा</title>
                                    <description><![CDATA[ दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/jharkhand-high-court-reserves-judgment-in-rahul-gandhis-case/article-45737"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-05/rahul_gandhi_4.jpg" alt=""></a><br /><p>रांची। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस केस के सूचक नवीन झा हैं और इससे पहले रांची सिविल कोर्ट के जारी नोटिस पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया था।</p>
<p>पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और अधिवक्ता दीपांकर राय ने पक्ष रखा। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुजनाथ की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। वहीं इस मामले के याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने पक्ष रखा। गांधी ने निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ लिये गये संज्ञान को रद्द करने को लेकर उच्च न्यायालय पहुंचे हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/leads/jharkhand-high-court-reserves-judgment-in-rahul-gandhis-case/article-45737</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/leads/jharkhand-high-court-reserves-judgment-in-rahul-gandhis-case/article-45737</guid>
                <pubDate>Tue, 16 May 2023 17:09:33 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2023-05/rahul_gandhi_4.jpg"                         length="340395"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अमित शाह मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत 16 मई तक कायम</title>
                                    <description><![CDATA[केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह पर कथित टिप्पणी मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड पूर्व सांसद राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय से मिली राहत 16 मई तक कायम रहेगी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/rahul-gandhi-gets-relief-from-jharkhand-high-court-in-amit/article-45379"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-05/rahul_gandhi_3.jpg" alt=""></a><br /><p>रांची। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह पर कथित टिप्पणी मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड पूर्व सांसद राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय से मिली राहत 16 मई तक कायम रहेगी।</p>
<p>गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 16 मई की तिथि निर्धारित की है। झारखंड  उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुजनाथ की अदालत में गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और अधिवक्ता दीपांकर राय ने पक्ष रखा। वहीं इस मामले के याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने पक्ष रखा।</p>
<p>उल्लेखनीय है कि इससे पहले उच्च न्यायालय ने रांची सिविल कोर्ट द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा चुका है। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक चुनावी रैली में गांधी के कथित रूप से टिप्पणी करने से जुड़ा हुआ है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/leads/rahul-gandhi-gets-relief-from-jharkhand-high-court-in-amit/article-45379</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/leads/rahul-gandhi-gets-relief-from-jharkhand-high-court-in-amit/article-45379</guid>
                <pubDate>Fri, 12 May 2023 15:42:11 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2023-05/rahul_gandhi_3.jpg"                         length="340395"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>

            </channel>
        </rss>
        