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                <title>Toshakhana case - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>Toshakhana case RSS Feed</description>
                
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                <title>तोशाखाना केस: इमरान-बुशरा को मिली 17-17 साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया</title>
                                    <description><![CDATA[पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार केस में 17-17 साल की सजा और करोड़ों रुपए जुर्माना लगाया गया।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/world/toshakhana-case-imran-bushra-got-17-years-imprisonment-court-also-imposed/article-142399"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-02/11-(700-x-400-px)-(630-x-400-px)-(1)7.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को अदालत ने तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराते हुए 17-17 साल की सजा सुनाई है। यह मामला विदेशी सरकार से मिले महंगे तोहफों को नियमों के खिलाफ बेचने से जुड़ा है। दोनों पर करोड़ों रुपए का जुमार्ना भी लगाया गया है।</p>
<p><strong>क्या है मामला?</strong></p>
<p>रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी अदियाला जेल में स्थित विशेष अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। जज शाहरुख अरजुमंद ने इमरान खान और बुशरा बीबी को कुल 17 साल की सजा दी। अदालत ने उन्हें पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की अलग-अलग धाराओं में 7 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने उम्र और महिला होने को देखते हुए सजा में कुछ नरमी बरतने की बात कही। यह मामला 2021 में सऊदी अरब सरकार से मिले महंगे तोहफों से जुड़ा है। आरोप है कि इनमें महंगी घड़ियां, हीरे और सोने के गहनों के सेट शामिल थे, जिन्हें नियमों के अनुसार तोशाखाना में जमा नहीं किया गया। </p>
<p>सरकार का कहना है कि इन तोहफों की असली कीमत करीब 7 करोड़ रुपए थी, लेकिन उनका मूल्यांकन सिर्फ 58-59 लाख रुपए दिखाया गया। आरोप है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इन्हें बेहद कम कीमत पर खरीदने की कोशिश की। तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के तहत आने वाला विभाग है, जहां विदेशी नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों से मिले तोहफे जमा किए जाते हैं। तय नियमों के तहत इन्हें बाद में खरीदा जा सकता है।</p>
<p><strong>कोर्ट की कार्यवाही</strong></p>
<p>इस केस में कुल 21 गवाहों ने अदालत में बयान दिए। फैसले के समय इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों अदालत में मौजूद थे। इमरान खान ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए खारिज किया। इससे पहले अक्टूबर 2024 में बुशरा बीबी और नवंबर में इमरान खान को इस केस में जमानत मिली थी। हालांकि, दोनों पहले से ही अल-कादिर ट्रस्ट केस में सजा काट रहे हैं। दोनों दोषी हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं और उनसे मुलाकात पर पिछले एक महीने से रोक लगी हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी उनकी जेल में हालत को लेकर चिंता जताई है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>दुनिया</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 11:37:27 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने तोशखाना मामले में नवाज की जमानत की मंजूर</title>
                                    <description><![CDATA[अदालत ने 10 लाख रुपये के जमानत बांड भरने पर नवाज की जमानत मंजूर करने की पुष्टि की]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/world/islamabad-accountability-court-approves-bail-for-nawaz-in-toshakhana-case/article-60396"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-10/anas-mosque(5).png" alt=""></a><br /><p>इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने मंगलवार को तोशाखाना मामले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जमानत मंजूर किए जाने की पुष्टि की।</p>
<p>जवाबदेही अदालत ने 19 अक्टूबर को तोशाखाना मामले में नवाज के लिए वर्ष 2020 में जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया था। सुनवाई की शुरुआत में अदालत ने नवाज शरीफ की हाजिरी लगाने का निर्देश दिया। हालांकि, सुनवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई जिसके बाद अदालत ने नवाज को अदालत कक्ष से बाहर जाने का निर्देश दिया।</p>
<p>जब सुनवाई दोबारा शुरू हुई तो राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) अभियोजक ने दलील दी कि नवाज ने आत्मसमर्पण कर दिया है, इसलिए उनका गिरफ्तारी वारंट रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा,यदि वारंट रद्द कर दिया जाए तो मुकदमा आगे बढ़ सकता है।</p>
<p>इसके बाद अदालत ने 10 लाख रुपये के जमानत बांड भरने पर नवाज की जमानत मंजूर करने की पुष्टि की। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। अदालत ने नवाज की संपत्ति जब्त करने के खिलाफ उनकी याचिका पर एनएबी को भी नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई में इस संबंध में दलीलें पेश करने को कहा है।</p>
<p>इससे पहले आज पीएमएल-एन नेता नवाज तोशाखाना मामले की सुनवाई के लिए इस्लामाबाद में जवाबदेही कार्यालय पहुंचे। जवाबदेही अदालत में नवाज के आगमन के फुटेज में दिखाया गया है कि उनकी कार पर गुलाब की पंखुड़यिाँ बरसाई गई थीं। कार बड़ी संख्या में पीएमएल-एन समर्थकों के साथ गेट से गुजर रही थीं। सुनवाई के लिए पीएमएल-एन नेता शहबाज शरीफ, अहसान इकबाल, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक और साद रफीक भी मौजूद थे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>दुनिया</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 24 Oct 2023 19:49:57 +0530</pubDate>
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                <title>Imran Khan: तोशाखाना मामले में इमरान खान दोषी करार, 3 साल की सजा, लाहौर से हुए गिरफ्तार</title>
                                    <description><![CDATA[इस्लामाबाद की पुलिस ने पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट भी जारी कर दिया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/imran-khan-convicted-in-toshakhana-case-sentenced-to-3-years-jail-pakistan-imran-khan-news-in-hindi/article-53773"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-08/imran-khan-toshakhana-case.jpg" alt=""></a><br /><p>तोशाखाना मामले में इमरान खान (Imran Khan) को दोषी करार दिया गया है। इमरान खान को 3 साल की सजा सुनाई गई है और उन्हें लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में जिला-सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया है। इस फैसले से इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। अब वह 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सजा के साथ-साथ इमरान खान पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।<br /><br /><strong>कोर्ट ने क्या कहा</strong><br />जिला-सत्र न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि इमरान खान ने तोशाखाना मामले में चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी थी। बता दें कि शनिवार को सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व किया गया था।<br /><br /><strong>इमरान की पार्टी क्या बोली</strong><br />इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने इस फैसले को शर्मनाक करार दिया। पार्टी की ओर से कहा गया कि कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। पार्टी इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी।</p>
<p><strong>क्या है तोशाखाना मामला<br /></strong>इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने पीएम रहते हुए तोशाखाना में रखे हुए कुछ कीमती तोहफों को सस्ते में खरीद कर महंगे दाम में बेचा है। दरअसल पाकिस्तान में पीएम, राष्ट्रपति और दूसरे पद पर बैठे लोगों को विदेशों से मिले तोहफों को तोशाखाना में जमा करना होता है। जानकारी के मुताबिक इमरान को 14 करोड़ रुपये के 58 गिफ्ट मिले थे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>दुनिया</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 05 Aug 2023 13:40:11 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>तोशाखाना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की याचिका खारिज की</title>
                                    <description><![CDATA[ईसीपी के वकील अमजद परवेज ने कहा कि मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का आदेश पहले ही लागू किया जा चुका है और अपीलीय अदालत के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कल के लिए निर्धारित की गयी है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/world/supreme-court-dismisses-imran-khan-s-plea-in-toshakhana-case/article-52832"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-07/imran-khan1.png" alt=""></a><br /><p>इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तोशाखाना मामले में अपीलीय अदालत के फैसले पर रोक लगाने की पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान तहरीक -ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान की याचिका को खारिज कर दी।</p>
<p>पिछले साल 21 अक्टूबर को पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने पूर्व प्रधानमंत्री को झूठे बयान और गलत घोषणा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 63 (1) (पी) के तहत तोशाखाना मामले के संदर्भ में अयोग्य करार दिया गया था।</p>
<p>मई में इस्लामाबाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) हमायूं दिलावार ने तोशाखाना मामले पर रोक लगाने के लिए खान की चुनौती को खारिज कर दिया था और उन्हें मामले में दोषी करार दिया था।</p>
<p>अपीलीय अदालत  के फैसले को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसमें इस अदालत  के फैसले पर रोक लगाने के लिए कानूनी सवालों के आलोक में सात दिनों में मामले की चार जुलाई से पूर्व फिर से जांच कराने के लिए भेजा गया था।</p>
<p>इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री ने फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया और शीर्ष अदालत से इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश को रद्द करने का आग्रह किया। उन्होंने अपनी अपील पर फैसला होने तक एडीएसजे दिलावर के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की भी मांग की। पीटीआई प्रमुख ने वरिष्ठ वकील ख्वाजा हारिस अहमद के माध्यम से अपनी अपील दायर की थी।</p>
<p>न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी और न्यायमूर्ति मुसर्रत हिलाली की दो सदस्यीय पीठ ने खान की याचिका पर आज सुनवाई की। सुनवाई शुरू होने से ठीक पहले कोर्ट रूम के बाहर हंगामा हो गया, जिस पर न्यायाधीशों ने नाराजगी जताई। न्यायाधीशों ने न्यायालय का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया। हंगामे के कारण अदालत कक्ष के कर्मचारी कुछ देर के लिए वहां से चले गये, लेकिन स्थिति शांत होने के बाद वापस लौट आए।  उन्होंने खान के वकील ख्वाजा हारिस से मामले को अदालत कक्ष के बाहर सुलझाने के लिए कहा।</p>
<p>सुनवाई की शुरुआत में खान के अधिवक्ता हारिस ने कहा कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के पास पहले से ही दो याचिकाएं लंबित हैं, एक अपीलीय अदालत के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है और दूसरी एडीएसजे दिलावर की अदालत से खान के मुकदमे को स्थानांतरित करने की मांग कर रही है।</p>
<p>ईसीपी के वकील अमजद परवेज ने कहा कि मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का आदेश पहले ही लागू किया जा चुका है और अपीलीय अदालत के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कल के लिए निर्धारित की गयी है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>दुनिया</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 26 Jul 2023 21:04:12 +0530</pubDate>
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