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                <title>interim relief - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>interim relief RSS Feed</description>
                
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                <title>संभल हिंसा मामला: ASP अनुज चौधरी को राहत, FIR के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक</title>
                                    <description><![CDATA[इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा केस में एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगाई, याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत मिली।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/allahabad-high-court-stays-order-for-relief-to-asp-anuj/article-142633"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-02/11-(700-x-400-px)-(630-x-400-px)-(7)7.png" alt=""></a><br /><p>उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में एएसपी अनुज चौघरी को बड़ी राहत देते हुए एफआईआर के आदेशों पर रोक लगा दी है। बता दें कि इस हादसे में आलम को 3 गोलियां मारने पर स्थानिय कोर्ट ने 9 जनवरी को करीब 22 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद एएसपी अनुज चौधरी ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रूख किया था।</p>
<p>जिस पर आज सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगा दी हैं। इसके साथ ही बता दें इस मामले में एफआईआर का आदेश जारी करने वाले न्यायधीश पहले ही हट चुके हैं। हाईकोर्ट ने अनुज तोमर की याचिका पर सुनवाई करते हुए 14 दिन की अंतरिम राहत देते हुए शिकायत करने वाले यामीन को कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए करीब 14 दिन का समय दिया है।</p>
<p>अदालत ने तत्कालीन कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर को भी राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकलपीठ ने 9 जनवरी को पारित संभल सीजेएम न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता यामीन से दोनों याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई पांच सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।</p>
<p>उल्लेखनीय है कि संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत एएसपी अनुज चौधधरी सहित 20 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश के विरुद्ध अनुज चौधरी और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सोमवार और मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह अंतरिम आदेश पारित किया।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 15:52:52 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>शराब घोटाला मामला: पूर्व मंत्री कवासी लखमा को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत</title>
                                    <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा और अन्य आरोपियों को शराब घोटाला मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत अब मुख्य याचिकाओं के साथ इस मामले की विस्तृत सुनवाई करेगी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/liquor-scam-case-big-relief-for-former-minister-kawasi-lakhma/article-139697"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-01/kawadi-lakma.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा और करोड़ों रुपये के शराब घोटाले से जुड़े अन्य आरोपियों को सोमवार को अंतरिम जमानत देते हुए निर्देश दिया कि उनकी याचिकाओं को विस्तृत विचार के लिये मुख्य मामलों के साथ सूचीबद्ध किया जाये।</p>
<p>मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की और याचिकाकर्ताओं को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने संकेत दिया कि उठाए गए मुद्दों की अंतिम सुनवाई के समय व्यापक रूप से जांच की जाएगी। राज्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने जल्द सुनवाई का विरोध किया और कहा कि जांच अभी भी जारी है। </p>
<p>उन्होंने तर्क दिया कि इस मामले में मंत्रियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग का आरोप है। महेश जेठमलानी ने दावा किया कि आरोपियों ने सरकारी खजाने को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। </p>
<p>मुख्य न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर रखे गये हलफनामे का जिक्र करते हुए इस आरोप पर ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता को कमीशन के तौर पर 64 करोड़ रुपये मिले थे, जिसमें से 4.6 करोड़ रुपये कथित तौर पर पार्टी से संबंधित गतिविधियों के लिये और लगभग 10 करोड़ रुपये व्यक्तिगत संपत्ति के लिए इस्तेमाल किये गये थे। इसमें उनके और उनके बेटे के घर शामिल हैं। पीठ ने यह भी कहा कि सुश्री साहू सहित कुछ अधिकारियों के खिलाफ आरोप अधिक गंभीर बताये गये हैं। </p>
<p>याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि कई आरोपी पहले से ही जमानत पर हैं। उन्होंने बताया कि 1,100 से अधिक गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है और छह आरोप पत्र दायर किये गये हैं। उन्होंने कार्यवाही के इस चरण में लगातार हिरासत में रखने के औचित्य पर सवाल उठाया। पीठ ने अंतरिम जमानत देते हुए आरोपों की गंभीरता पर जोर दिया और कहा कि इस मामले में उच्चतम स्तर पर कथित संलिप्तता शामिल है। पीठ ने स्पष्ट किया कि मुख्य मामलों पर उचित समय पर पूरी सुनवाई की जाएगी। </p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 15 Jan 2026 16:42:08 +0530</pubDate>
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                <title>Rahul Gandhi के मोदी को कमांडर इन थीफ बोलने वाले बयान पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत बढ़ाई</title>
                                    <description><![CDATA[ बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भिवंडी की एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश होने के लिए दी गई अंतरिम राहत 26 सितंबर तक बढ़ा दी। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/bombay-high-court-rahul-gandhi-relief-on-statement-of-commandar-of-thief-hindi-news/article-54186"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-08/rahul-gandhi-bombay-high-court.png" alt=""></a><br /><p>मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भिवंडी की एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश होने के लिए दी गई अंतरिम राहत 26 सितंबर तक बढ़ा दी। यह मामला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक सदस्य द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमांडर इन थीफ कहने के बयान पर दायर मानहानि के मुकदमे से संबंधित है।</p>
<p>न्यायमूर्ति एस.वी. कोतवाल की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई नहीं की लेकिन नवंबर 2021 में गांधी को दी गई अंतरिम राहत 26 सितंबर तक बढ़ा दी। गांधी ने मामले में एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी है। शिकायत 20 सितंबर 2018 को भाजपा महाराष्ट्र राज्य समिति के सदस्य महेश श्रीमाल (43) द्वारा दर्ज की गई थी।</p>
<p>इसमें कहा गया है कि राफेल विमान सौदे के संबंध में, पहले जयपुर और फिर अमेठी में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पार्टी के सदस्यों को चौकीदार चोर है टिप्पणी से सम्बोधित किया। इस अपमानजनक टिप्पणियों से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमन्त्री की छवि खराब हुई है। उक्त टिप्पणी और संबंधित समाचार विभिन्न समाचार चैनलों, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए जिससे मानहानि हुई।</p>
<p>मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 28 अगस्त, 2019 को आरोपी को समन जारी किया था और कहा था कि जबकि, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 (मानहानि की सजा) के आरोप का जवाब देने के लिए आपकी (गांधी) उपस्थिति आवश्यक है। आपको तीन अक्टूबर, 2019 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष मामले में व्यक्तिगत रूप से या किसी नेता द्वारा उपस्थित होना आवश्यक है।</p>
<p>आदेश में कहा गया था कि शिकायत पर गौर करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता को भाजपा का सदस्य होने के नाते वर्तमान शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। शिकायतकर्ता द्वारा शपथपूर्वक बताए गए तथ्य से पता चलता है कि कथित मानहानि न केवल प्रधानमंत्री की बल्कि उनकी पार्टी के सदस्यों की भी हुई है।</p>
<p>शिकायतकर्ता ने आईपीसी की धारा 500 के तहत आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने के लिए प्रत्यक्ष मामला बनाया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
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                <pubDate>Wed, 09 Aug 2023 18:24:34 +0530</pubDate>
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