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                <title>Rahul gandhi defamation case - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>Rahul gandhi defamation case RSS Feed</description>
                
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                <title>Amit Shah टिप्पणी मानहानि केस में Rahul Gandhi को राहत नहीं, सुलतानपुर कोर्ट में सुनवाई 21 सितंबर तक टली</title>
                                    <description><![CDATA[केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में बुधवार को सुनवाई टल गई। शिकायतकर्ता भाजपा नेता के वकील द्वारा समय मांगने पर मजिस्ट्रेट ने चेतावनी के साथ अंतिम मौका देते हुए अगली सुनवाई 21 सितंबर तय की है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/amit-shah-comments-no-relief-to-rahul-gandhi-in-defamation/article-165760"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-08/rahul-gandhi.png" alt=""></a><br /><p>सुलतानपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में बुधवार को सुनवाई टल गई। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने शिकायतकर्ता को चेतावनी के साथ अंतिम मौका दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। ज्ञातव्य है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी का एक वाद एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। शिकायतकर्ता भाजपा नेता विजय मिश्रा के वकील संतोष पांडेय ने कोर्ट से बहस के लिए और समय मांगा है। उन्होंने बताया कि वे धार्मिक आयोजन में व्यस्त होने के कारण तैयारी नहीं कर पाए थे।</p>
<p>कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वकील काशी शुक्ला ने बताया कि इससे पहले भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के वॉइस सैंपल का मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराने की अर्जी दी थी। यह अर्जी ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों से खारिज हो गई थी। विजय मिश्र ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी। पिछली सुनवाई 3 सितंबर को हुई थी। तब शिकायतकर्ता भाजपा नेता के वकील ने कोर्ट को बताया था कि इस मामले में 1 सितंबर को हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने साल 2018 में बेंगलुरु में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी मामले में 4 अगस्त 2018 को जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता विजय मिश्र ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था।</p>
<p>इस केस में कोर्ट ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को पेश होने के लिए बुलाया था। जब वे पेश नहीं हुए, तो उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ। इसके बाद राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को कोर्ट में हाजिर हुए और जमानत ली। उन्होंने 25-24 हजार रुपये के दो मुचलके भरे थे। राहुल गांधी ने 26 जुलाई 2024 को अपना बयान दर्ज कराया था। इससे पहले, 20 फरवरी को भी वे कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उनका बयान दर्ज किया गया था। इसके बाद शिकायतकर्ता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के वॉइस सैंपल का मिलान कराने के लिए अर्जी दी थी। ट्रायल कोर्ट ने 2 मई को यह अर्जी खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ सेशन कोर्ट में दायर अर्जी भी 15 जुलाई को खारिज हो गई थी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 15:48:55 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>जब 26 घंटे में सदस्यता रद्द तो 26 घंटे बाद बहाली क्यों नहीं: कुमारी शैलजा</title>
                                    <description><![CDATA[कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जल्द से जल्द बहाल हो और वह मोदी सरकार के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में शामिल हों।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/when-membership-is-canceled-in-26-hours-then-why-not-reinstatement-after-26-hours-kumari-selja/article-53891"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-08/kumari-shailja.png" alt=""></a><br /><p>सिरसा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि सूरत की जिला अदालत द्वारा जब पार्टी के नेता राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया तो उसके 26 घंटे बाद उनकी संसद सदस्यता को रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब उच्चतम न्यायालय द्वारा राहुल गांधी दोषसिद्धि पर रोक लगी दी गई है तो इस निर्णय के बाद उनकी संसद सदस्यता को बहाल क्यों नहीं किया गया है। क्या मोदी सरकार इस बात से डरी हुई है कि राहुल गांधी मणिपुर में हो रहे नरसंहार एवं वहां के बेसहारों की आवाज उठाते हुए इंडिया की आवाज को मुखर करेंगे।</p>
<p>कुमारी शैलजा ने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि राहुल गांधी की जीत सत्य की जीत का प्रतीक है। कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जल्द से जल्द बहाल हो और वह मोदी सरकार के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में शामिल हों। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने में जितनी जल्दी दिखाई थी सदस्यता बहाल करने में भी उतनी जल्दी दिखाई जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि गुजरात के सूरत की जिला अदालत द्वारा राहुल गांधी को दो साल की सजा दिए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी कर 23 मार्च से उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से सांसद चुने गए थे। शीर्ष अदालत की ओर से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाए जाने के बाद उनकी लोक सभा सदस्यता को भी तुरंत बहाल किया जाना चाहिए।  </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 06 Aug 2023 18:53:26 +0530</pubDate>
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                <title>सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, मानहानि मामले में 2 साल की सजा पर लगी रोक </title>
                                    <description><![CDATA[न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि निचली अदालत ने (राहुल गांधी को) अपराधिक मानहानि की सजा के तौर पर भारतीय दंड संहिता के तहत निर्धारित अधिकतम दो सालों की सजा देने के पीछे कोई विशेष वजह नहीं बताई।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/supreme-court-ban-at-the-punishment-of-rahul-gandhi/article-53660"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-08/rahul_gandhi_.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी उपनाम आपराधिक मानहानि मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 2 वर्ष की सजा पर रोक लगा दी। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज किये जाने के बाद निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की शीर्ष अदालत की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।</p>
<p>न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि निचली अदालत ने (राहुल गांधी को) अपराधिक मानहानि की सजा के तौर पर भारतीय दंड संहिता के तहत निर्धारित अधिकतम दो सालों की सजा देने के पीछे कोई विशेष वजह नहीं बताई। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में सजा और जुर्माने दोनों के प्रावधान हैं। गुजरात उच्च न्यायालय के इस संदर्भ में राहुल गांधी की अपील खारिज करने के फैसले पर कहा कि दोषसिद्धि पर रोक को खारिज करने के लिए काफी पन्ने खर्च किए हैं, लेकिन उनके (उच्च न्यायालय के) आदेशों में इन पहलुओं (अधिकतम सजा देने के कारणों) पर विचार नहीं किया गया है।</p>
<p>उच्चतम न्यायालय ने मोदी सरनेम यानी मोदी उपनाम की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता श्री गांधी को अपराधिक मानहानि का दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर उनकी विशेष अनुमति याचिका पर पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया था। कांग्रेस नेता के 2019 की एक टिप्पणी के मामले में आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराए जाने और इसके लिए दो साल की सजा देने के मामले में निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगाने वाले गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में पहुंचे थे।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
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                <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 13:51:55 +0530</pubDate>
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