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                <title>RERA - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>RERA RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>रेरा पोर्टल की तकनीकी अड़चनों से अटकी प्रक्रियाएं : सिस्टम में खामियां, बाधाओं में उलझे प्रमोटर; अब लेट फीस और जुर्माना माफ</title>
                                    <description><![CDATA[पोर्टल की तकनीकी खामियों ने रियल एस्टेट प्रक्रियाओं को झटका दिया। अप्रैल 2026 में गड़बड़ी के कारण प्रमोटर समय पर क्यूपीआर अपलोड नहीं कर सके, जिससे कंप्लीशन सर्टिफिकेट अटक गए। स्थिति देखते हुए रेरा ने राहत देते हुए अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ाई और लेट फीस-पेनल्टी माफ की, हालांकि समस्या अस्थायी रूप से ही सुलझी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/processes-stuck-due-to-technical-glitches-of-rera-portal-flaws/article-152496"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-05/6622-copy12.jpg" alt=""></a><br /><p class="MsoNormal"><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';">जयपुर। तकनीकी खामियों के चलते रेरा के आॅनलाइन सिस्टम पर निर्भर सरकारी प्रक्रियाएं एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। अप्रैल 2026 के दौरान पोर्टल में आई दिक्कतों के कारण रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े कई प्रमोटर समय पर जरूरी दस्तावेज जमा नहीं कर सके। </span><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';">जिन प्रोजेक्ट्स का काम पूरा हो चुका था, वे भी सिर्फ<span> </span>तकनीकी बाधाओं के कारण अधर में लटक गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के रजिस्ट्रार राजीव जैन ने आदेश जारी कर एक बार की राहत प्रदान की है। अथॉरिटी ने जनवरी से मार्च 2026 की तिमाही के लिए क्यूपीआर जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दी है। साथ ही इस अवधि में किसी भी तरह की लेट फीस या पेनल्टी नहीं लगेगी।</span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';">क्या है पूरा मामला</span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';">एक अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच पोर्टल पर तकनीकी समस्याएं सामने आईं। इस दौरान कई प्रमोटर अंतिम या आवश्यक क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट अपलोड नहीं कर सके। नियमों के मुताबिक कंप्लीशन सर्टिफिकेट जमा करने से पहले नवीनतम क्यूपीआर अपलोड करना अनिवार्य है। यही शर्त सबसे बड़ी बाधा बन गई। कई प्रमोटरों ने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया और कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिया, लेकिन क्यूपीआर अपलोड नहीं होने के कारण वे<span>  </span>समय पर सीसी पोर्टल पर सबमिट नहीं कर पाए। अथॉरिटी ने इस स्थिति को वास्तविक परेशानी मानते हुए कुछ राहत दी है, लेकिन यह राहत अस्थायी समाधान ही मानी जा रही है।</span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';">प्रमुख निर्णय एक नजर में</span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';">बिंदु<span>                                       </span>विवरण</span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';">समस्या अवधि<span>                   </span>एक अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';">मुख्य दिक्कत<span>                   </span>पोर्टल में तकनीकी खराबी</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';">प्रभावित प्रक्रिया<span>               </span>क्यूपीआर अपलोड और सीसी सबमिशन</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';">राहत<span>                             </span>प्रोसेसिंग फीस और पेनल्टी में एक बार की छूट</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';">लागू होने की तिथि<span>           </span>तत्काल प्रभाव से</span></p>
<p class="MsoNormal"> </p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';">किसे मिलेगा फायदा</span></strong></p>
<ul>
<li class="MsoNormal"><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';"><span>            </span>जो पोर्टल की तकनीकी समस्या के कारण समय पर क्यूपीआर फाइल नहीं कर सके</span></li>
<li class="MsoNormal"><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';"><span>            </span>जिनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट सिर्फ<span>  </span>क्यूपीआर न भर पाने के कारण अटका रहा</span></li>
</ul>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';">खामियां बनीं बड़ी बाधा</span></strong></p>
<ul>
<li class="MsoNormal"><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';"><span>            </span>तकनीकी समस्या का समय पर समाधान नहीं</span></li>
<li class="MsoNormal"><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';"><span>            </span>पोर्टल पर निर्भरता, लेकिन बैकअप व्यवस्था का अभाव</span></li>
<li class="MsoNormal"><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';"><span>            </span>समयसीमा का दबाव, लेकिन तकनीकी लचीलापन नहीं</span></li>
<li class="MsoNormal"><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';"><span>            </span>प्रमोटरों को बिना गलती के आर्थिक नुकसान का खतरा</span></li>
<li class="MsoNormal"><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';"><span>            </span>प्रशासनिक निर्णय देर से, जिससे परेशानी बढ़ी</span></li>
</ul>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 03 May 2026 12:57:53 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>रेरा की बड़ी कार्रवाई: बिल्डिंग व आवासीय योजनाओं के रिकॉर्ड किए तलब</title>
                                    <description><![CDATA[प्रदेश में बिना रेरा पंजीकरण के मकान और प्लॉट बेचने के बढ़ते मामलों पर कार्रवाई तेज हो गई है। लगातार शिकायतें मिलने पर रेरा ने विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यास और नगरीय निकायों से 2017 से अब तक स्वीकृत सभी बिल्डिंग व आवासीय परियोजनाओं के रिकॉर्ड तलब किए हैं। कई परियोजनाएँ बिना रेरा आवेदन के ही स्वीकृत पाए जाने पर जांच शुरू हो गई है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/big-action-of-rera-recorded-summons-of-building-and-residential/article-132956"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-11/bullding.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। प्रदेश में इस समय हर जगह रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन के ही मकान और जमीन बेचने के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिससे आम लोगों इन आरोपियों के झासे मे फंस रहे है। आम लोगों की परेेशानी को देखते हुए और लगातार मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए रेरा ने अब इन मामलों में सख्ती दिखाई है और विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यास और नगरीय निकायों से स्वीकृत सभी बिल्डिंग व आवासीय योजनाओं के रिकॉड तलब ​किए गए हैं ताकि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जा सके। </p>
<p>विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन रिकॉर्ड में साल 2017 से लेकर अब तक के सभी स्वीकृत बिल्डिंग और आवासीय योजनाओं को शामिल किया गया है ताकि विकास प्राधिकरणों और नगरिय निकायों की ​जवाबदेही तय की जा सके। इतना ही नहीं, इन रिकॉर्ड में कई प्रोजेक्ट ऐसे भी है, जिनमें बिल्डर ने रेरा में आवेदन ही नहीं किया है, लेकिन प्राधिकरणों और निकायों ने उनका नक्शा पास भी कर दिया गया है। बता दें कि, बिना रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाएं फ्लैट या भूखंड बेचना सरकारी नियमों के खिलाफ है। </p>
<p>इसके अलावा, शहर में जगह-जगह बुकिंग पर लक्की ड्रा, गिफ्ट और इनाम जैसे लालच के पम्पलेट भी बांटे जा रहे हैं। इन पर ना तो रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और ना ही स्वीकृत नक्शे की कोई जानकारी अंकित होती है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 19 Nov 2025 15:48:42 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>रेरा में देरी पडेगी भारी, प्रमोटर्स को हर दिन एक हजार रुपए का देना होगा जुर्माना, प्लॉटेड डवलपमेंट के डवलपर्स को 30 जून तक पंजीकरण में राहत </title>
                                    <description><![CDATA[रेरा में अब हर तिमाही की प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं देने वाले प्रमोटर्स को हर हर तिमाही पांच हजार रुपए जुर्माना देना होगा। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/rera-will-be-delayed-by-heavy-promoters-every-day-a/article-104242"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-02/257rtrer-(3)31.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ने रियल एस्टेट प्रमोटर्स के लिए सख्त नियम और जुर्माने की नई व्यवस्था लागू कर दी है। साथ ही रजिस्ट्रेशन और औद्योगिक योजनाओं पर राहत के फैसले से संतुलन बनाए रखा है। औद्योगिक योजनाओं की स्टैंडर्ड फीस 10 रुपए के बजाए 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर लगेगी। स्टैंडर्ड फीस इस वर्ष एक मार्च से लागू होगी। रेरा अथॉरिटी की हाल ही हुई बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। ये निर्णय एक मार्च से लागू होंगे।</p>
<p><strong>रहन मुक्त पत्र में देरी पर जुर्माना</strong><br />प्रमोटर्स को पूर्णता प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र और रहन मुक्त पत्र सबमिट करने में देरी पर जुर्माना देना होगा। ये जुर्माना प्रति दिन एक हजार रुपए का देना होगा। यह प्रावधान इसी साल एक मार्च से लागू होगा। रेरा के नियमों के अनुसार संबंधित निकाय से जारी होने के 45 दिन में सबमिट करना जरुरी है। पूर्णता प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र व रहन मुक्त पत्र सबमिट करना जरुरी है, लेकिन कई प्रमोटर इस नियम की पालना नहीं कर रहे हैं। अब तक किसी प्रकार के जुर्माने का प्रावधान नहीं था।</p>
<p><strong>अधूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया वाले प्रोजेक्ट्स को राहत</strong><br />अथॉरिटी ने प्लॉटेड डवलपमेंट से जुड़े ऐसे प्रमोटर्स को राहत दी है, जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट रेरा पंजीकृत नहीं कराए थे और उनका प्रोजेक्ट भी पूरा हो चुका है। अब सरकार की सख्ती के चलते ऐसे प्रमोटर्स प्रोजेक्ट पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन ले-आउट प्लान की वैद्यता खत्म होने के चलते प्रोजेक्ट पंजीकरण संभव नहीं हो रहा। ऐसे मामलों में रेरा ने इस वर्ष 30 जून 2025 तक की राहत दी है। 30 जून तक आवेदन करने पर रेरा में पंजीकरण कराया जा सकेगा। इसके साथ ही ले-आउट प्लान की वैधता खत्म होने पर भी पंजीकरण कराया जा सकेगा।</p>
<p><strong>क्यूपीआर नहीं देने पर पांच हजार की पेनल्टी</strong><br />रेरा में अब हर तिमाही की प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं देने वाले प्रमोटर्स को हर हर तिमाही पांच हजार रुपए जुर्माना देना होगा। ऐसे में अब अथॉरिटी के बजाय प्रमोटर्स को सक्रिय रहते हुए क्यूपीआर देनी होगी। अगर किसी प्रमोटर ने जनवरी-मार्च की क्यूपीआर उसी वर्ष के दिसंबर में जाकर सबमिट की तो तीनों तिमाही अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर व अक्टूबर-दिसंबर का जुर्माना देना होगा। प्रति तिमाही 5 हजार के हिसाब से तीन तिमाही के 15 हजार रुपए देने होंगे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 14 Feb 2025 12:43:53 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बिना रजिस्ट्रेशन के रियल स्टेट में खरीद-बेचान करने वाले एजेंटों पर रेरा अथॉरिटी का शिकंजा, थमाएं नोटिस</title>
                                    <description><![CDATA[ रियल स्टेट का कारोबार करने वाले नॉन पंजीकृत एजेंटों की अथॉरिटी में शिकायत आने के बाद अथॉरिटी की ओर से  एजेंट को नोटिस थमाए गए। इसके बाद एजेंटों के रजिस्ट्रेशन में भारी गति आई है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/rera-authority-clamps-down-on-agents-doing-real-estate-purchase/article-82268"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-06/6633-copy61.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले एजेंट के रजिस्ट्रेशन में रफ्तार आने लगी है। प्रमोटर्स के साथ एजेंट भी अथॉरिटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अथॉरिटी अब तक 8745 एजेंटों का रजिस्ट्रेशन हो चुका हैं, जबकि 1900 से अधिक प्रमोटर्स अथॉरिटी में पंजीकृत है। रियल स्टेट का कारोबार करने वाले नॉन पंजीकृत एजेंटों की अथॉरिटी में शिकायत आने के बाद अथॉरिटी की ओर से एजेंट को नोटिस थमाए गए। इसके बाद एजेंटों के रजिस्ट्रेशन में भारी गति आई है।</p>
<p>इससे पहले करीब 2000 एजेंट ही रजिस्ट्रेशन करवा कर अपना कारोबार कर रहे थे, लेकिन अब यह संख्या 8000 के पार पहुंच चुकी है। इसके साथ ही अथॉरिटी में किसी एजेंट के खिलाफ अगर किसी शिकायत आती है तो उसे हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है। वह किसी भी रियल एस्टेट के रेरा में पंजीकृत प्रोजेक्ट में खरीद बेचान का काम नहीं कर सकता। अथॉरिटी के रजिस्टर रमेश चंद शर्मा का कहना है कि जिन एजेंटों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होती है, उनके खिलाफ एक्शन भी किया जा रहा है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 21 Jun 2024 18:53:00 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>RERA's Action : क्यूपीआर नही देने वाले बिल्डरों को  मिलेगा नोटिस</title>
                                    <description><![CDATA[अथॉरिटी रजिस्टर के अनुसार जिन प्रोजेक्ट में तिमाही प्रगति रिपोर्ट समिट नहीं हुई है उन्हें नोटिस दिया जाएगा।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/reras-action-builders-not-paying-qpr-will-get-notice/article-79226"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-09/rera.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। रेरा (<span class="BxUVEf ILfuVd" lang="hi" xml:lang="hi"><span class="hgKElc">रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी</span></span>) उन  बिल्डरों को नोटिस थमाने की तैयारी कर रहा है, जिन बिल्डरों ने रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट की तिमाही प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑनलाइन समिट नहीं की है। ऐसे प्रोजेक्ट को अथॉरिटी की ओर से खंगाले जा रहे हैं ।</p>
<p>माना जा रहा है कि जिन प्रोजेक्ट की क्यूपीआर समिट नहीं हुई है, उन प्रोजेक्ट का निर्धारित समय के अनुसार काम नहीं हो रहा है, अथॉरिटी में करीब 4000 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है। उन प्रोजेक्ट के संबंध में निर्धारित शर्तों के अनुसार कितने समय में कितना काम होना है, यह ऑनलाइन दर्शाया गया है, ऐसे में संबंधित बिल्डर  प्रोजेक्ट की समय सीमा में किसी तरह की हेरा फेरी नहीं कर सकता। अथॉरिटी रजिस्टर के अनुसार जिन प्रोजेक्ट में तिमाही प्रगति रिपोर्ट समिट नहीं हुई है उन्हें नोटिस दिया जाएगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 24 May 2024 18:30:50 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
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                <title>रेरा ने 50 दिन बाद वापस लिया आदेश, फैसेलिटी में बदलाव की बिल्डर्स को छूट</title>
                                    <description><![CDATA[रेरा अथॉरिटी ने 50 दिन बाद ही एक आदेश वापस ले लिया। अब रेरा ने नया आदेश जारी करते हुए बिल्डरों को छूट दी है कि वो रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के समय फैसिलिटी का नक्शा अपलोड नहीं करते हैं तो उन्हें एक शपथ पत्र देना होगा।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/rera-withdraws-order-after-50-days-exemption-to-builders-for/article-56491"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-09/rera.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। रेरा अथॉरिटी ने 50 दिन बाद ही एक आदेश वापस ले लिया। अब रेरा ने नया आदेश जारी करते हुए बिल्डरों को छूट दी है कि वो रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के समय फैसिलिटी का नक्शा अपलोड नहीं करते हैं तो उन्हें एक शपथ पत्र देना होगा। इस शपथ पत्र में उल्लेख करना होगा कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अधिवास प्रमाण जारी होने से पहले वह फैसिलिटी की ड्राइंग और नक्शे रेरा में सब्मिट करेगा।</p>
<p>इस आदेश के तहत बिल्डर को रेरा में अपना प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन करवाते समय बिल्डिंग प्लान के साथ उस प्रोजेक्ट की फैसिलिटी (पानी, बिजली, गैस की लाइनों, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मर समेत अन्य) से जुड़े ड्राइंग और नक्शे लगाने के लिए भी पाबंद किया था, ताकि कोई व्यक्ति अगर उस प्रोजेक्ट में आवास खरीद करता है तो उसे पता रहे कि इस प्रोजेक्ट में क्या-क्या फैसिलिटी है और प्रोजेक्ट एरिया में ये फैसिलिटी कहां विकसित होगी। रेरा के रजिस्ट्रार की ओर से 14 जुलाई को ये आदेश इसलिए जारी किए गए ताकि खरीदार के सामने प्रोजेक्ट की हर एक डिटेल की जानकारी हो। इस आदेश से पहले तक बिल्डर रेरा रजिस्ट्रेशन के समय केवल बिल्डिंग प्लान का नक्शा ही लगाते थे। जब उनसे फैसिलिटी एरिया का नक्शा और ड्राइंग मांगते थे, तो वो बाद में लगाने की बात कहते थे। अधिकांश बिल्डर अपने प्रोजेक्ट की फैसिलिटी का नक्शा ही रजिस्ट्रेशन पर नहीं लगाते थे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 06 Sep 2023 20:41:14 +0530</pubDate>
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