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                <title>Jaipur High Court - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी : मेल मिलने के बाद खाली कराया गया परिसर, पुलिस कर रही छानबीन</title>
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                        <![CDATA[सेशन कोर्ट में बम ब्लास्ट की दो बार धमकी के बाद इस बार राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हाईकोर्ट प्रशासन के आधिकारिक मेल आईडी पर यह मेल भेजा गया है। धमकी की जानकारी मिलने के बाद एहतियातन सभी कोर्ट कक्ष खाली कराए गए हैं और मुकदमों की सुनवाई बंद कर दी गई है। वहीं सूचना पर पुलिस, एटीएस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड को भी मौके पर बुलाया गया है। ]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/the-premises-was-evacuated-after-receiving-mail-threatening-to-blow/article-131058"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-10/_4500-px)-(21)1.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। सेशन कोर्ट में बम ब्लास्ट की दो बार धमकी के बाद इस बार राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हाईकोर्ट प्रशासन के आधिकारिक मेल आईडी पर यह मेल भेजा गया है। धमकी की जानकारी मिलने के बाद एहतियातन सभी कोर्ट कक्ष खाली कराए गए हैं और मुकदमों की सुनवाई बंद कर दी गई है। वहीं सूचना पर पुलिस, एटीएस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड को भी मौके पर बुलाया गया है। वहीं पुलिस की तकनीकी टीम ईमेल भेजे जाने वाली सिस्टम की आईपी एड्रेस से पता लगाने की कोशिश कर रही है।</p>
<p>जानकारी के अनुसार अनजान मेल आईडी से हाईकोर्ट प्रशासन के मेल आईडी पर यह धमकी भरा ई-मेल किया गया है। यह पहली बार नहीं है जब अदालत में बम ब्लास्ट करने की धमकी दी गई हो, हाल ही में दो बार शहर की निचली अदालत में भी बम रखे जाने की सूचना ई-मेल पर भेजी गई थी। इसके अलावा आए दिन शहर के विभिन्न स्कूलों में बम होने के धमकी भरे मेल आते रहे हैं। सुखद बात है कि आज तक कहीं धमका नहीं हुआ है।</p>]]>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 31 Oct 2025 13:00:43 +0530</pubDate>
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                <title>हाईकोर्ट में न्यायाधीशों का हर तीसरा पद खाली :  6.68 लाख मुकदमों को न्याय का इंतजार, जजों के खाली पद चिंता का विषय </title>
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                        <![CDATA[लंबित मुकदमों में से भी 17 फीसदी से अधिक मुकदमों के पक्षकार एक दशक से अपने प्रकरणों के निस्तारण का इंतजार कर रहे हैं।]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/every-third-post-of-judges-in-high-court-is-waiting/article-103896"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-02/257rtrer-(3)18.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में एक ओर न्यायाधीशों के स्वीकृत 50 पद आज तक नहीं भरे गए है, वहीं दूसरी ओर 6.68 लाख मुकदमों को न्याय का इंतजार है। राजस्थान हाईकोर्ट में मुकदमों की बढ़ती संख्या का निस्तारण करने के लिए सालों पहले न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 50 की गई थी, लेकिन इन सभी पदों को आज तक नहीं भरा गया। राजस्थान हाईकोर्ट में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के साथ 32 अन्य न्यायाधीश मुकदमों की सुनवाई कर रहे हैं। हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ और जयपुर पीठ में कुल मिलाकर 6 लाख 68 हजार 035 मुकदमें लंबित हैं। ऐसे में हर न्यायाधीश पर 20 हजार 243 से अधिक मुकदमों का भार हैं। इन लंबित मुकदमों में से भी 17 फीसदी से अधिक मुकदमों के पक्षकार एक दशक से अपने प्रकरणों के निस्तारण का इंतजार कर रहे हैं।</p>
<p>राजस्थान हाईकोर्ट में जजों के खाली पद वाकई चिंता का विषय हैं। न्यायाधीशों के खाली पद रहने से लंबित मुकदमों की सूची बढ़ती ही जा रही हैं। कई बार तो न्यायाधीशों के समक्ष रोजाना सूचीबद्ध होने वाले मुकदमों की संख्या पांच सौ से अधिक पहुंच जाती हैं। एसोसिएशन की ओर से लंबित मुकदमों को भरने के लिए कई बार प्रशासन को लिखा गया हैं। <br /><strong>-प्रहलाद शर्मा, पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन।</strong></p>
<p>हाल ही में हाईकोर्ट में न्यायिक कोटे से तीन अधिकारियों को जज नियुक्त किया गया है। ऐसे में अब वकील कोटे से जज नियुक्त कर खाली पदों को भरें, ताकि पक्षकारों को समय पर न्याय मिल सकें।<br /><strong>-रमित पारीक, महासचिव, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। </strong></p>
<p>स्वीकृत पद    कार्यरत जज    रिक्त पद<br />    50                 33               17             </p>
<p>लंबित मुकदमें मुख्यपीठ, जोधपुर<br />2,84,631   </p>
<p>खंडपीठ, जयपुर<br />3,8,404</p>]]>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 13:00:20 +0530</pubDate>
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                <title>फार्मासिस्ट भर्ती-2023:  हाईकोर्ट ने पूछा- अनदेखी कर चयन का आधार क्यों बदला गया</title>
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                        <![CDATA[याचिका में कहा गया कि विभाग ने 11 नवंबर, 2022 को फार्मासिस्ट भर्ती के लिए आवेदन मांगे। जिसमें कार्मिक विभाग की अधिसूचना के तहत चयन का आधार तय किया गया। वहीं बाद में इस भर्ती को निरस्त कर दिया गया और गत 5 मई को नए सिरे से भर्ती विज्ञापन जारी किया गया।]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/pharmacist-recruitment-2023-high-court-asked-why-was-the-basis-of-selection-changed-by-ignoring-it/article-57554"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-09/court-hammer04.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती-2023 में नियमों की अनदेखी कर सिर्फ डिप्लोमा व बोनस अंकों को चयन का आधार बनाने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव और राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के निदेशक से जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश दीपश्री व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अधिकारियों से पूछा है कि क्यों ना भर्ती विज्ञापन की इस शर्त को रद्द कर दिया जाए। याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि कार्मिक विभाग ने 23 मई 2022 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 में संशोधन कर प्रावधान किया कि फार्मासिस्ट भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। हालांकि एक भर्ती शैक्षणिक व डिप्लोमा में प्राप्त अंकों व अनुभव के आधार पर दिए जाने वाले बोनस अंकों के आधार पर की जाएगी। याचिका में कहा गया कि विभाग ने 11 नवंबर, 2022 को फार्मासिस्ट भर्ती के लिए आवेदन मांगे। जिसमें कार्मिक विभाग की अधिसूचना के तहत चयन का आधार तय किया गया। वहीं बाद में इस भर्ती को निरस्त कर दिया गया और गत 5 मई को नए सिरे से भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। जिसमें प्रावधान किया गया कि डिप्लोमा में मिले अंकों का 70 फीसदी और अनुभव के आधार पर मिलने वाले बोनस अंकों को जोडकर मेरिट सूची जारी की जाएगी।<br /><br />इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि भर्ती विज्ञापन सेवा नियमों में निर्धारित चयन प्रक्रिया के विपरीत नहीं हो सकते हैं। जब सेवा नियमों में 12वीं कक्षा के अंक और डिप्लोमा में मिले अंकों के साथ बोनस अंकों के आधार पर मेरिट बनाने का प्रावधान है तो भर्ती में चयन का आधार डिप्लोमा व बोनस अंक ही कैसे रखे जा सकते हैं। निरस्त की गई भर्ती में नियमों के तहत चयन प्रक्रिया तय की गई थी, लेकिन नई भर्ती में व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए नियम बदल दिए गए।  </p>]]>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
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                <pubDate>Wed, 20 Sep 2023 10:15:33 +0530</pubDate>
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